YouTuber को जमानत के लिए अपना YouTube Channel बंद करना होगा: सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की शर्त खारिज की
Shahadat
27 Sept 2024 12:16 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (27 सितंबर) को मद्रास हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई शर्त खारिज की कि यूट्यूबर फेलिक्स जेराल्ड को अपने यूट्यूब चैनल "रेडपिक्स 24x7" को बंद करना होगा, जिससे वह आपराधिक मामले में जमानत प्राप्त कर सके, क्योंकि चैनल पर अपलोड किए गए 'सवुक्कु' शंकर के इंटरव्यू में कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी की गई।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि जमानत की ऐसी शर्त इस मुद्दे से अलग है और अनावश्यक है।
पीठ ने 6 सितंबर के अपने आदेश की पुष्टि की, जिसमें हाईकोर्ट की शर्त पर रोक लगाई गई थी।
6 सितंबर को सुनवाई के दौरान, जब अंतरिम राहत दी गई, कोर्ट ने याचिकाकर्ता से न्यायपालिका और महिला पुलिस अधिकारियों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियों के प्रकाशन की अनुमति देने के लिए सवाल किया था।
सीजेआई चंद्रचूड़ ने पूछा,
"आप न्यायपालिका और सभी महिला आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ अपमानजनक आरोप लगा रहे हैं। आप इस तरह के इंटरव्यू क्यों आयोजित करते हैं।"
6 सितंबर को याचिकाकर्ता के लिए सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकरनारायणन ने सहमति व्यक्त की कि याचिकाकर्ता को इंटरव्यू आयोजित नहीं करना चाहिए था। हालांकि, उन्होंने प्रस्तुत किया कि यूट्यूब चैनल को बंद करने का निर्देश कठोर था।
उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि याचिकाकर्ता का चैनल 2004 से चल रहा है और उसके 2 मिलियन से अधिक व्यूवर्स हैं।
उन्होंने मोहम्मद जुबैर मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया, जिसमें याचिकाकर्ता को ट्वीट न करने की जमानत शर्त लगाने से इनकार कर दिया गया था।
जेराल्ड पर सावुक्कु शंकर के साथ-साथ तमिलनाडु महिला उत्पीड़न निषेध अधिनियम की धारा 4 के साथ आईपीसी की धारा 294 (बी) और 506 (1) के तहत दर्ज मामले दर्ज हैं।
केस टाइटल: फेलिक्स जेराल्ड बनाम राज्य | एसएलपी (सीआरएल) नंबर 11762/2024