कस्टोडियल डेथ केस: 4 पुलिसकर्मियों के बरी होने के खिलाफ CBI की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस
Praveen Mishra
17 April 2026 5:35 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने 2005 के उदयकुमार कस्टोडियल डेथ मामले में Central Bureau of Investigation (CBI) की याचिका पर नोटिस जारी किया है। यह याचिका Kerala High Court के उस फैसले को चुनौती देती है, जिसमें सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया था।
जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने मामले में चार पूर्व पुलिसकर्मियों—जिथा कुमार के., टी. अजीत कुमार, ई.के. साबू और टी.के. हरिदास—को नोटिस जारी करते हुए 19 मई तक जवाब मांगा है।
मामला 28 वर्षीय उदयकुमार की पुलिस हिरासत में मौत से जुड़ा है। 27 सितंबर 2005 को तिरुवनंतपुरम के श्रीकंदेश्वरम पार्क से उन्हें तड़के हिरासत में लेकर फोर्ट पुलिस स्टेशन ले जाया गया था। आरोप है कि पूछताछ के दौरान उन्हें बुरी तरह प्रताड़ित किया गया, जिससे उनकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जांघों पर गंभीर चोटों को मौत का कारण बताया गया।
अभियोजन के अनुसार, एक कांस्टेबल ने उदयकुमार को बेंच पर लिटाकर पीटा और जांघों पर पाइप से दबाव डालकर गंभीर चोटें पहुंचाईं। साथ ही, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों पर आरोप है कि उन्होंने घटना को छिपाने के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार किए और रिकॉर्ड में हेरफेर किया।
ट्रायल कोर्ट ने मुख्य आरोपियों को दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई थी, जबकि अन्य अधिकारियों को साजिश के आरोप में दोषी पाया गया था। हालांकि, Kerala High Court ने इस फैसले को पलटते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया और CBI की जांच को “दोषपूर्ण और संदिग्ध” करार दिया।
अब CBI ने हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। मामले में आगे सुनवाई 19 मई को होगी।

