क्लाइंट से बलात्कार के आरोपी 2 वकीलों को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत

Shahadat

14 May 2024 5:26 AM GMT

  • क्लाइंट से बलात्कार के आरोपी 2 वकीलों को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत

    सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (13 मई) को दो वकीलों को जमानत दी। उक्त वकीलों को राज्य पुलिस ने अपने क्लाइंट से कथित तौर पर बलात्कार करने के मामले में गिरफ्तार किया था।

    अक्टूबर 2023 में केरल हाईकोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत दे दी थी। हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए पीड़िता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। दिसंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें उन्हें अग्रिम जमानत दी गई थी। 6 मई 2024 को वकीलों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।

    जस्टिस हृषिकेश रॉय और जस्टिस पंकज कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने उन्हें जमानत पर रिहा करने की अनुमति दी।

    अदालत ने आदेश दिया,

    "यहां की परिस्थितियों और विशेष रूप से इस तथ्य पर विचार करने के बाद कि प्रतिवादी नंबर 1 और 2 को गिरफ्तार किया गया, हम दोनों आरोपियों यानी एम.जे. जॉनसन और फिलिप के.के. को जमानत देना उचित समझते हैं।"

    कोर्ट ने वकीलों को पीड़िता और मामले से जुड़े किसी भी अन्य गवाह से दूर रहने और उनके साथ किसी भी तरह से संवाद न करने का भी आदेश दिया। हाईकोर्ट के अग्रिम जमानत के आदेश को खारिज कर दिया गया। ट्रायल कोर्ट को उचित समझी जाने वाली जमानत की शर्तों को लागू करने की स्वतंत्रता दी गई।

    एफआईआर के अनुसार, जब पीड़िता ने साल 2021 में तलाक का मामला दायर करने के लिए आरोपियों में से एक से संपर्क किया तो वकील ने उसके पेय में नशीला पदार्थ मिलाकर उसका यौन शोषण किया। उसने आरोप लगाया कि इसके बाद आरोपी ने उसे आश्वासन दिया कि उसका उसकी पत्नी की तरह ख्याल रखा जाएगा और उसकी बेटी की शिक्षा का भी ख्याल रखा जाएगा। उसने आगे कहा कि उसने उससे यह भी वादा किया कि वह कोझिकोड में उसके लिए घर खरीदेगा। उसने आगे आरोप लगाया कि दूसरे आरोपी, पहले आरोपी के सहकर्मी ने भी उसका यौन शोषण किया और पहले आरोपी ने अपने फोन पर उसकी कुछ नग्न तस्वीरें भी रिकॉर्ड की थीं।

    पिछली सुनवाई की तारीख पर, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के हलफनामे से नोट किया कि आरोपी ने पीड़िता को चेक जारी किया था, जिसे उसने भुना लिया। राज्य ने तर्क दिया कि यह आचरण अपराध में अभियुक्तों की संलिप्तता का सुझाव देता है।

    अदालत ने 22 अप्रैल को अपनी पिछली सुनवाई में आगे कहा कि आरोपी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। हालांकि, दिसंबर 2023 में अग्रिम जमानत आदेश पर रोक लगा दी गई। राज्य के वकील ने तब निर्देश प्राप्त करने के लिए समय मांगा। बाद में 6 मई को आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया।

    पीड़िता की ओर से सीनियर वकील वी चिताम्बरेश पेश हुए। सीनियर एडवोकेट आर बसंत ने आरोपी का प्रतिनिधित्व किया और सीनियर एडवोकेट जयंत मुथुराज राज्य की ओर से उपस्थित हुए।

    केस टाइटल: XXX बनाम एमजे जॉनसन और अन्य

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