एशियन गेम्स ड्रेसाज टीम चयन विवाद: सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली, जस्टिस के.वी. विश्वनाथन ने खुद को मामले से अलग किया

Praveen Mishra

9 July 2026 4:02 PM IST

  • एशियन गेम्स ड्रेसाज टीम चयन विवाद: सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली, जस्टिस के.वी. विश्वनाथन ने खुद को मामले से अलग किया

    सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एशियन गेम्स 2026 के लिए भारतीय ड्रेसाज (Dressage) टीम के चयन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई टाल दी। सुनवाई के दौरान जस्टिस के.वी. विश्वनाथन ने स्वयं को मामले की सुनवाई से अलग (Recuse) कर लिया, जिसके बाद मामला मुख्य न्यायाधीश के निर्देश पर उपयुक्त पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का आदेश दिया गया।

    हालांकि, बाद में याचिकाकर्ता की ओर से मामले का उल्लेख वरिष्ठतम उपलब्ध पीठ के समक्ष किया गया। जस्टिस एम.एम. सुंदरेश अमानुल्लाह की पीठ ने मामले को 10 जुलाई को सूचीबद्ध करने की अनुमति दे दी।

    मामला भारतीय इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन (EFI) की एड-हॉक समिति द्वारा 16 जून 2026 को जारी एशियन गेम्स ड्रेसाज टीम चयन सूची से जुड़ा है। याचिकाकर्ता अनुष अग्रवाला और सुदीप्ति हाजेला को अंतिम टीम में शामिल करने के बजाय रिजर्व सूची में रखा गया था, जिसके खिलाफ उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था।

    दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने चयन प्रक्रिया में कुछ मानदंडों का पालन न होने की बात स्वीकार की, लेकिन 15 जुलाई की समय-सीमा और घोड़ों व खिलाड़ियों के विभिन्न स्थानों पर होने के कारण नई चयन प्रतियोगिता कराना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं मानते हुए हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था।

    हाईकोर्ट के इस फैसले को चुनौती देते हुए अनुष अग्रवाला ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (SLP) दायर की है, जिस पर अब नई पीठ सुनवाई करेगी।

    Praveen Mishra

    Praveen Mishra

    प्रवीण मिश्रा Law Graduate हैं और लाइव लॉ हिंदी से जुड़े हैं। वे सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालयों, उपभोक्ता आयोगों और अन्य न्यायिक मंचों के महत्वपूर्ण फैसलों एवं कानूनी घटनाक्रमों पर लेखन करते हैं। उनका उद्देश्य जटिल कानूनी विषयों और न्यायिक निर्णयों को सरल, सटीक और तथ्यपरक भाषा में हिंदी पाठकों तक पहुंचाना है।

    Next Story