Senthil Balaji's Bail Plea : सुप्रीम कोर्ट ने ED से पूर्वगामी अपराधों पर स्पष्टीकरण मांगा

Shahadat

14 Aug 2024 11:49 AM GMT

  • Senthil Balajis Bail Plea : सुप्रीम कोर्ट ने ED से पूर्वगामी अपराधों पर स्पष्टीकरण मांगा

    सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) से स्पष्टीकरण मांगा कि क्या वह सेंथिल बालाजी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तीनों पूर्वगामी अपराधों पर भरोसा करना चाहता है या एक हजार से अधिक आरोपियों से जुड़े मामलों में से किसी एक को बाहर करना चाहता है।

    बालाजी के खिलाफ पूर्वगामी अपराध धारा 420 और आईपीसी की अन्य प्रासंगिक धाराओं के साथ-साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7, 12 और 13 के तहत दर्ज हैं।

    जस्टिस अभय ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने सोमवार को बालाजी की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। हालांकि, न्यायालय ने स्पष्टीकरण मांगने के लिए मामले को बुधवार को सूचीबद्ध किया।

    न्यायालय ने कहा,

    "हमने इसे इस उद्देश्य के लिए रखा है - क्या आप तीनों अपराधों पर भरोसा करने जा रहे हैं, या आप उस अपराध को बाहर करना चाहते हैं जिसमें एक हजार से अधिक आरोपी हैं।"

    न्यायालय ने पिछले सप्ताह पूछा था कि क्या धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (PMLA Act) के तहत मुकदमा बिना अपराध के मुकदमे के आगे बढ़ सकता है।

    जवाब में ED के वकील एडवोकेट जोहेब हुसैन ने सोमवार को प्रस्तुत किया कि बालाजी के खिलाफ तीन अपराधों में से केवल एक में दो हजार से अधिक आरोपी हैं। इस प्रकार, उन्होंने तर्क दिया कि भले ही उस विशिष्ट मामले में मुकदमा शुरू न हो, फिर भी पीएमएलए मुकदमा अन्य दो अपराधों के आधार पर आगे बढ़ सकता है।

    इसके बाद खंडपीठ ने सवाल किया कि क्या ED तीनों अपराधों पर भरोसा कर रहा है या केवल कुछ पर।

    मामले को बुधवार को इसलिए सूचीबद्ध किया गया, क्योंकि न्यायाधीश इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण चाहते थे।

    सुनवाई के दौरान, ED का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने निर्देश प्राप्त करने के लिए समय मांगा, क्योंकि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता दूसरी अदालत में व्यस्त थे।

    बालाजी का प्रतिनिधित्व करने वाले सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा ने चुटकी लेते हुए कहा कि अगर ED ने सिर्फ़ एक के बजाय तीनों अपराधों को बाहर करने का फैसला किया तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। इस आदान-प्रदान के बाद अदालत ने मामले को लिस्ट के अंत में रखा।

    मामले को जब फिर से बुलाया गया तो अदालत को बताया गया कि सॉलिसिटर जनरल अभी भी किसी अन्य मामले में रुके हुए हैं। नतीजतन, अदालत ने सॉलिसिटर जनरल के स्पष्टीकरण के लिए मामले को मंगलवार, 20 अगस्त, 2024 को सूची में सबसे ऊपर सूचीबद्ध करने का फैसला किया।

    केस टाइटल- वी. सेंथिल बालाजी बनाम उप निदेशक

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