उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बलात्कार के आरोपी को नोटिस और हिंसा की निंदा की, कहा, 'सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकते, पहलगाम हमले की पीड़िता की पत्नी का बयान पढ़ें'
Praveen Mishra
2 May 2025 8:41 PM IST

सुप्रीम कोर्ट के नवंबर 2024 के आदेश के उल्लंघन में POCSO मामले में एक 73 वर्षीय आरोपी को विध्वंस नोटिस जारी करने पर गंभीरता से ध्यान देते हुए, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने आज नगर निगम के अधिकारियों को फटकार लगाई।
अदालत ने जिला प्रशासन और एसएसपी पीएस मीणा को बाजार क्षेत्र में दुकानों और रेस्तरां की तोड़फोड़ को रोकने में विफल रहने के लिए फटकार लगाई, जहां आरोपी मोहम्मद उस्मान का कार्यालय स्थित है।
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, कथित बलात्कार की घटना सामने आने के बाद गुरुवार को 'सांप्रदायिक' हिंसा और तोड़फोड़ हुई और कुछ प्रदर्शनकारी आरोपियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की मांग करते हुए सड़कों पर उतर आए।
इसके बाद, आरोपी की पत्नी ने अपने निवास क्षेत्र में चल रही 'सांप्रदायिक' हिंसा के बीच पुलिस सुरक्षा का दावा करते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया और साथ ही अपने पति को जारी अतिक्रमण सह विध्वंस नोटिस में प्रदान की गई तीन दिन की समय सीमा को चुनौती दी।
चीफ़ जस्टिस जी नरेंद्र और जस्टिस रवींद्र मैथानी की खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ध्यान नहीं देने के लिए नगर परिषद पर सवाल उठाया और कहा कि वह घटनाओं की पूरी श्रृंखला से 'परेशान' है।
खंडपीठ ने कहा, ''हमें बताइए कि हमें आपके खिलाफ स्वत: संज्ञान लेते हुए अवमानना की पहल क्यों नहीं करनी चाहिए?... सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार के सभी मुद्दों पर विचार किया है, विशेष रूप से इस बैकाउंड में और आप सभी इस तरह उपद्रव करते हैं, यह क्या है?... हम अवमानना को गंभीरता से लेंगे। आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकते
संदर्भ के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल नवंबर में 'बुलडोजर जस्टिस' की प्रवृत्ति के खिलाफ एक कड़ा संदेश देते हुए कहा था कि कार्यपालिका केवल इस आधार पर व्यक्तियों के घरों/संपत्तियों को ध्वस्त नहीं कर सकती है कि वे किसी अपराध में आरोपी हैं या दोषी हैं.
इस मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने प्रदान किया था कि स्थानीय नगरपालिका कानूनों में प्रदान किए गए समय के अनुसार या सेवा की तारीख से 15 दिनों के भीतर, जो भी बाद में हो, पूर्व कारण बताओ नोटिस के बिना कोई विध्वंस नहीं किया जाना चाहिए।
गौरतलब है कि उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पूरे मामले से जुड़े सांप्रदायिक कोण का सीधे तौर पर उल्लेख नहीं किया था, लेकिन पीठ ने प्रशासन के वकील को भावुक होने से बचने और कानून के अनुसार सख्ती से काम करने की सलाह दी।
दिलचस्प बात यह है कि अदालत ने अपनी मौखिक टिप्पणियों में, पहलगाम आतंकी हमले की पीड़ित नौसेना अधिकारी विनय नरवाल की पत्नी के सटीक शब्दों को उद्धृत किए बिना, वकील से उनके बयान को देखने के लिए कहा।
उन्होंने कहा, 'क्या कोई टाइम्स ऑफ इंडिया (अखबार) तक पहुंच सकता है, उस मारे गए नौसेना अधिकारी की पत्नी, कृपया उसका बयान पढ़ें, कृपया उस कथन को पढ़िए, नौसेना अधिकारी, जो मारा गया था, देखिए जनता भावुक हो सकती है, क्या प्रशासन भावुक हो सकता है?"
जम्मू-कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए 20 पर्यटकों में से एक नेवी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी नरवाल ने गुरुवार को कहा था कि उनके परिवार ने आतंकी हमले के बाद मुसलमानों और कश्मीरियों के खिलाफ नफरत को मंजूरी नहीं दी थी और वे केवल 'शांति' चाहते थे.
अदालत की चिंताओं का जवाब देते हुए, नगर प्राधिकरण के वकील ने शुरू में नोटिस जारी करने के लिए बिना शर्त माफी मांगी।
उन्होने कहा, "तुरंत, सभी नोटिस वापस ले लिए जाएंगे, हम केवल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार आगे बढ़ सकते हैं",
मामले की अगली सुनवाई 6 मई को होगी।
यह ध्यान दिया जा सकता है कि हाईकोर्ट के समक्ष अपने याचिकाकर्ता में, आरोपी की पत्नी ने प्रस्तुत किया है कि उसके घर से संबंधित सभी रिकॉर्ड और औपचारिकताओं का प्रबंधन उसके पति द्वारा किया जाता है, जो वर्तमान में जेल में है और परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता के लिए नगर निगम द्वारा नोटिस में निर्धारित तीन दिन की अवधि के भीतर जवाब प्रस्तुत करना संभव नहीं है।
अपनी याचिका में उन्होंने यह भी दावा किया है कि उनके परिवार के खिलाफ चल रही 'सांप्रदायिक' धमकियां और हिंसा, वे सभी लगातार खतरे में हैं।