लिखित बयान में वाद का पैरा-वार उत्तर होना चाहिए; जब तक विशेष रूप से इनकार न किया जाए, आरोप स्वीकार किए जाने योग्य माने जाएंगे: सुप्रीम कोर्ट

Shahadat

5 March 2024 10:30 AM GMT

  • लिखित बयान में वाद का पैरा-वार उत्तर होना चाहिए; जब तक विशेष रूप से इनकार न किया जाए, आरोप स्वीकार किए जाने योग्य माने जाएंगे: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (4 मार्च) को कहा कि वादी द्वारा किए गए दावे के खिलाफ पैरावाइज जवाब देने में प्रतिवादी की विफलता को वादी में लगाए गए आरोपों को प्रतिवादी के खिलाफ स्वीकार किया जाएगा।

    जस्टिस सी.टी. रविकुमार एवं जस्टिस राजेश बिंदल की खंडपीठ ने कहा,

    “आदेश VIII नियम 3 और 5 सीपीसी स्पष्ट रूप से वादी में दलीलों की विशिष्ट स्वीकृति और खंडन का प्रावधान करता है। सामान्य या टाल-मटोल से इनकार को पर्याप्त नहीं माना जाता। सीपीसी के आदेश VIII नियम 5 के प्रावधान में यह प्रावधान है कि भले ही स्वीकृत तथ्यों को स्वीकार नहीं किया गया हो, फिर भी न्यायालय अपने विवेक से उन तथ्यों को साबित करने की मांग कर सकता है। यह सामान्य नियम का अपवाद है। सामान्य नियम यह है कि स्वीकार किए गए तथ्यों को साबित करने की आवश्यकता नहीं है।''

    यह पता लगाने के बाद कि वादपत्र के विभिन्न पैराग्राफों में आरोप के संदर्भ में अपीलकर्ता/प्रतिवादी द्वारा कोई विशिष्ट स्वीकारोक्ति या खंडन नहीं किया गया, जस्टिस राजेश बिंदल द्वारा लिखे गए फैसले में कहा गया कि वादपत्र के पैरा-वार उत्तर के अभाव में यह अदालत के लिए यह पता लगाने के लिए खोजी जांच बन जाती है कि दायर किए गए लिखित बयान में वादपत्र के कुछ पैराग्राफ में कौन सी पंक्ति या तो स्वीकार की गई, या अस्वीकार की गई।

    मामले की पृष्ठभूमि

    वादी/प्रतिवादी ने अपीलकर्ता/प्रतिवादी के खिलाफ ट्रायल कोर्ट के समक्ष घोषणा और निषेधाज्ञा की मांग करते हुए मुकदमा दायर किया। वादी ने तर्क दिया कि मुकदमे की संपत्ति उसे पंजीकृत 'वसीयत' के माध्यम से दी जा रही थी, इसलिए प्रतिवादी को संपत्ति पर स्वामित्व का दावा करने का कोई अधिकार नहीं है।

    हालांकि, प्रतिवादी ने दावा किया कि 'वसीयत' का वसीयतकर्ता वसीयत की सामग्री को समझने के लिए अच्छी स्वास्थ्य स्थिति में नहीं है, इसलिए मुकदमे की संपत्ति पर वादी का दावा टिक नहीं सका।

    इसके अलावा, अपीलकर्ताओं/प्रतिवादी द्वारा दायर लिखित बयान में प्रतिवादी/वादी द्वारा किए गए दावे का कोई विशेष खंडन नहीं किया गया और न ही अपीलकर्ताओं/प्रतिवादी द्वारा वादी में लगाए गए आरोपों का पैरावाइज उत्तर दिया गया।

    ट्रायल कोर्ट ने प्रतिवादी/वादी के पक्ष में मुकदमे का फैसला सुनाया। हालांकि, प्रथम अपीलीय अदालत ने अपीलकर्ता/प्रतिवादी के पक्ष में फैसला सुनाया।

    अपीलकर्ता द्वारा की गई दूसरी अपील पर हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के निष्कर्ष की पुष्टि की।

    यह हाईकोर्ट के निर्णय के विरुद्ध है कि अपीलकर्ता/प्रतिवादी ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सिविल अपील दायर की।

    केस टाइटल: थंगम और अन्य बनाम नवमणि अम्मल, सिविल अपील नंबर 2011 का 8935

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