'NDPS Act की धारा 67 के तहत बयान अस्वीकार्य': सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल शॉप मालिक की दोषसिद्धि खारिज की
Shahadat
23 Aug 2024 11:43 AM IST
सुप्रीम कोर्ट ने को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट (NDPS Act) के तहत आरोपी की दोषसिद्धि खारिज की, क्योंकि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा कि अपीलकर्ता/आरोपी ने साइकोट्रोपिक पदार्थ के परिवहन में साजिश रची थी।
मामला पेंटाजोसिन नामक साइकोट्रोपिक पदार्थ की जब्ती से संबंधित है, जिसे रेलवे पार्सल के रूप में ले जाया जा रहा था। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने आरोपी नंबर 1 को गिरफ्तार किया, जिसने माल बुक किया था। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपीलकर्ता आरोपी नंबर 2 था, जो मेडिकल स्टोर चलाता था, जिसने कथित तौर पर प्रतिबंधित पदार्थ बेचा था।
ट्रायल पर स्पेशल कोर्ट ने अपीलकर्ता और आरोपी नंबर 1 और 3 को NDPS Act की धारा 22 (सी) और धारा 29 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया। धारा 22(सी) के तहत दंडनीय अपराध के लिए अपीलकर्ता को 10 वर्ष के कठोर कारावास तथा 1,00,000/- रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई।
आरोपी की सजा NDPS Act की धारा 67 के तहत दर्ज बयानों पर आधारित थी। आरोपी नंबर 1 ने धारा 67 के तहत अपने बयानों में कहा कि वह अपीलकर्ता से प्रतिबंधित पदार्थ खरीदता था तथा अपीलकर्ता ने धारा 67 के अपने बयान में कहा कि आरोपी नंबर 1 उसकी दुकान पर आया तथा फोर्टविन इंजेक्शन के 40 कार्टन मांगे।
अपीलकर्ता की सजा की पुष्टि हाईकोर्ट द्वारा आरोपित निर्णय द्वारा की गई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपील की गई।
सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपीलकर्ता द्वारा यह तर्क दिया गया कि अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है, जिससे यह पता चले कि आरोपी नंबर 1 द्वारा बुक किए गए माल में निहित प्रतिबंधित पदार्थ उससे खरीदा गया था। उन्होंने दलील दी कि NDPS Act की धारा 67 के तहत दर्ज अपीलकर्ता के बयान पर भरोसा करना साक्ष्य में स्वीकार्य नहीं है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने तोफान सिंह बनाम तमिलनाडु राज्य के मामले में (2021) 4 एससीसी 1 में रिपोर्ट किया।
दूसरी ओर, प्रतिवादी ने तर्क दिया कि फोर्टविन इंजेक्शन के 30 कार्टन अपीलकर्ता के कहने पर आरोपी नंबर 3 द्वारा आपूर्ति किए गए। यह तथ्य साक्ष्य के माध्यम से स्थापित किया गया, क्योंकि ऐसे चालान थे जो लेनदेन को पुष्ट करते थे।
अपीलकर्ता के तर्क में बल पाते हुए जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने कहा कि चूंकि खेप को आरोपी नंबर 1 द्वारा बुक किया गया था। वह NDPS Act की धारा 8 (सी) के उल्लंघन में मनोदैहिक पदार्थ का परिवहन करता पाया गया। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि अपीलकर्ता ने प्रतिबंधित पदार्थ के परिवहन में साजिश रची थी।
जस्टिस अभय एस ओक द्वारा लिखे गए फैसले में कहा गया,
"अपीलकर्ता से कोई भी आपत्तिजनक सामग्री बरामद नहीं हुई। ऐसा कोई सबूत नहीं है, जिससे पता चले कि आरोपी नंबर 1 द्वारा रेलवे पार्सल द्वारा ले जाए जाने वाला प्रतिबंधित पदार्थ अपीलकर्ता द्वारा या उसकी ओर से आरोपी नंबर 1 को दिया गया। अपीलकर्ता के खिलाफ किसी भी साजिश का कोई सबूत नहीं है। इसलिए प्रतिवादी ने अपीलकर्ता के खिलाफ NDPS Act की धारा 22(सी) और 29 के तहत दंडनीय अपराधों को उचित संदेह से परे साबित नहीं किया।"
साथ ही न्यायालय ने धारा 67 के तहत दर्ज किए गए बयानों पर विचार करने से इनकार कर दिया, यह देखते हुए कि दर्ज किए गए बयानों को NDPS Act के तहत अपराध के लिए मुकदमे में इकबालिया बयान के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। न्यायालय द्वारा उजागर की गई एक और कमी उस गवाह से पूछताछ न किए जाने की थी जिसने कथित तौर पर आरोपी नंबर 3 से अपीलकर्ता तक प्रतिबंधित पदार्थ पहुंचाया था।
न्यायालय ने कहा,
“हाईकोर्ट ने आरोपित निर्णय के पैराग्राफ 37 में यह उल्लेख किया कि ट्रांसपोर्टर का बयान दर्ज किया जाना चाहिए था, जिससे यह साबित हो सके कि अभियुक्त नंबर 3 द्वारा अपीलकर्ता की दुकान पर प्रतिबंधित माल की डिलीवरी की गई। वास्तव में जिस व्यक्ति ने कथित तौर पर अभियुक्त नंबर 3 से अपीलकर्ता तक प्रतिबंधित माल पहुंचाया, वह महत्वपूर्ण गवाह था। हालांकि, अभियोजन पक्ष ने इस गवाह के साक्ष्य को न्यायालय से छुपाया है। इसलिए अभियोजन पक्ष के खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए।”
चर्चा का नतीजा यह निकला कि चूंकि रिकॉर्ड पर यह दिखाने के लिए कोई कानूनी सबूत नहीं था कि अभियुक्त नंबर 1 ने अपीलकर्ता द्वारा उसे दिए गए रेलवे पार्सल द्वारा प्रतिबंधित माल को ले जाने का प्रयास किया था, इसलिए न्यायालय ने माना कि “अपीलकर्ता की किसी भी साजिश में भागीदारी का कोई सबूत नहीं है।”
तदनुसार, अपील को अनुमति दी गई और अपीलकर्ता को दोषी ठहराने वाला निर्णय रद्द कर दिया गया।
केस टाइटल: अजय कुमार गुप्ता बनाम भारत संघ, आपराधिक अपील नंबर 878/2019