दिल्ली के वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और केंद्र सरकार को जारी किया नोटिस

Update: 2017-11-13 10:48 GMT

दिल्ली में वायु प्रदूषण के मामले में अब सुप्रीम कोर्ट ने भी दखल दे दिया है।

सोमवार को चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस ए एम खानवेलकर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड की बेंच ने दिल्ली  सरकार को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में धूल को साफ करने के लिए वैक्यूम क्लीनर और पानी से छिडकाव का इस्तेमाल करने को लेकर जवाब मांगा है।

इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने को लेकर केंद्र सरकार,हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

वहीं सुप्रीम कोर्ट ने  ईं रिक्शा के  साथ साथ इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढावा देने और दिल्ली में दफ्तरों में सोवर पावर के इस्तेमाल करने की प्रार्थना पर भी केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

दरअसल वकील आरके कपूर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका  दाखिल कर मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली सरकार को आदेश दे कि वो वायु प्रदूषण को कम करने के लिए तत्काल प्रभाव से कदम उठाए। दिल्ली सरकार को कहा कि इस आपातकालीन परिस्थिति में धूल को कम करने के लिए प्रभावी कदम उठाए। इसके अलावा पराली जलाने की समस्या पर भी ठोस कदम उठाए जाएं।

इससे पहले याचिकाकर्ता ने सोमवार को चीफ जस्टिस की बेंच के सामने मेंशन किया कि इस मामले की जल्द सुनवाई की जाए। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि दिल्ली के प्रदूषण को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसके बाद सोमवार को ही केस की सुनवाई तय की गई।

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