SARFAESI Act | DRT किसी ऐसे व्यक्ति को सुरक्षित संपत्ति का कब्जा वापस नहीं दिला सकता, जो उधारकर्ता या मालिक नहीं: सुप्रीम कोर्ट

Shahadat

25 Jan 2025 3:50 AM

  • SARFAESI Act | DRT किसी ऐसे व्यक्ति को सुरक्षित संपत्ति का कब्जा वापस नहीं दिला सकता, जो उधारकर्ता या मालिक नहीं: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऋण वसूली न्यायाधिकरण (DRT) को SARFAESI Act के तहत किसी ऐसे व्यक्ति को सुरक्षित संपत्ति का कब्जा "सौंपने" का अधिकार नहीं है, जो न तो उधारकर्ता है और न ही संपत्ति का मालिक है। इसने आगे कहा कि DRT के पास किसी ऐसे व्यक्ति को सुरक्षित संपत्ति का कब्जा "बहाल" करने का अधिकार नहीं है, जो न तो उधारकर्ता है और न ही संपत्ति का मालिक है।

    कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा सुरक्षित संपत्ति को सौंपने या बहाल करने की याचिका, जो न तो उधारकर्ता है और न ही संपत्ति का मालिक है, सिविल कोर्ट के समक्ष सुनवाई योग्य है।

    जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की खंडपीठ इस मुद्दे पर निर्णय कर रही थी कि क्या कोई व्यक्ति, जिसके पास न तो सुरक्षित परिसंपत्ति है और न ही उसने उधार ली है, वह SARFAESI Act, 2002 की धारा 17(3) के तहत सुरक्षित परिसंपत्तियों की बहाली का दावा करने का हकदार होगा।

    नकारात्मक उत्तर देते हुए न्यायालय ने कहा कि चूंकि SARFAESI Act की धारा 17(3) में 'पुनर्स्थापित' शब्द का प्रयोग किया गया, न कि 'हस्तांतरण' का, इसलिए DRT के पास उस व्यक्ति को कब्जा लौटाने का अधिकार है, जो बैंक द्वारा कब्जा लिए जाने के समय कब्जे में था।

    न्यायालय ने कहा,

    “धारा 17(3) के तहत DRT के पास कब्जा “बहाल” करने का अधिकार है, जिसका अर्थ यह होगा कि उसके पास उस व्यक्ति को कब्जा लौटाने का अधिकार है, जो बैंक द्वारा कब्जा लिए जाने के समय कब्जे में था। DRT के पास केवल कब्जा “बहाल” करने का अधिकार है; उसके पास उस व्यक्ति को कब्जा “सौंपने” का कोई अधिकार नहीं है, जो बैंक द्वारा कब्जा लिए जाने के समय कभी कब्जे में नहीं था।”

    यह वह मामला था, जिसमें प्रतिवादी नंबर 1, जिसके पास सुरक्षित परिसंपत्तियां नहीं हैं, ने सिविल न्यायालय से उस पर कब्ज़ा सौंपने की राहत मांगी। सिविल कोर्ट ने यह कहते हुए राहत देने से इनकार कर दिया कि केवल DRT ही SARFAESI Act की धारा 17(3) के तहत ऐसी राहत दे सकता है।

    हाईकोर्ट ने सिविल कोर्ट के इस कथन को पलट दिया कि प्रतिवादी नंबर 1 ने ऐसी राहत के लिए सिविल कोर्ट से संपर्क किया, क्योंकि DRT के पास सुरक्षित परिसंपत्ति का कब्ज़ा उसे सौंपने का अधिकार नहीं है और वह उसे तभी वापस कर सकता है, जब किसी व्यक्ति के पास पहले से ही सुरक्षित परिसंपत्ति का कब्ज़ा हो।

    हाईकोर्ट द्वारा फाइल को सिविल कोर्ट में वापस करने के निर्णय से व्यथित होकर बैंक ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की।

    हाईकोर्ट के निर्णय की पुष्टि करते हुए न्यायालय ने पाया कि प्रतिवादी नंबर 1 ने सुरक्षित परिसंपत्ति का कब्ज़ा सौंपने के लिए सिविल कोर्ट से संपर्क किया था, क्योंकि DRT के पास उसे कब्ज़ा सौंपने का अधिकार नहीं था।

    "हालांकि यह सच है कि धारा 17(1) में "कोई भी व्यक्ति (उधारकर्ता सहित) पीड़ित" शब्दों का प्रयोग किया गया, लेकिन धारा 17(3) में DRT को उधारकर्ता के अलावा किसी अन्य को कब्जा वापस करने का स्पष्ट अधिकार नहीं दिया गया। हां, किसी दिए गए मामले में यदि उधारकर्ता ने किसी और को कब्जा दिया तो शायद यह तर्क दिया जा सकता है कि धारा 17(3) के तहत "उधारकर्ता" को कब्जा वापस करने की DRT की शक्ति में उस व्यक्ति को कब्जा वापस करने की शक्ति शामिल होगी, जो उधारकर्ता की ओर से कब्जा कर रहा था या उधारकर्ता के माध्यम से दावा कर रहा था। हालांकि, यह तर्क नहीं दिया जा सकता कि धारा 17(3) के तहत DRT किसी ऐसे व्यक्ति को कब्जा सौंप सकता है, जिसका दावा उधारकर्ता के दावे के विपरीत है।"

    अपील को खारिज करते हुए न्यायालय ने कहा:

    "इसलिए वादी (प्रतिवादी नंबर 1) DRT से कब्जा वापस करने की राहत नहीं मांग सकती। DRT के पास उसे ऐसी राहत देने का कोई अधिकार नहीं होगा। इसलिए वादी को उसके मुकदमे (सिविल कोर्ट में दायर) में तीसरी राहत भी SARFAESI Act की धारा 34 के तहत वर्जित नहीं है।

    फैसले में न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि संपत्ति के स्वामित्व और कब्जे के बारे में राहत का दावा करने के लिए सिविल मुकदमा SARFAESI Act की धारा 34 के तहत वर्जित नहीं है।

    तदनुसार, अपील खारिज कर दी गई।

    केस टाइटल: सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और अन्य बनाम प्रभा जैन और अन्य।

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