छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने गुरु घासीदाद नेशनल पार्क में संदिग्ध बाघ शिकार को लेकर स्वत: संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया

Praveen Mishra

12 Nov 2024 5:00 PM IST

  • छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने गुरु घासीदाद नेशनल पार्क में संदिग्ध बाघ शिकार को लेकर स्वत: संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया

    छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक अखबार के लेख के आधार पर स्वत: संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया है, जिसमें शिकार से मारे गए बाघ की मौत के संदेह का खुलासा किया गया है। लेख में अनारक्षित गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान में एक मृत बाघ की खोज की सूचना दी गई थी, जिससे अवैध शिकार के बारे में चिंता बढ़ गई थी।

    चीफ़ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की खंडपीठ ने राज्य सरकार के वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को राज्य में वन्यजीवों के संरक्षण के लिए उठाए गए कदमों और कार्यों के बारे में दस दिनों के भीतर एक हलफनामा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

    समाचार का अवलोकन करने के बाद, न्यायालय ने इसे बदला लेने के लिए हत्या का मामला माना क्योंकि आधी खाई गई भैंस बाघ के शव के पास लेट गई थी।

    कोर्ट ने कहा "उक्त समाचार के अवलोकन से, यह पता चलता है कि शव उसी स्थान पर पाया गया था जहां जून, 2022 में पिछला बाघ शिकार हुआ था और हालांकि बाघ की मौत के मामले में जहर होने का संदेह था, लेकिन जैसा कि पास में एक आधी खाई हुई भैंस पड़ी थी, इसे बदला लेने के लिए हत्या माना गया था।

    उसी स्थान पर पिछली घटना एक पैटर्न का सुझाव देती है जो तत्काल निवारक उपायों की मांग करती है। इसलिए, अतिरिक्त मुख्य सचिव को एक हलफनामा दायर करने का निर्देश देते हुए, अदालत ने अवैध शिकार विरोधी प्रयासों और वन्यजीव संरक्षण उपायों पर वन विभाग से जवाबदेही और पारदर्शिता के लिए दबाव डाला।

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    प्रवीण मिश्रा Law Graduate हैं और लाइव लॉ हिंदी से जुड़े हैं। वे सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालयों, उपभोक्ता आयोगों और अन्य न्यायिक मंचों के महत्वपूर्ण फैसलों एवं कानूनी घटनाक्रमों पर लेखन करते हैं। उनका उद्देश्य जटिल कानूनी विषयों और न्यायिक निर्णयों को सरल, सटीक और तथ्यपरक भाषा में हिंदी पाठकों तक पहुंचाना है।

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