S. 498A IPC | पति को परेशान करने के लिए अलग-अलग जगहों पर झूठे मामले दर्ज कराने पर सुप्रीम कोर्ट ने पत्नी के पिता पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

Shahadat

20 April 2024 3:51 PM IST

  • S. 498A IPC | पति को परेशान करने के लिए अलग-अलग जगहों पर झूठे मामले दर्ज कराने पर सुप्रीम कोर्ट ने पत्नी के पिता पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

    सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (19 अप्रैल) को पत्नी के पिता पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया, क्योंकि उन्होंने अलग-अलग जगहों पर मुकदमे का सामना करके पति को परेशान करने के लिए उसके खिलाफ अलग-अलग जगहों पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 498 ए का झूठा मामला दर्ज कराया।

    जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने कहा,

    ''इस प्रकार हम गुप्त उद्देश्यों के लिए और दूसरे पक्ष (पति) को परेशान करने के लिए राज्य मशीनरी के दुरुपयोग की इस प्रथा की निंदा करते हैं। इसलिए हम अपीलकर्ता (पति) को मुआवजा देने के लिए प्रतिवादी नंबर 2 (पत्नी के पिता) पर जुर्माना लगाने के लिए इच्छुक हैं।"

    5 लाख के जुर्माना में से अदालत ने निर्देश दिया कि 2.5 लाख रुपये अपीलकर्ता (पति) को दिए जाएंगे और बाकी रकम सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति के खाते में जमा की जाएगी।

    अपीलकर्ता/पति (चार्टर्ड अकाउंटेंट) और प्रतिवादी नंबर 3/पत्नी (जो शादी के समय उदयपुर में पुलिस उपाधीक्षक है) के बीच विवाह संपन्न हुआ। पत्नी के पिता/प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा अपीलकर्ता के खिलाफ मुख्य रूप से आईपीसी की धारा 498ए के तहत आरोपों के एक ही सेट पर अलग-अलग स्थानों यानी हिसार और उदयपुर में शिकायतों के दो सेट दर्ज किए गए कि अपीलकर्ता ने अपनी पत्नी के साथ क्रूरता की। उदयपुर में शिकायत हिसार (अपीलकर्ता का मूल स्थान) में शिकायत दर्ज होने के पांच दिन बाद दर्ज की गई।

    हिसार कोर्ट ने आरोपी को बरी कर दिया। हालांकि, उदयपुर (राजस्थान) में दर्ज एफआईआर रद्द करने से हाईकोर्ट के इनकार के खिलाफ अपीलकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

    सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि हाईकोर्ट ने आरोपों के एक ही सेट पर दर्ज मामला रद्द करने से इनकार करके गलती की, यह स्वीकार करते हुए कि राजस्थान पुलिस को हिसार में दर्ज पिछले मामले के बारे में पता नहीं है, जहां आरोपी को बरी कर दिया गया।

    अपीलकर्ता के तर्क में बल पाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट ने यह देखने में एक बार फिर गलती की कि राजस्थान पुलिस को हिसार में शुरू की गई पिछली कार्यवाही के बारे में जानकारी नहीं थी।

    खंडपीठ ने आगे कहा,

    "इसमें कोई विवाद नहीं है कि उदयपुर में दर्ज की गई शिकायत में आरोप वही है, जो हिसार में दर्ज की गई शिकायत में है। इसके अलावा, उदयपुर में शिकायत में यह कहा गया कि शिकायतकर्ता ने पहले हिसार में शिकायत दर्ज कराई। इस प्रकार, उदयपुर की जांच एजेंसी को हिसार में इसी तरह के आरोपों की शिकायत के बारे में अच्छी तरह से पता था। हाईकोर्ट और राजस्थान पुलिस से अपेक्षा की गई कि वे कम से कम शिकायत को ध्यान से पढ़ेंगे।"

    अदालत ने कहा कि पत्नी और उसके पिता ने अपीलकर्ता के खिलाफ पहले हिसार और फिर उदयपुर में मुकदमे का सामना करने के लिए एक के बाद शिकायतें दर्ज करके अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया।

    उपरोक्त टिप्पणियों को देखते हुए अदालत ने पति की अपील स्वीकार कर ली और उदयपुर में लंबित एफआईआर 5,00,000/- (केवल पांच लाख रुपये) रुपये की लागत के साथ रद्द कर दिया, जो चार सप्ताह के भीतर इस न्यायालय के रजिस्ट्रार के पास जमा किया जाएगा। इसे जमा करने पर 50% सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति के खाते में और शेष 50% हस्तांतरित किया जा सकता है।

    केस टाइटल: पार्टिक बंसल बनाम राजस्थान राज्य और अन्य।

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