केवल शिकायतकर्ता को गाली देना धारा 504 आईपीसी के तहत अपराध नहीं, उसे सार्वजनिक शांति भंग करने के लिए उकसाना जरूरी: बॉम्बे हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

20 Oct 2021 2:52 PM GMT

  • बॉम्बे हाईकोर्ट, मुंबई

    बॉम्बे हाईकोर्ट

    बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने एक फैसले में कहा है कि केवल यह आरोप कि आरोपी ने शिकायतकर्ता को गाली दी है, आईपीसी की धारा 504 के तहत अपराध की सामग्री को संतुष्ट नहीं करता है। धारा 504 'शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान' की बात करती है।

    जस्टिस रोहित बी देव की खंडपीठ ने कहा कि वर्तमान मामले में रिकॉर्ड की गई सामग्री आईपीसी की धारा 504 के अवयवों का खुलासा नहीं करती है और उन्होंने इस प्रावधान के तहत प्रक्रिया जारी करने के आदेश को रद्द कर दिया।

    इस संबंध में कोर्ट ने दोहराया कि "मामले में सामग्री हैं (i) जानबूझकर अपमान (ii) किसी व्यक्ति को उकसाना, इस इरादे से या यह जानते हुए कि यह संभावना है कि इस तरह के उकसावे से वह सार्वजनिक शांति भंग कर देगा, या कोई अन्य अपराध करेगा।"

    हालांकि मामले को देखते हुए न्यायालय ने आईपीसी की धारा 506 के तहत प्रक्रिया जारी करने की पुष्टि की। धारा 506 'आपराधिक धमकी के लिए सजा' की बात करती है।

    संक्षेप में मामला

    इस मामले में शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि आरोपी शिकायतकर्ता को एक निश्चित जमीन देने के लिए धमका रहा था और परेशान कर रहा था, जिस पर उसका मालिकाना हक था। इसलिए शिकायतकर्ता ने पुलिस को इसकी सूचना दी जिसके बाद मजिस्ट्रेट की अदालत ने आईपीसी की धारा 504 और 506 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए प्रक्रिया जारी करने का आदेश दिया।

    आरोपी (आवेदक) ने प्रक्रिया जारी करने के इस आदेश को सत्र न्यायालय में चुनौती दी, जिसे खारिज कर दिया गया। इसके बाद आरोपी ने बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

    बहस

    आरोपी के वकील ने प्रस्तुत किया कि मजिस्ट्रेट ने प्रक्रिया जारी करने में गलती की क्योंकि कोई जांच नहीं की गई थी और न्यायिक विवेक का कोई उपयोग नहीं किया गया था। उन्होंने आगे कहा कि भले ही प्रक्रिया जारी करने के आदेश में कोई कारण बताने की आवश्यकता नहीं है, इस मामले में रिकॉर्ड पर सामग्री आईपीसी की धारा 504 और 506 के तहत अपराधों के होने का अनुमान लगाने के लिए अपर्याप्त है। उन्होंने विक्रम जौहर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य पर भरोसा किया। [आपराधिक अपील 759/2019 (एसएलपी (सीआरआई।) 4820/2017 से उत्पन्न)]।

    शिकायतकर्ता के वकील ने ‌डिप्टी चीफ कंट्रोलर ऑफ इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स बनाम रोशनलाल अग्रवाल और अन्य [(2003)4 एससीसी 131] यह प्रस्तुत करने के लिए कि प्रक्रिया के आदेश जारी करने के लिए एक तर्कसंगत आदेश आवश्यक नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया।

    न्यायालयों का अवलोकन

    न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि वर्तमान मामले में धारा 504 के अवयवों का खुलासा नहीं किया गया है और निम्नलिखित का अवलोकन किया, "बिना शब्दों का इस्तेमाल किए आरोप लगाया जाता है कि आरोपी ने शिकायतकर्ता को गाली दी थी। इस तरह के आरोप आईपीसी की धारा 504 के तहत दंडनीय अपराध की सामग्री को संतुष्ट नहीं करते हैं, और उस हद तक विद्वान मजिस्ट्रेट ने प्रक्रिया जारी करने में स्पष्ट रूप से गलती की है।"

    हालांकि अदालत ने धारा 506 आईपीसी (आपराधिक धमकी) के संबंध में प्रक्रिया जारी करने में गलती नहीं पाई क्योंकि यह विशेष रूप से आरोप लगाया गया था कि शिकायतकर्ता को धमकी दी गई थी कि अगर उसने जमीन नहीं दी तो उसे मार दिया जाएगा।

    "शिकायत और सत्यापन बयान में व्यक्ति को चोट पहुंचाने का आरोप लगाया गया है। यह विशेष रूप से आरोप लगाया गया है कि शिकायतकर्ता को आरोपी को जमीन देने के लिए मजबूर करने के लिए धमकी जारी की गई थी। संक्षेप में, आरोप यह है कि शिकायतकर्ता को ऐसा कोई भी कार्य करने के लिए जान से मारने की धमकी जारी की गई थी जिसे करने के लिए वह कानूनी रूप से बाध्य नहीं है। मैं संतुष्ट हूं कि आईपीसी की धारा 506 के तहत दंडनीय अपराध के लिए प्रक्रिया जारी करने के आदेश में कोई गलती नहीं पाई जा सकती है।"

    प्रक्रिया का आदेश जारी करते समय एक मजिस्ट्रेट द्वारा कारणों को बताने और न्यायिक विवेक के प्रयोग की आवश्यकता के सवाल के संबंध में, न्यायालय ने कहा कि प्रक्रिया जारी करने का आदेश कारणों की अनुपस्थिति के कारण कमजोर नहीं होता है।

    न्यायालय ने कहा, "हालांकि यह एक तुच्छ कानून है कि किसी व्यक्ति को आपराधिक अभियोजन का सामना करने के लिए बुलाना एक गंभीर मामला है और प्रक्रिया जारी करने से पहले न्यायिक विवेक को रिकॉर्ड पर लागू किया जाना चाहिए, न्यायिक विवेक के प्रयोग का अनुमान लगाया जा सकता है और माना जा सकता है कि रिकॉर्ड पर सामग्री, जैसा कि शिकायत से देखा जा सकता है और जांच के लिए मामला बनाने के लिए सत्यापन विवरण पर्याप्त है।"

    केस शीर्षक: सुभाष मिश्रीलाल जैन बनाम लक्ष्मण कोंडीबा असवार

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