जांच/मुकदमा लंबित रहने तक एनडीपीएस एक्ट के तहत जब्त वाहन की अंतरिम रिलीज़ पर कोई रोक नहीं: उड़ीसा हाईकोर्ट
Avanish Pathak
23 Jan 2025 5:27 PM IST

उड़ीसा हाईकोर्ट ने माना कि दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) या नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट (एनडीपीएस एक्ट) के तहत अपराध करने के लिए जब्त किए गए वाहनों की अंतरिम रिहाई के लिए कोई रोक नहीं है और इसलिए, उचित शर्तें लगाकर जांच/परीक्षण के लंबित रहने के दौरान उन्हें छोड़ा जा सकता है।
कानून की स्थिति को स्पष्ट करते हुए चीफ जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह (अब सेवानिवृत्त) और जस्टिस सावित्री राठो की खंडपीठ ने कहा -
"एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के तहत आपराधिक मामले के निपटान तक अंतरिम अवधि में मादक दवा या साइकोट्रोपिक पदार्थ के परिवहन के लिए इस्तेमाल किए गए किसी भी जब्त वाहन को वापस करने के लिए कोई विशेष रोक/प्रतिबंध नहीं है।"
निर्णय
सीआरपीसी के प्रासंगिक वैधानिक प्रावधानों के साथ-साथ एनडीपीएस एक्ट का उल्लेख करने के बाद, न्यायालय ने बिश्वजीत डे बनाम असम राज्य में सर्वोच्च न्यायालय के हाल के फैसले का उल्लेख किया, जिसमें इसी तरह का मुद्दा निर्णय के लिए आया था।
एनडीपीएस एक्ट के तहत वाहनों की जब्ती के लिए धारा 451 और 457, सीआरपीसी की प्रयोज्यता के प्रश्न पर निर्णय करते हुए, न्यायालय ने मुख्य रूप से चार परिदृश्य प्रस्तुत किए। सबसे पहले, जहां वाहन का मालिक वह व्यक्ति होता है, जिसके पास से प्रतिबंधित ड्रग्स/पदार्थ बरामद किया जाता है। दूसरे, जहां प्रतिबंधित पदार्थ मालिक के एजेंट के कब्जे से बरामद किया जाता है, जैसे कि मालिक द्वारा नियुक्त ड्राइवर या क्लीनर।
तीसरे, जहां वाहन को आरोपी द्वारा चुराया गया है और ऐसे चोरी किए गए वाहन से प्रतिबंधित पदार्थ बरामद किया जाता है। चौथे, जहां वाहन के किसी तीसरे पक्ष के कब्जेदार (प्रतिफल के साथ या बिना) से प्रतिबंधित पदार्थ जब्त/बरामद किया जाता है, बिना पुलिस द्वारा यह आरोप लगाए कि वाहन में प्रतिबंधित पदार्थ को मालिक की जानकारी और मिलीभगत से संग्रहीत और परिवहन किया गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा,
"…केवल पहले दो परिदृश्यों में वाहन को सुपरदारी पर तब तक नहीं छोड़ा जा सकता है, जब तक कि आरोपी-मालिक द्वारा सबूत का भार उलट न दिया जाए। हालांकि, तीसरे और चौथे परिदृश्य में, जहां मालिक और/या उसके एजेंट के खिलाफ आरोप-पत्र में कोई आरोप नहीं लगाया गया है, वाहन को सामान्य रूप से अंतरिम अवधि में सुपरदारी पर रिहा किया जाना चाहिए, बशर्ते कि मालिक एक बांड प्रस्तुत करे।"
वकील के प्रस्तुतीकरण, एनडीपीएस एक्ट की धारा 51 (जब्ती पर लागू होने वाले सीआरपीसी के प्रावधान) के साथ सीआरपीसी की धारा 451 और 457 के प्रावधानों और बिश्वजीत डे (सुप्रा) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर विचार करने के बाद, न्यायालय ने इस संदर्भ का उत्तर इस प्रकार दिया-
-एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के तहत आपराधिक मामले के निपटान तक अंतरिम अवधि में मादक दवा या मनोदैहिक पदार्थ के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले किसी भी जब्त वाहन को वापस करने के लिए कोई विशिष्ट रोक/प्रतिबंध नहीं है।
-एनडीपीएस एक्ट के तहत किसी विशिष्ट प्रतिबंध के अभाव में तथा एनडीपीएस एक्ट की धारा 51 के मद्देनजर न्यायालय आपराधिक मामले में अंतिम निर्णय आने तक जब्त वाहन को छोड़ने के लिए सीआरपीसी की धारा 451 तथा 457 के तहत सामान्य शक्ति का प्रयोग कर सकता है।
-न्यायालय के पास अंतरिम अवधि में जब्त वाहन को छोड़ने का विवेकाधिकार है, लेकिन प्रत्येक मामले में तथ्यों तथा परिस्थितियों के अनुसार कानून के अनुसार शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए।
-यदि न्यायालय आपराधिक मामले के लंबित रहने के दौरान वाहन को छोड़ने के लिए अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करने का निर्णय लेता है, तो मुकदमे के दौरान उसकी पहचान तथा पेशी सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त शर्तें लगाई जानी चाहिए, साथ ही मुकदमे के समापन तक उसकी बिक्री तथा/या हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए तथा ऐसे वाहन को पेश करने के लिए विशिष्ट वचनबद्धता प्रस्तुत की जानी चाहिए।
केस टाइटलः रवींद्र कुमार बेहरा बनाम ओडिशा राज्य
केस नंबर: CRLREV No. 503 of 2022 & batch

