महिला सहकर्मी से कथित तौर पर छेड़छाड़ करने वाले पुलिसकर्मी के खिलाफ एक साथ चल सकती है विभागीय कार्रवाई व आपराधिक केस-एमपी हाईकोर्ट
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की दो सदस्यीय खंडपीठ ने एक सदस्यीय पीठ के उस आदेश को सही ठहराया है,जिसमें अपनी महिला सहकर्मी से छेड़छाड़ करने के आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई व आपराधिक केस एक साथ चलाए जाने को सही बताया था।
आरोपी सब-इंस्पेक्टर पर आरोप है कि वह महिला सहकर्मी के घर में रात को घुस गया और उससे दुव्र्यवहार किया। उसने उसकी लज्जा को भंग करने की कोशिश की।
इस मामले में सब-इंस्पेक्टर ने एक सदस्यीय पीठ के आदेश के खिलाफ अपील दायर की थी। एक सदस्यीय पीठ ने सब-इंस्पेक्टर की उस मांग को ठुकरा दिया था,जिसमें उसने उसके खिलाफ चल रही विभागीय कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की थी।
सब-इंस्पेक्टर का कहना था कि उसके खिलाफ आपराधिक केस चल रहा है। ऐसे में विभागीय कार्रवाई व आपराधिक केस एक साथ नहीं चल सकते हैं।
एक्टिंग चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन व जस्टिस अंजुलि पाॅलो की दो सदस्यीय पीठ ने सब-इंस्पेक्टर की अपील को खारिज करते हुए कहा कि एक सदस्यीय पीठ का आदेश सही है। खंडपीठ ने कहा कि दोनों मामले एक साथ चलने से वह एक-दूसरे को प्रभावित नहीं करेंगे।