BREAKING | सुप्रीम कोर्ट ने Bhima Koregaon Case में शोमा सेन को जमानत दी

Shahadat

5 April 2024 2:28 PM IST

  • BREAKING | सुप्रीम कोर्ट ने Bhima Koregaon Case में शोमा सेन को जमानत दी

    सुप्रीम कोर्ट ने (05 अप्रैल को) नागपुर यूनिवर्सिटी की पूर्व प्रोफेसर शोमा सेन को जमानत दी। उन पर भीमा कोरेगांव मामले (Bhima Koregaon Case) के संबंध में कथित माओवादी संबंधों के लिए गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967 (UAPA Act) के तहत मामला दर्ज किया गया।

    उसे 6 जून, 2018 को गिरफ्तार किया गया और तब से वह हिरासत में है और मुकदमे का इंतजार कर रही है।

    जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने कहा कि UAPA Act की धारा 43डी(5) के अनुसार जमानत देने पर प्रतिबंध सीनेटर के मामले में लागू नहीं होगा। बेंच ने यह भी कहा कि सेन कई बीमारियों से एक साथ जूझ रही ज़्यादा उम्र की महिला हैं। इसके अलावा, इसमें उसके लंबे समय तक कारावास, मुकदमे की शुरुआत में देरी और आरोपों की प्रकृति को भी ध्यान में रखा गया।

    राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने अदालत द्वारा यह पूछे जाने पर कि उसकी हिरासत क्यों जरूरी है, 15 मार्च को अदालत को बताया कि उसकी आगे की हिरासत की आवश्यकता नहीं है। इस बयान को कोर्ट ने भी संज्ञान में लिया।

    अदालत ने निर्देश दिया कि सेन विशेष अदालत की अनुमति के बिना महाराष्ट्र राज्य नहीं छोड़ेंगी, अपना पासपोर्ट सरेंडर करेंगी और अपना पता और मोबाइल नंबर जांच अधिकारी को देंगी। उसे अपने मोबाइल फोन की लोकेशन और जीपीएस को भी पूरे समय सक्रिय रखना चाहिए और डिवाइस को जांच अधिकारी के डिवाइस के साथ जोड़ा जाना चाहिए, जिससे उनकी लोकेशन का पता चल सके।

    डिवीजन बेंच बॉम्बे हाईकोर्ट के जनवरी 2023 के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उसने सेन को जमानत के लिए अपने मामले की सुनवाई कर रही विशेष अदालत से संपर्क करने का निर्देश दिया।

    बासठ वर्षीय सेन इस मामले में जमानत पाने वाले सोलह आरोपियों में से छठे हैं। सुधा भारद्वाज को डिफ़ॉल्ट जमानत (2021) मिली, जबकि आनंद तेलतुम्बडे (2022), वर्नोन गोंसाल्वेस और अरुण फरेरा (2023) को योग्यता के आधार पर जमानत मिली। वरवरा राव को मेडिकल आधार पर जमानत दे दी गई और गौतम नवलखा को सुप्रीम कोर्ट ने स्वास्थ्य कारणों से हाउस अरेस्ट कर दिया।

    हालांकि, बॉम्बे हाईकोर्ट ने नवलखा और महेश राउत को योग्यता के आधार पर जमानत दे दी, लेकिन इन आदेशों पर हाईकोर्ट ने ही रोक लगा दी थी और स्थगन आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ा दिया। एक अन्य आरोपी फादर स्टेन स्वामी की जुलाई 2021 में हिरासत में मृत्यु हो गई थी।

    शोमा सेन मामले में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सेन द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतियां

    गिरफ्तार प्रोफेसर का प्रतिनिधित्व करने वाले सीनियर एडवोकेट आनंद ग्रोवर ने इस बात पर जोर दिया कि सेन को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (UAPA Act) के तहत मामले से जोड़ने या प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) के साथ उनके कथित संबंध स्थापित करने के सबूतों की कमी है।

    सीनियर वकील ने सेन के स्वयं के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर किसी भी आपत्तिजनक साक्ष्य की अनुपस्थिति को रेखांकित किया और सह-अभियुक्त व्यक्तियों से बरामद अहस्ताक्षरित दस्तावेजों की विश्वसनीयता और संभावित मूल्य पर सवाल उठाया।

    ग्रोवर ने जमानत के लिए सेन की याचिका को मजबूत करने के लिए सेन की बढ़ती उम्र, खराब स्वास्थ्य और लंबे समय तक जेल में रहने का भी हवाला दिया।

    बहस के दौरान, ग्रोवर ने वर्नोन गोंजाल्विस के फैसले में अनुपात पर भरोसा करते हुए अपने मामले का समर्थन किया, जिसे पिछले साल जस्टिस बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया की खंडपीठ ने सुनाया था। इस मामले में सह-आरोपी वर्नोन गोंसाल्वेस और अरुण फरेरा को लगभग पांच साल की हिरासत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी थी। अदालत ने कारावास की अवधि को ध्यान में रखने के अलावा, यह भी माना कि केवल आरोपों की गंभीरता जमानत से इनकार करने और उनकी निरंतर हिरासत को उचित ठहराने का आधार नहीं हो सकती है।

    सुप्रीम कोर्ट के समक्ष राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतियां

    सुनवाई के दौरान, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) का प्रतिनिधित्व कर रहे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज ने सुप्रीम कोर्ट में संकटग्रस्त शिक्षाविद् की जमानत याचिका की स्थिरता को चुनौती दी।

    इस संदर्भ में, NIA ने अतिरिक्त आरोप पत्र दायर होने के कारण जमानत याचिका को विशेष अदालत में भेजने के हाईकोर्ट के फैसले का भी समर्थन किया। एजेंसी ने यह भी दलील दी कि अगर हाईकोर्ट का आदेश गलत भी है तो अपीलीय अदालत को पूरी सामग्री पर विचार करना जरूरी है।

    इसके बाद पिछली सुनवाई में एजेंसी से जब सेन की निरंतर हिरासत की आवश्यकता के बारे में पूछा गया तो उन्होंने स्वीकार किया कि उन्हें अब उनकी हिरासत की आवश्यकता नहीं है।

    इसके अलावा, एएसजी ने सेन के इस तर्क को भी सिरे से खारिज कर दिया कि पूरक आरोपपत्रों में ऐसी कोई सामग्री नहीं है, जो उन्हें UAPA मामले में फंसाती हो। उन्होंने कहा कि ऐसी सामग्रियां हैं, जो यह स्पष्ट करती हैं कि सेन इन प्रतिबंधित माओवादी संगठनों के प्रमुख संगठन का हिस्सा हैं।

    केस टाइटल- शोमा कांति सेन बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य। | विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) नंबर 4999/2023

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