सुप्रीम कोर्ट ने विचाराधीन कैदी को ज़मानत देते हुए त्वरित सुनवाई के अधिकार की पुष्टि की
Shahadat
10 Sept 2024 6:21 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में चार साल से अधिक समय से हिरासत में बंद विचाराधीन कैदी को सुनवाई में देरी को देखते हुए ज़मानत दी।
जस्टिस हृषिकेश रॉय और जस्टिस आर महादेवन की खंडपीठ ने कहा,
"किसी अभियुक्त को निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है और जबकि जल्दबाजी में की गई सुनवाई को उचित नहीं माना जाता, क्योंकि इससे बचाव के लिए तैयारी करने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाता, लेकिन सुनवाई के समापन में अत्यधिक देरी संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत अभियुक्त को दिए गए अधिकार का उल्लंघन करेगी।"
सुप्रीम कोर्ट ने कहा,
याचिकाकर्ता 2020 के हत्या के मामले में अभियुक्त है। हाईकोर्ट ने 30 अप्रैल, 2024 को उसकी ज़मानत याचिका खारिज करते हुए पांच महीने के भीतर सुनवाई पूरी करने का निर्देश दिया। हालांकि 5 महीने की अवधि समाप्त होने वाली है, लेकिन अभियोजन पक्ष के 17 और गवाहों की जांच अभी पूरी होनी बाकी है।
न्यायालय ने यह भी कहा कि आरोपी जून 2020 से हिरासत में है और 6 सह-आरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी है।
न्यायालय ने आदेश दिया,
"उपर्युक्त बातों पर विचार करते हुए और ट्रायल प्रक्रिया को ही सजा बनने की स्थिति से बचने के लिए, खासकर जब भारतीय न्यायशास्त्र के तहत निर्दोषता की धारणा हो, हम याचिकाकर्ता बलविंदर सिंह को जमानत देना उचित समझते हैं। तदनुसार आदेश दिया जाता है। ट्रायल कोर्ट द्वारा उचित जमानत शर्तें लगाई जानी चाहिए।"
इस आदेश में लेखक ऑस्कर वाइल्ड द्वारा कैद के दौरान लिखी गई "मर्मस्पर्शी पंक्तियों" का भी हवाला दिया गया:
"मुझे नहीं पता कि कानून सही हैं या गलत;
जेल में रहने वाले हम बस इतना जानते हैं कि
दीवार मजबूत है;
और हर दिन एक साल की तरह है,
एक ऐसा साल जिसके दिन लंबे हैं।"
केस टाइटल: बलविंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य