मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 13 साल की भतीजी से रेप और हत्या के दोषी की मौत की सजा उम्रकैद में बदली [निर्णय पढ़ें]

Update: 2017-11-30 09:07 GMT

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अपनी ही नाबालिग भतीजी से रेप के बाद हत्या करने के दोषी व्यक्ति की मौत की सजा को उम्रकैद में तब्दील कर दिया है।

दरअसल विनय को अपनी 13 साल की भतीजी के साथ रेप करने और हत्या करने के मामले में दोषी करार दिया था। अभियोजन पक्ष के मुताबिक रेप करने के बाद आरोपी और उसके नाबालिग दोस्तों ने लडकी का सिर पत्थर से कुचला, गला घोंटा और फिर लाल साडी से छत   पर लटका दिया।

उसकी अपील पर जस्टिस एस के सेठ और अंजुली पालो की खंडपीठ ने कहा कि आरोपी को ट्रायल कोर्ट ने सही दोषी करार दिया है। इस मामले में सबूतों की कडी संपूर्ण है और अपीलकर्ता के निर्दोष होने को लेकर कोई भी वाजिब आधार नहीं छोडा गया है। इसमें दिखाया गया है कि ये अपराध सिर्फ अपीलकर्ता ने ही अंजाम दिया है।

हालांकि बेंच ने कहा कि मौत की सजा के विकल्प में आजीवन कारावास की सजा देना ही उचित होगा। कोर्ट ने ये भी कहा कि अभियोजन ये साबित करने में नाकाम रहा कि दोषी के सुधरने और पुनर्वास की संभावना नहीं है और उसके अपराध करने की संभावना बनी रहेगी और वो समाज के लिए खतरा बना रहेगा।

कोर्ट ने कहा कि गंभीरता से विचार करने पर पाया गया है कि सजा को घटाने का तथ्य दोषी के पक्ष में जाता है। वो अनुसूचित जनजाति से संबंध रखता है और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।


 Full View

Similar News