केवल अभद्र भाषा का प्रयोग अपने आप में IPC की धारा 504 के तहत जानबूझकर अपमान नहीं: कर्नाटक हाईकोर्ट26 May 2025 3:45 PM IST
केवल शिकायतकर्ता को गाली देना धारा 504 आईपीसी के तहत अपराध नहीं, उसे सार्वजनिक शांति भंग करने के लिए उकसाना जरूरी: बॉम्बे हाईकोर्ट20 Oct 2021 8:22 PM IST