उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बिना रजिस्ट्रेशन के संचालन न करने का वचन देने पर 4 मदरसों की सील खोलने का आदेश दिया

Shahadat

11 July 2025 1:01 PM

  • उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बिना रजिस्ट्रेशन के संचालन न करने का वचन देने पर 4 मदरसों की सील खोलने का आदेश दिया

    उत्तराखंड हाईकोर्ट ने गुरुवार को 4 मदरसों की सील खोलने का निर्देश दिया, जिनमें से एक देहरादून और तीन हरिद्वार में स्थित हैं। ये मदरसे इस साल मार्च में राज्य सरकार द्वारा सील किए गए 135 से ज़्यादा मदरसों में शामिल हैं।

    सरकार की यह कार्रवाई इस आरोप पर आधारित थी कि ये मदरसे 'अवैध' रूप से कथित तौर पर बिना किसी संबद्धता और मदरसा बोर्ड के मानदंडों को पूरा किए, चल रहे थे।

    जस्टिस रवींद्र मैथानी की पीठ ने मदरसों की सील खोलने का आदेश इस शर्त पर पारित किया कि मदरसे राज्य सरकार से उचित मान्यता के बिना अपने यहाँ कोई मदरसा या स्कूल संचालित न करने का वचन दें।

    याचिकाकर्ताओं ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हुए तर्क दिया कि वे कोई मदरसा नहीं चला रहे हैं। फिर भी 29 मार्च, 2025 को संबंधित अधिकारियों ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए उन्हें सुनवाई का अवसर दिए बिना ही परिसर को सील कर दिया।

    अंतरिम राहत आवेदन के माध्यम से याचिकाकर्ताओं ने निर्देश देने की मांग की कि रिट याचिका के निपटारे तक परिसर की सील हटा दी जाए।

    यह भी बताया गया कि इसी तरह के अन्य मामले (डब्ल्यूपीएमएस संख्या 835/2025) में न्यायालय ने परिसर की सील खोलने का आदेश देकर अंतरिम राहत प्रदान की थी।

    यह देखते हुए कि राज्य के वकील ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया था, पीठ ने याचिकाकर्ताओं को इस शर्त पर अंतरिम राहत प्रदान की कि वे नियमों और विनियमों के तहत राज्य सरकार से उचित मान्यता प्राप्त किए बिना कोई मदरसा या स्कूल नहीं चलाएंगे।

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