रेयान के ट्रस्टियों की गिरफ्तारी पर सात अक्तूबर तक रोक, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सीबीआई से मांगा जवाब [आर्डर पढ़े]

Update: 2017-09-29 05:01 GMT

सोहना के रेयान इंटरनेशनल स्कूल में छात्र की हत्या के मामले में आरोप झेल रहे स्कूल के ट्रस्टियों को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से फिलहाल राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर सात अक्तूबर तक रोक लगा दी है।

गुरुवार को हुई सुनवाई में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में जस्टिस सुरिंदर गुप्ता की बेंच के सामने सीबीआई ने कहा कि इस याचिका पर जवाब देने के लिए उसे कुछ वक्त चाहिए। जांच एजेंसी मेरिट के आधार पर बहस नहीं करना चाहती। जस्टिस गुप्ता ने सीबीआई को वक्त देते हुए कहा कि सात अक्तूबर तक ट्रस्टियों की गिरफ्तारी नहीं होगी लेकिन जांच एजेंसी चाहे तो उन्हें जांच में शामिल होने के लिए कह सकती है। हालांकि कोर्ट ने कहा कि जब केस की सुनवाई होगी को मेरिट पर भी सुनवाई जरूरी है इसलिए सात अक्तूबर को अगली सुनवाई होगी।

इस दौरान याचिकाकर्ताओं ने मांग की कि कोर्ट ये आदेश दे कि अगर उन्हें गिरफ्तार किया जाता है तो फौरन जमानत पर रिहा किया जाए।हाईकोर्ट में ग्रुप के सीईओ रेयान पिंटो, उनके पिता अगस्टाइन एफ. पिंटो और मां ग्रेसी पिंटो ओर से अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई हैं। अगस्टाइन एफ. पिंटो और ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर ग्रेसी पिंटो ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है कि उनकी समाज में गहरी पैठ है और वो समाज के लिए कोई खतरा नहीं हैं। उनके देश छोडकर भागने की कोई संभावना नहीं है।

वहीं अंतरिम जमानत की अलग से अर्जी में रेयान पिंटो ने कहा है कि उनका गुडगांव के रेयान इंटरनेशनल स्कूल से कोई लेना देना नहीं है और ना ही वो उसकी प्रबंध समिति में हैं। उनका नाम सिर्फ इसलिए घसीटा जा रहा है क्योंकि वो स्कूल के ट्रस्टियों के बेटे हैं।
इससे पहले बोंबे हाईकोर्ट ने तीनों ट्रस्टियों को पासपोर्ट पुलिस थाने में जमा कराने के आदेश दिए थे और पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल करने के लिए एक दिन का वक्त दिया था। गौरतलब है कि हरियाणा सरकार ने छात्र की हत्या की जांच सीबीआई को सौंप दी है।

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