सभी राज्य प्रतिष्ठानों को आधिकारिक दस्तावेजों में ट्रांसजेंडर व्यक्ति का नया नाम और लिंग दर्ज करना अनिवार्य: मणिपुर हाईकोर्ट20 Aug 2025 2:16 PM IST