सुप्रीम कोर्ट ने जमानत के लिए मेडिकल आधार पर विचार करने के लिए पॉपुलर फ्रंट के पूर्व प्रमुख की एम्स में जांच का निर्देश दिया
Shahadat
12 Nov 2024 12:27 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (12 नवंबर) को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) को प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के पूर्व अध्यक्ष ई. अबूबकर की गहन जांच के लिए मेडिकल टीम गठित करने का निर्देश दिया, जिससे यह पता लगाया जा सके कि क्या वह मेडिकल आधार पर जमानत के हकदार हैं।
जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ ने निर्देश दिया कि अबूबकर को दो दिनों के भीतर एम्स ले जाया जाए और जांच के लिए उन्हें भर्ती किया जाए। कोर्ट ने कहा कि उनके साथ पुलिस एस्कॉर्ट होनी चाहिए। इसने याचिकाकर्ता के इस अनुरोध को भी स्वीकार कर लिया कि जांच अवधि के दौरान उनके बेटे को उनकी सहायता करने की अनुमति दी जाए। कोर्ट ने AIIMS टीम की रिपोर्ट के लिए सुनवाई दो सप्ताह के लिए स्थगित कर दी।
सुनवाई के दौरान, पीठ ने स्पष्ट किया कि वह जमानत के लिए केवल मेडिकल आधार पर विचार करेगी, मामले के अन्य गुणों पर नहीं।
याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट कामिनी जायसवाल ने दलील दी कि वह कैंसर से पीड़ित है, जिसका आंशिक रूप से इलाज किया गया लेकिन उसे पीईटी स्कैन करवाना होगा। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता पार्किंसंस रोग, मनोभ्रंश, मधुमेह, हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित है और उसके पाचन तंत्र का हिस्सा निकाल दिया गया।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने NIA की ओर से दलील का विरोध करते हुए कहा कि हालांकि याचिकाकर्ता को कई बार AIIMS ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने कभी महसूस नहीं किया कि उसे अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत है। एसजी ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता इलाज में सहयोग नहीं कर रहा है। उसने सहमति देने से इनकार कर दिया।
एसजी ने कहा,
"वह कहता है कि मुझे ले जाओ, फिर वह सहमति नहीं देता, क्योंकि वह जानता है कि कुछ नहीं होगा।"
हालांकि, खंडपीठ ने कहा कि वह विस्तृत जांच के बाद मेडिकल टीम से रिपोर्ट लेना पसंद करेगी।
जस्टिस सुंदरेश ने कहा,
"देखिए, यदि निरंतर असहयोग होता है तो हमारे पास इसे खारिज करने का विकल्प है। लेकिन यदि उसे चिकित्सा हस्तक्षेप की आवश्यकता है। यदि हम इस पर ध्यान नहीं देते हैं तो हम भी जिम्मेदार होंगे। हम केवल मेडिकल दल के दृष्टिकोण पर ही चलेंगे।"
मेहता ने कहा कि उन्हें न्यायालय द्वारा मेडिकल जांच के आदेश देने पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता "कोई साधारण अपराधी नहीं है" और "वह किसी तरह बाहर आना चाहता था, जिससे वह अपना काम जारी रख सके।"
उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा कई लोगों को आतंकवादी गतिविधियों के लिए प्रशिक्षित करने के साक्ष्य हैं।
आदेश में पीठ ने कहा:
"याचिकाकर्ता को आज से 2 दिनों की अवधि के भीतर एम्स ले जाया जाएगा। उसके बाद 4 दिनों की अवधि के भीतर उचित प्रवेश के बाद एक रोगी के रूप में विस्तृत जांच की जानी होगी। उसके बाद 3 दिनों की अवधि के भीतर उक्त जांच पूरी होने के बाद निदेशक द्वारा रिपोर्ट भरी जानी चाहिए।"
खंडपीठ ने कहा,
"हमें उम्मीद है कि याचिकाकर्ता पूरा सहयोग करेगा।"
आदेश सुनाए जाने के बाद जायसवाल ने पीठ से अनुरोध किया कि वह NIA द्वारा दायर जवाबी हलफनामे पर जवाब दाखिल करें। खंडपीठ ने कहा कि वह जवाब दाखिल कर सकती है, लेकिन स्पष्ट किया कि वह मेडिकल आधार को छोड़कर मामले के गुण-दोष पर विचार नहीं करेगी।
याचिकाकर्ता ने मई 2024 में दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा उसे जमानत देने से इनकार करने के आदेश को चुनौती देते हुए विशेष अनुमति याचिका दायर की। उस पर आईपीसी की धारा 120-बी और 153-ए तथा गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (UAPA) की धारा 17, 18, 18बी, 20, 22, 38 और 39 के तहत अपराध दर्ज हैं। उसे गृह मंत्रालय द्वारा UAPA के तहत PFI को आतंकवादी संगठन घोषित करने की अधिसूचना जारी होने से कुछ समय पहले 22.09.2022 को गिरफ्तार किया गया था।
केस टाइटल: अबुबकर ई. बनाम राष्ट्रीय जांच एजेंसी, डायरी नंबर 32949-2024