सहारा चीफ सुब्रत राय को 1500 जम करने का निर्देश, पैरोल बढ़ाई गई

Update: 2017-07-26 16:03 GMT


सुप्रीम कोर्ट ने सहारा ग्रुप के चीफ सुब्रत राय को राहत देते हुए उनके पैरोल को 10 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कहा है कि वह 7 सितंबर तक सहारा सेबी अकाउंट में 1500 करोड़ रुपये जमा करें। इसी बीच सहारा चीफ की ओऱ से 247 करोड़ रुपये सेबी सहारा अकाउंट में जमा कराया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 15 जुलाई तक 552 करोड़ जमा करने को कहा था।

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपक मिश्रा औऱ जस्टिस रंजन गोगोई की बेंच ने सुब्रत राय से कहा है कि वह 7 सितंबर तक 1500 करोड़ जमा करें। कोर्ट ने कहा कि 1500 करोड़ में बाकी के 305 करोड़ भी शामिल हैं जो 15 जुलाई तक डिपॉजिट करना था। अदालत ने कहा कि सहारा चीफ पेमेंट करें ताकि उनकी बोनाफाइडी दिखे।

सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के आधिकारिक लिक्विडेटर से कहा है कि वह एंबी वैली की निलामी की प्रक्रिया शुरू करे और इसके लिए सेल नोटिस जारी करे। अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 11 सितंबर की तारीख तय कर दी है।

सुप्रीम कोर्ट ने 5 जुलाई को सहारा चीफ ने कहा था कि उन्होंने 710 करोड़ जमा कर दिए हैं। कोर्ट ने इसे रेकॉर्ड पर ले लिया था। तब कोर्ट ने कहा था कि 552 करोड़ रुपये 15 जुलाई तक जमा कराया जाए। तब सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत राय के वकील कपिल सिब्बल और सहारा कंपनी के वकील मुकुल रोहतगी की उस दलील को खारिज कर दिया था कि चेक के भुगतान के लिए 15 जुलाई से आगे की तारीख दी जाए। इससे पहले राय ने कोर्ट को कहा था कि वह 15 जून तक 1500 करोड़ जमा करेंगे और 552 करोड़ एक महीने बाद यानी 15 जुलाई तक जमा करेंगे। उन्होंने 790 करोड़ 18 जून तक जमा किया था और 710 करोड़ जमा करने के लिए 4 जुलाई तक का वक्त दिया गया था।


 

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