सुप्रीम कोर्ट ने ED की रात भर की पूछताछ पर नाराजगी जताई; 'अक्षम्य' बताया

Shahadat

22 Oct 2024 9:14 AM IST

  • सुप्रीम कोर्ट ने ED की रात भर की पूछताछ पर नाराजगी जताई; अक्षम्य बताया

    सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (21 अक्टूबर) को छत्तीसगढ़ में कथित शराब घोटाले के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा से पूछताछ के तरीके पर सवाल उठाया।

    जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ टुटेजा द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्होंने राज्य में कथित शराब घोटाले के संबंध में उनके खिलाफ भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों को रद्द करने से छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के इनकार को चुनौती दी थी।

    जस्टिस ओक ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों की तुलना तुच्छ मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों से की, जिसमें कहा गया कि अदालतें PMLA के तहत मामलों के लिए वही दृष्टिकोण अपनाएंगी, जैसा वे क्रूरता के मामलों के लिए अपनाती हैं, जिसमें धारा 498ए का दुरुपयोग किया जाता है।

    जस्टिस ओक ने कहा,

    “हास्यास्पद तरीके से कहें तो हम हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आपराधिक पक्ष के मामले में बहुत अनुभवी हैं। जब हम 498ए के तहत याचिकाओं को रद्द करने से निपटते हैं तो अदालत का दृष्टिकोण क्या होता है? यह दृष्टिकोण इसलिए है, क्योंकि हमारे अनुभव के अनुसार, हमें लगता है कि यह ऐसा प्रावधान है, जिसका कई मौकों पर पूरी तरह से दुरुपयोग किया जाता है। अब अगर PMLA जैसे अधिनियम को इस तरह से लागू किया जा रहा है तो अब अदालतों का दृष्टिकोण यही होगा, अगर आप इस तरह से अधिनियम को लागू करते हैं। हम आपको बता रहे हैं, आखिरकार जज भी इंसान हैं। वे हर दिन देखते हैं कि PMLA को किस तरह से लागू किया जा रहा है।”

    कार्यवाही के दौरान, जस्टिस ओक ने उल्लेख किया कि टुटेजा को 20 अप्रैल, 2024 को दोपहर 12:00 बजे ED ने तलब किया, जबकि वह पहले से ही एसीबी कार्यालय में पूछताछ के लिए मौजूद थे। ED ने शाम 5:30 बजे दूसरा समन जारी किया, जिसके बाद टुटेजा से पूरी रात पूछताछ की गई।

    “एसीबी के अधिकारी उनके साथ ED क्यों जाएं? कृपया हमें यह प्रक्रिया समझाएं। वह एसीबी कार्यालय में हैं, ED दोपहर 12:00 बजे और फिर शाम 5:30 बजे समन जारी करता है। इतनी जल्दी क्या है? यह किस तरह की प्रथा है? पूरी रात व्यक्ति से पूछताछ की जाती है। यह अक्षम्य है।''

    जस्टिस ओक ने गिरफ्तारी के तरीके पर चिंता व्यक्त की, उन्होंने पूछा कि एसीबी अधिकारी टुटेजा के साथ ED कार्यालय क्यों गए और बार-बार समन जारी करने के पीछे की जल्दबाजी पर सवाल उठाया।

    ''ऐसा आतंकवाद या आईपीसी के तहत गंभीर अपराधों में नहीं होता है।''

    एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कार्रवाई का बचाव करते हुए कहा कि टुटेजा स्वेच्छा से आए थे और इसमें कोई यातना या शारीरिक दबाव शामिल नहीं था।

    हालांकि, जस्टिस ओका इससे सहमत नहीं थे।

    उन्होंने कहा,

    ''हम चाहते हैं कि जिस समय समन जारी किया गया, जिस समय समन तामील किया गया, वह जानकारी का स्रोत क्या है कि वह एसीबी कार्यालय में थे। हम अधिकारियों से जवाब तलब करेंगे। और अगर आपको पता था कि एसीबी कार्यालय में उनसे पूछताछ की जा रही है तो 12:30 का समय क्यों दिया गया? जब आपको पता था कि एसीबी उनसे पूछताछ कर रही है तो दो बार समन जारी करने की क्या जल्दी थी?''

    जस्टिस ओक ने एएसजी को शुक्रवार तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया, जिसमें समन की समयसीमा और ED तथा एसीबी अधिकारियों की कार्रवाई के पीछे के कारणों को स्पष्ट किया गया हो।

    “कृपया हमें बताएं कि यदि व्यक्ति से एसीबी कार्यालय में पूछताछ की जा रही है तो उसे तुरंत ED कार्यालय में आने के लिए समन क्यों जारी किया गया। ऐसा नहीं किया गया। शुक्रवार तक बेहतर हलफनामा दाखिल करें। हम चाहते हैं कि यह सब स्पष्ट किया जाए, अन्यथा हमें इस बारे में कुछ कहना होगा। हमें अपनाई गई ऐसी प्रथाओं पर कड़ी कार्रवाई करनी होगी।”

    एएसजी राजू ने स्वीकार किया कि हालांकि अधिकारी ने समन जारी करने में "अति उत्साही" रवैया अपनाया हो सकता है, लेकिन इसमें शामिल आर्थिक अपराधों की गंभीरता को देखते हुए मामले को रद्द नहीं किया जाना चाहिए।

    पीठ ने अपना प्रथम दृष्टया दृष्टिकोण दर्ज किया, जिसमें एएसजी को स्पष्टीकरण हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया गया, जिसमें बताया गया हो कि किस तरह से समन जारी किया गया और टुटेजा को ED कार्यालय कैसे ले जाया गया। अदालत ने याचिका के अंतिम निपटान के लिए अगली सुनवाई 5 नवंबर, 2024 को निर्धारित की।

    छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 20 अगस्त, 2024 को टुटेजा की उनके खिलाफ मामलों को रद्द करने की याचिका को खारिज कर दिया था। टुटेजा छत्तीसगढ़ शराब नीति घोटाले के आरोपियों में से एक हैं, जिसमें कथित तौर पर शराब वितरण में हेराफेरी और डिस्टिलरी से अवैध कमीशन वसूलने का आरोप है। उन्हें 2020 में अग्रिम जमानत दी गई।

    प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत संबंधित धन शोधन अपराधों की जांच भी शुरू की। अनिल टुटेजा और वर्तमान रायपुर महापौर के भाई अनवर ढेबर दोनों ने अपने खिलाफ आरोपों को चुनौती देते हुए याचिका दायर की है। टुटेजा के साथ ढेबर के मामले की भी सुनवाई होनी है।

    केस टाइटल- अनिल टुटेजा बनाम भारत संघ

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