मणिपुर अतिरिक्त न्यायिक हत्याएं: सर्वोच न्यायालय ने सीबीआई जांच का निर्देश दिया
सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय में शुक्रवार को निर्देश दिया है कि मणिपुर के एक्स्ट्रा जूडिशियल कीलिंग मामले की सीबीआई जांच हो और इसके लिए सीबीआई स्पेशल इनवेस्टिगेटिंग टीम का गठन करे।
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मदन बी लोकूरर और जस्टिस दीपक गुप्ता की बेंच ने कहा कि पुलिस और आर्मी द्वारी की गई 62 एन्काउंटर मामले की जांच की जाए।
याचिकाकर्ता ने का दावा है कि मणिपुर में 1528 एक्स्ट्रा जूडिशियल कीलिंग हुई है । पुलिस और आर्म्ड फोर्स ने इसे अंजाम दिया है। दावा किया गया था कि ये कीलिंग सोच समझकर ठंढे दिमाग से की गई हत्या है। इससे पहले ऐसे लोगों को प्रताड़ित भी किया गया है।
इस मामले में तमाम शिकायतें हुई लेकिन एक भी एफआईआऱ पुलिस और आर्म्ड फोर्स के खिलाफ नहीं की गई। इस कारण एक भी मामले में छानबीन और सजा नहीं हुई। मामले में पीड़ितों की सुनने वाला कोई नहीं था। इस मामले में तमाम निर्दोष लोग एन्काउंटर के शिकार थे। उनका कोई क्रिमिनल रेकॉर्ड नहीं था और उन्हें आतंकी बताकर मारा गया।