पत्नी के 'स्त्रीधन' पर पति का कोई अधिकार नहीं: सुप्रीम कोर्ट
Shahadat
26 April 2024 10:56 AM IST
सुप्रीम कोर्ट ने (24 अप्रैल को) दोहराया कि स्त्रीधन महिला की "संपूर्ण संपत्ति" है। हालांकि पति का उस पर कोई नियंत्रण नहीं है, वह संकट के समय में इसका उपयोग कर सकता है। फिर भी उसका अपनी पत्नी को वही या उसका मूल्य लौटाने का "नैतिक दायित्व" है।
जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने रश्मी कुमार बनाम महेश कुमार भादा (1997) 2 एससीसी 397 मामले में तीन जजों की पीठ के फैसले का हवाला दिया। इसमें उपरोक्त टिप्पणियों के अलावा, न्यायालय ने कहा कि स्त्रीधन पत्नी और पति की संयुक्त संपत्ति नहीं बनती है। उत्तरार्द्ध का "संपत्ति पर कोई शीर्षक या स्वतंत्र प्रभुत्व नहीं है।"
स्त्रीधन संपत्ति अनिवार्य रूप से वह है, जो किसी महिला को शादी से पहले, शादी के समय या विदाई के समय या उसके बाद उपहार में दी जाती है।
वर्तमान मामले में अपीलकर्ता (पत्नी) ने आपराधिक विश्वासघात की कोई शिकायत दर्ज नहीं की। इसके बजाय उसने अपनी खोई हुई स्त्रीधन संपत्ति के बराबर धन की वापसी के लिए नागरिक कार्यवाही की थी। इस संबंध में न्यायालय ने कहा था कि नागरिक वैवाहिक मामलों में सबूत का मानक 'संभावनाओं की प्रबलता' का है, न कि 'उचित संदेह से परे' का।
वर्तमान मामले का तथ्यात्मक मैट्रिक्स ऐसा है कि अपीलकर्ता ने प्रतिवादी से शादी कर ली है। उनका मामला यह है कि उनके परिवार ने उन्हें 89 स्वर्ण मुद्राएं उपहार में दी थीं। इसके अलावा शादी के बाद उसके पिता ने उसके पति को 2,00,000/- लाख रुपये भी दिये थे।
उसकी ओर से यह तर्क दिया गया कि शादी की रात उसके पति ने सारे आभूषण ले लिए और उन्हें सुरक्षित रखने के लिए अपनी मां को सौंप दिया। हालांकि, पूर्व देनदारियों को चुकाने के लिए इसका दुरुपयोग किया गया। बाद के समय में दोनों पक्ष अलग हो गए और विवाह विच्छेद के लिए याचिका दायर की गई। इसके साथ ही अपीलकर्ता ने आभूषणों की कीमत और पहले बताई गई रकम की वसूली के लिए एक और याचिका भी दायर की थी।
जबकि फैमिली कोर्ट ने उसकी याचिका स्वीकार कर ली थी और माना था कि उत्तरदाताओं ने उसके सोने के आभूषणों का दुरुपयोग किया। हालांकि, हाईकोर्ट ने इसे उलट दिया। इस फैसले पर आपत्ति जताते हुए अपीलकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
न्यायालय ने कहा कि आक्षेपित निर्णय कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं है, क्योंकि इसमें आपराधिक मुकदमे के समान साक्ष्य की आवश्यकता होने की गलती हुई। इसके अलावा, इसने अपने निष्कर्षों को साक्ष्य के बजाय मान्यताओं पर आधारित किया।
इस संबंध में कई उदाहरणों का हवाला देने के बाद न्यायालय ने कहा:
“यदि कोई सकारात्मक सिद्ध तथ्य नहीं हैं - मौखिक, दस्तावेजी, या परिस्थितिजन्य - जिससे निष्कर्ष निकाला जा सके तो अनुमान की विधि विफल हो जाएगी और जो रह जाएगा वह केवल अटकलें या अनुमान है। इसलिए जब सबूत का कोई निष्कर्ष निकालते हैं कि विवाद में कोई तथ्य स्थापित माना जाता है तो रिकॉर्ड पर कुछ भौतिक तथ्य या परिस्थितियां होनी चाहिए, जिनसे ऐसा निष्कर्ष निकाला जा सके।
ऐसा कहने के बाद न्यायालय ने विवादित आदेश में विसंगतियों को चिह्नित किया। ऐसा करते समय न्यायालय ने यह भी स्वीकार किया कि आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट द्वारा आये तथ्यात्मक निष्कर्षों से छेड़छाड़ नहीं करता है।
न्यायालय ने कहा,
यह न्यायालय विभिन्न परिस्थितियों में यह परीक्षण करने के लिए हमेशा खुला है कि संभावनाओं पर विचार करने पर पहुंचे तथ्य के निष्कर्ष में कोई गंभीर त्रुटि है या नहीं।
सबसे पहले यह बताया गया कि हाईकोर्ट ने अपीलकर्ता को सद्भावना की कमी के लिए केवल इसलिए जिम्मेदार ठहराया, क्योंकि उसने 2009 में याचिका दायर की थी। हालांकि जोड़े ने 2006 से एक साथ रहना बंद कर दिया था। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह कितना वैवाहिक मामला है और तलाक को अभी भी कलंक माना जाता है। अदालत ने कहा कि तथ्यों और परिस्थितियों में अपीलकर्ता की प्रामाणिकता पर संदेह करना उचित नहीं है।
फैसले में कहा गया,
“विवाह के मामलों को शायद ही कभी सरल या सीधा कहा जा सकता है; इसलिए विवाह के पवित्र बंधन को तोड़ने से पहले यांत्रिक समयरेखा के अनुसार मानवीय प्रतिक्रिया वह नहीं है, जिसकी कोई अपेक्षा करेगा। मुख्य रूप से भारतीय समाज में तलाक को अभी भी कलंक माना जाता है और विवादों और मतभेदों को सुलझाने के लिए किए गए प्रयासों के कारण कानूनी कार्यवाही शुरू होने में किसी भी तरह की देरी काफी समझ में आती है; और भी अधिक, वर्तमान प्रकृति के एक मामले में जब अपीलकर्ता को अपनी दूसरी शादी के ख़त्म होने की आसन्न संभावना का सामना करना पड़ा।
इसके बाद अदालत ने यह भी देखा कि उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया कि अपीलकर्ता शादी के बाद अपने साथ स्त्रीधन लेकर आई थी। यह देखते हुए अदालत ने प्रतिवादी के दावे की विश्वसनीयता की जांच की कि शादी की रात अपीलकर्ता ने अपनी मां को आभूषण सौंपने के बजाय अपनी अलमारी में रख दिए। न्यायालय ने कहा कि यह अधिक प्रशंसनीय दृष्टिकोण है कि नवविवाहित महिला अपने पति पर अविश्वास करने और उसे अपने लॉकर में रखने के बजाय सुरक्षित रखने के लिए आभूषण देती है।
अदालत ने आगे कहा,
"इसका उत्तर खोजने के लिए हम अपने आप से एक प्रश्न पूछते हैं: क्या सामान्य विवेक वाले व्यक्ति के लिए यह अपेक्षा करना उचित है कि एक महिला, जो हाल ही में विवाहित हुई है और अपने पति के साथ एक ही घर में और एक ही छत के नीचे रहने का इरादा रखती है, अपने निजी सामान जैसे आभूषण आदि को ताले में रखना और इस प्रकार, शादी के तुरंत बाद पति के प्रति अविश्वास की भावना दिखाना? उत्तर नकारात्मक ही हो सकता है। इसके विपरीत, यह परिस्थिति कि पति ने स्वेच्छा से आभूषणों को अपनी मां के पास सुरक्षित रखने के लिए रख लिया था, ऐसी ही स्थितियों से जुड़ी संभावनाओं को देखते हुए प्रतिद्वंद्वी संस्करण की तुलना में अधिक प्रशंसनीय प्रतीत होता है।
आगे बढ़ते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के विरोधाभासी निष्कर्षों पर भी प्रकाश डाला। उदाहरण के लिए हाईकोर्ट ने प्रतिवादी को 2,00,000/- रुपये के भुगतान पर संदेह किया। हालांकि, उसी सांस में अदालत ने पति की स्वीकारोक्ति पर गौर किया कि उसे पैसे मिले थे और वह उसे वापस करने के लिए तैयार था।
अंततः, यह देखते हुए कि कार्यवाही शुरू होने के बाद से काफी समय बीत चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने मामले को हाईकोर्ट में भेजने के बजाय फैसला सुनाया।
न्यायालय ने अपील स्वीकार करते हुए कहा:
"उन कमजोरियों के बावजूद, जिन्हें अपीलकर्ता के दावे को विफल करने के लिए बहुत गंभीर या महत्वपूर्ण नहीं माना जाता है, हमारी राय है कि रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों को संभावनाओं की प्रबलता के आधार पर तौलना, यह अपीलकर्ता है, जिसने एक मजबूत और अधिक स्वीकार्य मामला स्थापित किया है।”
गौरतलब है कि अदालत ने अपीलकर्ता की शादी की तस्वीर देखी थी, जहां उसने कई आभूषण पहने थे। इस संबंध में न्यायालय ने कहा कि उत्तरदाताओं ने सोने के आभूषणों की प्रकृति, गुणवत्ता और मूल्यांकन पर सवाल नहीं उठाया। न्यायालय ने कहा कि इससे अपीलकर्ता के दावे को बल मिला कि उसने सोने के आभूषण पहने थे, जिनका वजन संभवत: 89 सिक्कों के बराबर था।
कोर्ट ने कहा कि 2009 में (जब याचिका दायर की गई थी) 89 सोने की सोने की कीमत 8,90,000/- रुपये थी। हालांकि, न्याय के हित में न्यायालय ने समय बीतने और रहने के खर्च में वृद्धि पर भी विचार किया और अपीलकर्ता को 25,00,000/- रुपये की राहत दी। कोर्ट ने पति को छह महीने के भीतर उक्त भुगतान करने का निर्देश दिया।
केस केस टाइटल: माया गोपीनाथन बनाम अनूप एस.बी., डायरी नंबर- 22430 - 2022