सुप्रीम कोर्ट 18 दिसंबर को BNS और BNSS प्रावधानों की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा
Shahadat
3 Dec 2024 9:15 AM IST
सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) के प्रावधानों को चुनौती देने वाली रिट याचिकाओं पर अब 18 दिसंबर को व्यापक रूप से सुनवाई की जाएगी।
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ मन्नारगुडी बार एसोसिएशन और BSF के सेवानिवृत्त कमांडेंट आजाद सिंह कटारिया द्वारा दायर दो रिट याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।
पहली याचिका में BNSS के चार प्रावधानों की संवैधानिकता को चुनौती दी गई: धारा 43(3), 107, 223 और 356। याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व सीनियर एडवोकेट एस नागमुथु कर रहे हैं।
रिटायर्ड BSF कमांडेंट की याचिका में याचिकाकर्ता ने BNS की धारा 111 और 113 को चुनौती दी है - जो संगठित अपराध और आतंकवादी अधिनियम के अपराधों को पेश करती है; धारा 152, धारा 173 (3) BNSS (प्रावधान पुलिस को 3-7 साल की सजा वाली शिकायतों में प्रारंभिक जांच के आधार पर FIR दर्ज करने का अप्रतिबंधित विवेक प्रदान करता है) और धारा 187 (3) BNSS (अधिकतम 15 दिनों की पुलिस हिरासत को खत्म करता है। इस तरह पुलिस की ज्यादतियों के खिलाफ सुरक्षा उपायों और अनुच्छेद 21 के तहत एक विचाराधीन कैदी के अधिकार को खत्म करता है) और BNSS की धारा 223 शिकायत-आधारित मामलों और FIR द्वारा शुरू किए गए मामलों के बीच भेदभावपूर्ण अंतर पैदा करती है, जिससे शिकायत आधारित मामलों में आरोपी को संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा अपराध के संज्ञान से पहले सुनवाई की अनुमति मिलती है।
सीनियर एडवोकेट मेनका गुरुस्वामी ने खंडपीठ को बताया कि BNSS और भारतीय न्याय संहिता (BNS) से संबंधित प्रावधानों का विस्तृत संकलन दायर किया गया। उन्होंने कहा कि इनमें पुलिस हिरासत और प्रारंभिक जांच से संबंधित प्रावधान शामिल हैं, जिन्हें अब इस न्यायालय के 2013 के ललिता कुमारी फैसले के विपरीत अनुमति दी जा रही है।
जस्टिस कांत ने पूछा कि क्या न्यायालय के समक्ष चुनौती के लिए अन्य प्रावधान हैं तो गुरुस्वामी ने जवाब दिया कि वे BNS (पूर्व में भारतीय दंड संहिता) के मूल प्रावधानों को चुनौती दे रहे हैं, जिसमें धारा 152 (आईपीसी के तहत धारा 124ए- राजद्रोह) शामिल है। उन्होंने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता का मामला यह है कि दावों के विपरीत, राजद्रोह से संबंधित प्रावधान को फिर से शामिल किया गया।
इस पर जस्टिस कांत ने जवाब दिया कि उन निर्णयों का भी उल्लेख करना बेहतर होगा, जिनमें न्यायालय ने संबंधित प्रावधानों पर सीधे टिप्पणी नहीं की हो, लेकिन फिर भी निर्णय का प्रावधान की व्याख्या पर असर पड़ता है।
जस्टिस कांत ने कहा:
"न्यायालय द्वारा कोई अवलोकन या इस न्यायालय द्वारा कोई सिद्धांत विकसित किया जा सकता है, जो धारा 124ए से संबंधित नहीं है। लेकिन इसका नए प्रावधान पर असर हो सकता है। हम यह जानना चाहते हैं कि धारा 124ए, जब तक यह क़ानून में थी, सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसे कैसे समझा गया।"
गुरुस्वामी ने तब पूछा कि क्या BNSS के लिए भी इसी तरह के संकलन की आवश्यकता है, क्योंकि वर्तमान संकलन में स्पष्ट रूप से "सुरक्षा भाषा" की चूक को निर्दिष्ट किया गया। उदाहरण के लिए, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 में कहा गया कि पुलिस हिरासत 15 दिनों की अवधि से अधिक नहीं होनी चाहिए। हालांकि, BNSS की धारा 187 में गुरुस्वामी द्वारा बताए अनुसार "15 दिनों से अधिक पुलिस हिरासत" शब्द को छोड़ दिया गया।
इस पर जस्टिस कांत ने मौखिक टिप्पणी की:
"क्या आपको नहीं लगता कि 'अवधि से परे' एक बहुत ही जोखिम भरी भाषा है। परे, अंतहीन? आपका मतलब है कि कोई सीमा नहीं है? इसलिए हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं। परे को इस न्यायालय द्वारा न्यायिक अर्थ दिया गया। परे अंतहीन नहीं है। क्या यह सिद्धांत नए प्रावधान में परिलक्षित हुआ या अब? संशोधित संकलन दें... हमें सप्ताहांत तक चार्ट दें। हमें विस्तृत चार्ट देने में संकोच न करें।
केस टाइटल: मन्नारगुडी बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ और अन्य, डब्ल्यू.पी. (सी) नंबर 625/2024 और आज़ाद सिंह कटारिया बनाम भारत संघ डब्ल्यू.पी. (सीआरएल) नंबर 461/2024