NDPS मामले में अग्रिम जमानत दिए जाने से सुप्रीम कोर्ट हैरान
Shahadat
19 Sept 2024 1:15 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 (NDPS Act) के तहत मामले में अग्रिम जमानत दिए जाने पर आश्चर्य व्यक्त किया और पश्चिम बंगाल राज्य से कहा कि वह आरोपी को दी गई अग्रिम जमानत रद्द करने के लिए आवेदन दायर करने पर विचार करे।
जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने निर्देश दिया:
"NDPS Act मामले में अग्रिम जमानत दिया जाना बहुत गंभीर मुद्दा है। इसलिए हम राज्य को निर्देश देते हैं कि वह इस बात पर विचार करे कि क्या वह आरोपी को दी गई अग्रिम जमानत को रद्द करने के लिए आवेदन करने का प्रस्ताव रखता है।"
अधिवक्ता अभिजीत सेनगुप्ता ने जमानत पाने वाले सह-आरोपियों के साथ समानता के आधार पर आरोपी के लिए जमानत मांगी। उन्होंने पीठ को अवगत कराया कि जिन 4 आरोपियों को अग्रिम जमानत दी गई, उनके अलावा 1 अन्य आरोपी को कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा नियमित जमानत दी गई। उन्होंने न्यायालय को यह भी बताया कि आरोपी व्यक्ति लगभग 11 महीने से हिरासत में है।
जब यह बताया गया कि NDPS मामले में अग्रिम जमानत दी गई तो जस्टिस गवई ने टिप्पणी की:
"NDPS मामले में अग्रिम जमानत? वे अन्य व्यक्ति कौन हैं, जिन्हें अग्रिम जमानत दी गई है? NDPS मामले में अग्रिम जमानत दिए जाने की बात अनसुनी है।"
इस मामले में स्कूटी में आरोपी व्यक्ति के कब्जे से कथित रूप से मादक पदार्थ पाए गए। उसने अपने बयान में अन्य सह-आरोपियों का नाम लिया, जिन्हें अग्रिम जमानत दी गई।
केस टाइटल: अनारुल एसके बनाम पश्चिम बंगाल राज्य एसएलपी (सीआरएल) नंबर 12621/2024