केवल अभद्र भाषा का प्रयोग अपने आप में IPC की धारा 504 के तहत जानबूझकर अपमान नहीं: कर्नाटक हाईकोर्ट

Amir Ahmad

26 May 2025 3:45 PM IST

  • केवल अभद्र भाषा का प्रयोग अपने आप में IPC की धारा 504 के तहत जानबूझकर अपमान नहीं: कर्नाटक हाईकोर्ट

    कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में मामला खारिज कर दिया, जिसमें आरोपी पर पुलिस को अपशब्द कहने और हमला करने की कोशिश करने का आरोप था। यह घटना उस समय हुई थी, जब पुलिस आरोपी को एक अन्य मामले में गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही थी। आरोप था कि आरोपी ने पुलिस के कार्य में बाधा उत्पन्न की।

    जस्टिस मोहम्मद नवाज की एकल पीठ ने अनुमंडला राजेश रेड्डी द्वारा दायर याचिका स्वीकार करते हुए उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 353 (लोक सेवक के कार्य में बाधा डालना) और धारा 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान) के तहत दर्ज आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी।

    अदालत ने कहा,

    "शिकायत में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि आरोपी ने किस प्रकार की अपशब्द भाषा का प्रयोग किया। आरोप अस्पष्ट हैं। साथ ही केवल गाली देना अपने आप में IPC की धारा 504 के तहत अपराध को आकर्षित नहीं करता।"

    पुलिस का दावा था कि 4 नवंबर 2020 को चन्नपटना ईस्ट पुलिस स्टेशन के PSI और उनकी टीम आरोपी को मामला क्र. 102/2020 में गिरफ्तार करने गई। उस दौरान आरोपी ने उन्हें गंदी भाषा में गाली दी और उन पर हमला करने की कोशिश की, जिससे वे अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर सके। इसके बाद FIR क्र. 103/2020 दर्ज की गई, जिसमें आरोपी पर IPC की धारा 353 और 504 के तहत मामला दर्ज किया गया।

    खंडपीठ ने शिकायत का अवलोकन करते हुए पाया कि केवल सामान्य रूप से यह कहा गया कि आरोपी ने गाली दी और हमला करने की कोशिश की लेकिन यह नहीं बताया गया कि उसने कौन से विशेष शब्द कहे या किस प्रकार की आपराधिक शक्ति का प्रयोग किया।

    अदालत ने यह भी कहा,

    "यह अभियोजन पक्ष का मामला नहीं है कि आरोपी ने हमला करके भागने की कोशिश की या पुलिस को कोई चोट पहुंचाई।"

    याचिका स्वीकार करते हुए न्यायालय ने कहा,

    "रिकॉर्ड में उपलब्ध समग्र सामग्री का परीक्षण करने के बाद यह अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि शिकायत में किए गए आरोप यदि अपनी पूरी सच्चाई में माने भी जाएं तो भी यह आरोपित अपराध की आवश्यक शर्तों को पूरा नहीं करते। अतः याचिका स्वीकार की जाती है।"

    केस टाइटल: Anumandala Rajesh Reddy बनाम कर्नाटक राज्य

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