रुड़की क्लैश: उत्तराखंड सरकार ने हाईकोर्ट से विधायक व भाजपा नेता के सरकारी आवास रद्द करने की सिफारिश की

Praveen Mishra

13 Feb 2025 12:00 PM

  • रुड़की क्लैश: उत्तराखंड सरकार ने हाईकोर्ट से विधायक व भाजपा नेता के सरकारी आवास रद्द करने की सिफारिश की

    उत्तराखंड सरकार ने बुधवार को उत्तराखंड हाईकोर्ट को सूचित किया कि निर्दलीय विधायक उमेश कुमार (खानपुर से) और भाजपा नेता और पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को प्रदान किए गए सरकारी आवास को रद्द करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

    यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि दोनों व्यक्ति 26 जनवरी को रुड़की में एक हिंसक राजनीतिक संघर्ष में शामिल थे। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने घटना का स्वत: संज्ञान लिया है।

    सुनवाई के दौरान, जस्टिस राकेश थपलियाल की पीठ ने राज्य सरकार से तीन मुख्य मुद्दों पर पूछताछ की:

    1. दोनों आरोपियों को मुहैया कराई गई सुरक्षा

    2. उन्हें दिया गया सरकारी आवास

    3. पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के आपराधिक इतिहास का खुलासा संबंधित न्यायालय में न करना

    राज्य सरकार की ओर से पेश डिप्टी एडवोकेट जनरल जेएस विर्क ने निर्देश प्राप्त करने के बाद अदालत को निम्नलिखित तथ्यों से अवगत कराया:

    1. सुरक्षा के बारे में – एक समिति का गठन किया गया है, और थोड़े समय के भीतर, समिति निर्णय लेगी।

    2. इन राजनीतिक व्यक्तियों को सिंचाई विभाग के सरकारी आवास के आवंटन के बारे में – पीठ को सूचित किया गया कि आवंटन रद्द करने के लिए मामला संबंधित सचिव को भेज दिया गया है।

    3. अदालत को आपराधिक इतिहास का खुलासा न करने के बारे में – यह प्रस्तुत किया गया था कि संबंधित अभियोजन अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा।

    इसके अलावा, डिप्टी एडवोकेट जनरल ने हालांकि अदालत को सूचित किया कि 'चैंपियन' को आवंटित सरकारी आवास का मासिक किराया 9209 रुपये प्रति माह है, और मौजूदा विधायक को आवंटित आवास के लिए मासिक किराया 1693 रुपये प्रति माह है, एक वकील (गौरव सिंह), जो रुड़की से संबंधित हैं, ने पीठ को अलग-अलग आंकड़े दिए।

    उन्होंने प्रस्तुत किया कि ये सरकारी आवास शहर के केंद्र में स्थित हैं, और अनुमानित मासिक किराया 70,000/- रुपये प्रति माह से अधिक है।

    दूसरी ओर, सीनियर एडवोकेट अरविंद वशिष्ठ ने कहा कि कुछ टिप्पणियों को दर्ज किया जा सकता है ताकि संबंधित कोई भी प्राधिकरण या अदालत घटना का स्वत: संज्ञान लेने के हाईकोर्ट के फैसले से प्रभावित न हो।

    हालांकि, पीठ ने कहा कि सीनियर एडवोकेट ने ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं रखा है कि संबंधित कोई प्राधिकरण या अदालत इस तरह प्रभावित है।

    पीठ ने कहा "यदि ऐसा है, तो वह इस न्यायालय के समक्ष सामग्री रख सकता है, हालांकि, यदि कोई अन्य व्यक्ति संबंधित प्राधिकरण या अदालत के समक्ष कानून के अनुसार कोई कानूनी उपाय मांग रहा है, तो संबंधित प्राधिकरण या अदालत इस तथ्य से प्रभावित हुए बिना कानून के अनुसार अपना सहारा ले सकती है कि उच्च न्यायालय ने रुड़की की 26.01.2025 की घटना का स्वत: संज्ञान लिया है।"

    मामले को आज आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

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