मोटर दुर्घटना दावों के मामलों का अंतर-जिला ट्रांसफर संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत होगा, सीपीसी के तहत नहीं: उड़ीसा हाईकोर्ट

Shahadat

2 Sep 2024 9:52 AM GMT

  • मोटर दुर्घटना दावों के मामलों का अंतर-जिला ट्रांसफर संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत होगा, सीपीसी के तहत नहीं: उड़ीसा हाईकोर्ट

    उड़ीसा हाईकोर्ट ने माना कि मोटर दुर्घटना दावों के मामलों को ट्रिब्यूनल से दूसरे ट्रिब्यूनल में अंतर-जिला ट्रांसफर के लिए आवेदन संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत किया जा सकता है, न कि सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) के प्रावधानों के तहत।

    जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की एकल पीठ ने प्रासंगिक वैधानिक प्रावधानों और उदाहरणों की जांच करते हुए कहा -

    “पीड़ित पक्ष को MV Act के तहत दायर दावों के मामलों के अंतर-जिला ट्रांसफर की मांग करते हुए संबंधित जिला जज के समक्ष जाना होगा और अंतर-जिला ट्रांसफर के लिए पीड़ित पक्ष को भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत रिट कोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा। यह न्यायालय इस बात पर भी विचार करता है कि अनुच्छेद 227 के तहत वर्तमान रिट याचिका सुनवाई योग्य है। याचिकाकर्ताओं ने दावा मामले के अंतर-जिला ट्रांसफर के लिए रिट कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।”

    तथ्यात्मक पृष्ठभूमि

    मृतक शंभू प्रसाद त्रिपाठी की मृत्यु 06.08.2021 को ट्रक से जुड़ी मोटर वाहन दुर्घटना के कारण हुई। 24.08.2021 को याचिकाकर्ताओं, जो मृतक की पत्नी और बच्चे हैं, उन्होंने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 166 के तहत 1 एमएसीटी, कटक के समक्ष आवेदन दायर किया, जिसमें मालिक के साथ-साथ आपत्तिजनक वाहन के बीमाकर्ता से 80,00,000/- रुपये के मुआवजे का दावा किया गया।

    दावा आवेदन दायर करने के बाद याचिकाकर्ताओं के संज्ञान में आया कि मृतक की विवाहित बेटी और उसकी पूर्व-मृत पत्नी से वयस्क बेटे ने याचिकाकर्ताओं को विरोधी पक्ष के रूप में शामिल किए बिना 5वें एमएसीटी, खोरधा के समक्ष मुआवजे के रूप में 40,00,000/- रुपये का दावा करते हुए अलग मोटर दुर्घटना दावा मामला दायर किया।

    बाद में आवेदन दाखिल करने के बारे में पता चलने के बाद प्रथम एमएसीटी, कटक ने 5वें एमएसीटी, खोरधा से रिपोर्ट मांगी और 15.04.2024 को रिपोर्ट प्राप्त की। हालांकि, दोनों मामलों को टैग करने के लिए आदेश पारित किए बिना एमएसीटी, कटक ने मामला स्थगित कर दिया। इसलिए याचिकाकर्ताओं ने रिट क्षेत्राधिकार के तहत हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और 5वें एमएसीटी, खोरधा के समक्ष लंबित आवेदन को प्रथम एमएसीटी, कटक के समक्ष लंबित आवेदन के साथ टैग करने की मांग की।

    पक्षकारों की दलीलें बीमा कंपनी की ओर से पेश हुए एडवोकेट पी.के. महाली ने तकनीकी मुद्दा उठाया, जिसके तहत उन्होंने तर्क दिया कि संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत रिट याचिका MV Act के तहत कार्यवाही के अंतर-राज्य ट्रांसफर के लिए बनाए रखने योग्य नहीं है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि याचिकाकर्ता को CPC की धारा 24 के तहत आवेदन करना चाहिए था। अपने पक्ष को पुष्ट करने के लिए उन्होंने कहलों बनाम के. परमशिवम और नेहा अरुण जुगादार एवं अन्य बनाम कुमारी पलक दीवान जी में सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का हवाला दिया।

    इसके विपरीत, याचिकाकर्ताओं की ओर से यह बताया गया कि उपरोक्त मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने यह प्रश्न तय नहीं किया कि क्या दावा न्यायाधिकरण CPC की धारा 24 के लागू होने के उद्देश्य से हाईकोर्ट के अधीनस्थ न्यायालय है।

    शंकर लाल जायसवाल बनाम आशा देवी एवं अन्य में इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्णय जिसमें यह माना गया कि मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधान के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना द्वारा दावा न्यायाधिकरण बनाया गया, यह नहीं कहा जा सकता कि ऐसा न्यायाधिकरण CPC की धारा 24 के अर्थ में हाईकोर्ट के अधीनस्थ न्यायालय है।

    इसके अलावा, उन्होंने ओडिशा मोटर वाहन (दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण) नियम, 2019 के नियम 12 का उल्लेख किया, जो संबंधित जिले के जिला जज को अधिनियम के तहत दावे के लिए आवेदन को दावा न्यायाधिकरण की फाइल से उसी जिले के किसी अन्य दावा न्यायाधिकरण में ट्रांसफर करने का अधिकार देता है। इसी तरह यह हाईकोर्ट को जिले के दावा न्यायाधिकरण की फाइल से दावा आवेदन को जिले के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र से परे किसी अन्य दावा न्यायाधिकरण में ट्रांसफर करने का अधिकार देता है।

    न्यायालय की टिप्पणियां

    न्यायालय ने सरत कुमार मोहराना बनाम एम. राजशेखर रेड्डी एवं अन्य में अपने स्वयं के निर्णय का हवाला दिया, जिसमें यह माना गया कि MV Act के तहत कार्यवाही के हस्तांतरण के लिए CPC की धारा 24 के तहत आवेदन स्वीकार्य नहीं है और संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत उचित उपाय होगा।

    2019 के नियमों के नियम 12 और सरत कुमार मोहराना (सुप्रा) और शंकर लाल जायसवाल (सुप्रा) के निर्णयों को ध्यान में रखते हुए जस्टिस मिश्रा का विचार था,

    “इस न्यायालय का विचार है कि CPC की धारा 24 दावा न्यायाधिकरण से दूसरे दावा न्यायाधिकरण में फ़ाइल के ट्रांसफर के लिए लागू नहीं है। पीड़ित पक्ष को MV Act के तहत दायर दावा मामलों के अंतर-जिला हस्तांतरण की मांग करते हुए संबंधित जिला जज के समक्ष जाना होगा। अधिनियम और अंतर-जिला ट्रांसफर के लिए पीड़ित पक्ष को भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत रिट कोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा।

    परिणामस्वरूप, न्यायालय ने माना कि याचिकाकर्ताओं ने दावों के मामले के ट्रांसफर के लिए संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत सही तरीके से संपर्क किया है। तदनुसार, इसने 5वें एमएसीटी, खोरधा को संबंधित केस फाइल को 1 एमएसीटी, कटक में ट्रांसफर करने का निर्देश दिया और दोनों मामलों को समान सुनवाई के लिए टैग करने का आदेश दिया।

    केस टाइटल: गुलसन बीबी और अन्य बनाम स्वप्न कुमार घोस और अन्य।

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