SARFAESI | धोखाधड़ी, मिलीभगत, अपर्याप्त मूल्य निर्धारण, कम बोली आदि को छोड़कर केवल अनियमितताओं के लिए पुष्टि की गई बिक्री रद्द नहीं की जा सकती

Shahadat

16 Dec 2024 7:47 AM IST

  • SARFAESI | धोखाधड़ी, मिलीभगत, अपर्याप्त मूल्य निर्धारण, कम बोली आदि को छोड़कर केवल अनियमितताओं के लिए पुष्टि की गई बिक्री रद्द नहीं की जा सकती

    सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में उन परिस्थितियों को स्पष्ट किया, जिनके तहत SARFAESI Act के तहत नीलामी या अन्य तरीकों से संपत्ति की बिक्री को इसकी पुष्टि के बाद रद्द किया जा सकता है।

    कोर्ट ने कहा कि केवल प्रक्रियागत अनियमितताएं या नियमों से विचलन पुष्टि की गई बिक्री रद्द करने का आधार नहीं है, जब तक कि ऐसी त्रुटियां प्रकृति में मौलिक न हों, जैसे धोखाधड़ी, मिलीभगत, अपर्याप्त मूल्य निर्धारण या कम बोली।

    जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने स्पष्ट किया:

    "नीलामी या अन्य सार्वजनिक खरीद विधियों द्वारा की गई किसी भी बिक्री को, एक बार पुष्टि हो जाने या संपन्न हो जाने के बाद, हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए या उसमें हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए, सिवाय इसके कि ऐसी बिक्री प्रक्रिया के मूल में जाने वाले आधारों पर, जैसे कि मिलीभगत, धोखाधड़ी या अपर्याप्त मूल्य निर्धारण या कम बोली के कारण दूषित होना। केवल अनियमितता या किसी नियम से विचलन, जिसमें कोई मौलिक प्रक्रियात्मक त्रुटि नहीं है, ऐसी कार्यवाही के लिए अधिकार के आधार को समाप्त नहीं करता है।"

    सुप्रीम कोर्ट ने न्यायालयों को सलाह दी कि वे पुष्टि की गई बिक्री को लेकर ऐसी चुनौतियों पर विचार न करें, जो बिक्री की पुष्टि से पहले उठाई जा सकती थीं या जहां अनियमितताओं के कारण पर्याप्त क्षति नहीं हुई हो।

    "ऐसे मामलों में विशेष रूप से न्यायालयों को नीलामी को चुनौती देने के लिए किसी भी आधार पर विचार करने से बचना चाहिए, जो या तो बिक्री आयोजित होने और पुष्टि होने से पहले ली जा सकती थी या जहां ऐसी अनियमितता के कारण कोई पर्याप्त क्षति नहीं हुई है।"

    वी.एस. पलानीवेल बनाम पी. श्रीराम मामले में न्यायालय ने कहा कि जब तक नीलामी के संचालन में कुछ गंभीर खामियां न हों, जैसे कि धोखाधड़ी/सांठगांठ, गंभीर अनियमितताएं जो ऐसी नीलामी की जड़ में हों, न्यायालयों को आमतौर पर ऐसे आदेश के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए उन्हें खारिज करने से बचना चाहिए।

    वर्तमान मामले में न्यायालय ने कहा कि बिक्री की सूचना और नीलामी की सूचना के बीच 15 दिनों के अंतराल की कमी के अलावा, नीलामी की कार्यवाही में कोई अन्य अवैधता नहीं पाई गई। उधारकर्ता का यह भी मामला नहीं था कि उक्त वैधानिक अवधि की अनुपस्थिति के कारण कोई पूर्वाग्रह हुआ या उसे ऐसी प्रक्रियात्मक दुर्बलता के कारण अपने अधिकारों का प्रभावी ढंग से प्रयोग करने से रोका गया।

    तदनुसार, न्यायालय ने नीलामी कार्यवाही को चुनौती देने से इनकार किया।

    केस टाइटल: सेलीर एलएलपी बनाम सुश्री सुमति प्रसाद बाफना और अन्य

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