भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 54 के तहत निष्पादन न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील स्वीकार्य नहीं: त्रिपुरा हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

27 Jun 2024 10:01 AM GMT

  • भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 54 के तहत निष्पादन न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील स्वीकार्य नहीं: त्रिपुरा हाईकोर्ट

    त्रिपुरा हाईकोर्ट ने पाया है कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 (एलए एक्ट) की धारा 54 के तहत निष्पादन न्यायालय के आदेशों के विरुद्ध अपील स्वीकार्य नहीं है, बल्कि केवल निर्णय/पुरस्कारों के विरुद्ध अपील स्वीकार्य है।

    जस्टिस विश्वजीत पालित यूनियन ऑफ इंडिया/अपीलकर्ता द्वारा एलए अधिनियम की धारा 54 के तहत दायर अपील पर विचार कर रहे थे। निष्पादन न्यायालय द्वारा भूमि अधिग्रहण मामले में निष्पादन चरण के दौरान अपीलकर्ता का नाम शामिल किया गया था। त्रिपुरा हाईकोर्ट में एक अपील में, न्यायालय ने अपीलकर्ता की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि निष्पादन न्यायालय के समक्ष कानून में स्वीकार्य आपत्तियां या कारण बताओ दाखिल करना अपीलकर्ता पर निर्भर है।

    अपीलकर्ता ने निष्पादन न्यायालय के समक्ष आपत्तियां दायर कीं। लेकिन 25.01.2024 के आदेश द्वारा, निष्पादन न्यायालय ने अपीलकर्ता की आपत्ति को अस्वीकार कर दिया। अपीलकर्ता ने निष्पादन न्यायालय के इस आदेश को हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी।

    हाईकोर्ट ने पाया कि वर्तमान अपीलकर्ता निष्पादन न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ था तथा उसने आवश्यक राशि का भुगतान करने के लिए समय मांगा था, जिसे निष्पादन न्यायालय ने स्वीकार कर लिया था। लेकिन अपीलकर्ता ने बिना कोई भुगतान किए निष्पादन कार्यवाही से अपना नाम हटाने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसे भी न्यायालय ने स्वीकार नहीं किया।

    हाईकोर्ट ने कहा कि एल.ए. एक्ट की धारा 54 के तहत अपील केवल निर्णय/पुरस्कार के विरुद्ध ही दायर की जा सकती है, किसी विशेष आदेश के विरुद्ध नहीं। इसलिए अपीलकर्ता दिनांक 25.01.2024 के आदेश को चुनौती नहीं दे सकता, क्योंकि यह निर्णय/पुरस्कार नहीं था।

    कोर्ट ने कहा,

    “चूंकि विधायी आदेश बहुत स्पष्ट है कि किसी भी निष्पादन कार्यवाही के आदेश के विरुद्ध, कोई अपील करने की कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए मुझे एल.ए. एक्ट की धारा 54 का हवाला देते हुए हाईकोर्ट के समक्ष अपीलकर्ता द्वारा की गई वर्तमान अपील पर विचार करने की कोई गुंजाइश नहीं दिखती”।

    इस प्रकार न्यायालय ने एल.ए. एक्ट की धारा 54 के तहत बनाए न रखे जाने के कारण अपील को खारिज कर दिया।

    केस टाइटल: यूनियन ऑफ इंडिया बनाम अनिल प्लांटेशन प्राइवेट लिमिटेड और अन्य, , L.A. App. No.33 of 2024

    साइटेशन: 2024 लाइवलॉ (Tipura) 6

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