जजों के पार्किंग स्टीकर का दुरुपयोग रोकने के लिए दिशानिर्देश जारी, अब स्टीकरों पर कैडर और वाहन नंबर भी होंगे

Update: 2017-12-31 13:17 GMT

यह सर्वविदित तथ्य है कि “प्रेस”, “आर्मी”, “पुलिस” और “जज” के स्टीकरों का आपराधिक तत्व दुरुपयोग करते रहे हैं. ऐसे स्टीकरों वाले वाहनों का अपराधों में प्रयोग होता रहा है।

बहुत सारे इस तरह के मामलों में प्रयोग किए गए स्टीकर नकली होते हैं पर ऐसे भी मामले हुए हैं जब इन स्टीकरों का प्रयोग ऐसे वाहनों पर होने का मामला सामने आया है जिन वाहनों को उनके मालिक निजी तौर पर प्रयोग नहीं करते।

इन स्टीकरों का दुरूपयोग रोकने और जज कार पार्किंग स्टीकर के प्रयोग को व्यवस्थित करने के लिए कुछ दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

प्रशासनिक सिविल जज (सेन्ट्रल) द्वारा जारी सर्कुलर के अनुसार अब सिर्फ ऐसे वाहनों के लिए स्टीकर जारी किए जाएंगे जिनको उसके कार्यालय के अधिकारी और कमर्चारी सरकारी और निजी कार्यों के लिए करते हैं। इन वाहनों पर उनका कैडर नंबर और वाहन नंबर अंकित होगा।

ये स्टीकर सिर्फ उन्ही वाहनों के लिए जारी होंगे जो न्यायिक अधिकारी या उनके पति या पत्नी के नाम पर पंजीकृत होंगे।

दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा और दिल्ली न्यायिक सेवा के सभी अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि स्टीकर्स उन्हीं वाहनों पर प्रयोग हों जिनके लिए वे जारी हुए हैं और कोई अन्य व्यक्ति इसका दुरुपयोग नहीं करता है।

स्टीकर एक कलेंडर वर्ष के लिए वैध होगा। अगर यह क्षतिग्रस्त या नष्ट होता है तो दुबारा जारी किया जाएगा लेकिन इसके लिए पहले क्षतिग्रस्त/नष्ट स्टीकर जमा करना होगा।


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