न्यायिक कार्यवाही और रिकॉर्ड आरटीआई के दायरे में : सीआईसी [आर्डर पढ़े]

Update: 2017-11-02 05:11 GMT

सीआईसी ने कहा है कि न्यायिक कार्यवाही और रिकॉर्ड आरटीआई के दायरे में हैं। ये पब्लिक रिकॉर्ड हैं और याचिकाकर्ता आरटीआई के तहत इसे पाने का हकदार है।

सीआईसी ने कहा कि न्यायिक रिकॉर्ड और कार्यवाही आम रिकॉर्ड है और अगर कोई मामले में पक्षकार नहीं है तो भी वह रिकॉर्ड के बारे में जानकारी हासिल करने का हकदार है।

कड़कड़डूमा कोर्ट में क्रिश्चियन चर्च ऑफ गॉड के खिलाफ दाखिल याचिका पर आए जवाब की कॉपी के लिए वाईएन प्रसाद ने आरटीआई के जरिए जानकारी मांगी थी। लेकिन पीआईओ अहल्मद ने जानकारी देने से मना कर दिया गया। इसके बाद मामले में उन्होंने सीआईसी का दरवाजा खटखटाया।

सीआईसी यशवर्धन आजाद ने पीआईओ को निर्देश दिया कि वह याचिकाकर्ता को फाइल की जांच करने दें या फिर उपयोग शुल्क लेकर इसकी प्रति मुहैया कराएं। इकबाल कौर एनसीडीआरसी के केस में सीआईसी ने 2011 में दिए एक फैसले का हवाला दिया गया। साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट बनाम आरएस मिश्रा और अन्य के केस में व्यवस्था दी थी कि कोर्ट कार्यवाही आरटीआई के दायरे में आता है।


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