S. 33 Arbitration Act | आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के पदेन कार्य बन जाने के बाद भी निर्णय पर स्पष्टीकरण जारी किया जा सकता है : सुप्रीम कोर्ट

Shahadat

19 Dec 2024 9:46 AM IST

  • S. 33 Arbitration Act | आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के पदेन कार्य बन जाने के बाद भी निर्णय पर स्पष्टीकरण जारी किया जा सकता है : सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यद्यपि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल निर्णय पारित करने के बाद पदेन कार्य बन जाता है, फिर भी पंचाट एवं सुलह अधिनियम, 1996 (मध्यस्थता अधिनियम) की धारा 33 के तहत निर्णय में त्रुटियों को स्पष्ट करने या सुधारने का सीमित अधिकार क्षेत्र उसके पास बना रहेगा।

    जस्टिस अभय एस. ओक और जस्टिस उज्जल भुयान की खंडपीठ ने दिल्ली हाईकोर्ट के निर्णय के विरुद्ध दायर अपील खारिज की, जिसमें प्रतिवादी को आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल से स्पष्टीकरण मांगने की अनुमति दी गई कि क्या पंचाट एवं सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 31(7)(1)(बी) के तहत निर्णय के बाद ब्याज की गणना मूल राशि और निर्णय से पहले के ब्याज पर की जाएगी।

    आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने मेसर्स हैदर कंसल्टिंग (यूके) लिमिटेड बनाम उड़ीसा के राज्यपाल के निर्णय के आधार पर स्पष्टीकरण जारी किया, जिसमें न्यायालय ने माना कि मध्यस्थ को 1996 अधिनियम की धारा 31(7) के तहत मूलधन और मूलधन पर ब्याज की राशि पर पोस्ट-अवॉर्ड ब्याज देने का अधिकार है, जो कार्रवाई के कारण की तिथि से लेकर अवार्ड पारित होने की तिथि तक अर्जित हुआ।

    हरियाणा राज्य बनाम एस.एल. अरोड़ा, 2010 (जिसमें पोस्ट-अवॉर्ड ब्याज गणना से प्री-अवॉर्ड ब्याज को बाहर रखा गया) के निर्णय को मेसर्स हैदर कंसल्टिंग (यूके) लिमिटेड में मध्यस्थता अधिनियम की धारा 31(7) के विधायी इरादे के साथ असंगत होने के कारण खारिज कर दिया गया।

    सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जो विवादास्पद प्रश्न आया, वह यह था कि क्या मध्यस्थ के पास "फंक्टस ऑफ़िसियो" (मध्यस्थ कार्य पूरा होने) के बाद स्पष्टीकरण जारी करने का अधिकार था।

    जस्टिस भुयान द्वारा लिखित निर्णय में उत्तर दिया गया कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के पास पारित किए गए अवार्ड के बाद भी त्रुटियों को दूर करने या स्पष्टीकरण जारी करने का सीमित अधिकार क्षेत्र है।

    अदालत ने कहा,

    “हमारा विचार है कि आर्बिट्रल द्वारा मांगा गया और जारी किया गया स्पष्टीकरण अभिव्यक्ति के अंतर्गत आएगा, जब तक कि 1996 अधिनियम की धारा 33 (1) में उपस्थित पक्षों द्वारा एक और समय अवधि पर सहमति नहीं बन जाती। यह एक ऐसा मामला है, जहां अदालत ने प्रतिवादी को 30 दिनों की प्रारंभिक अवधि से परे आर्बिट्रल से स्पष्टीकरण मांगने की अनुमति दी थी, जब अपीलकर्ता ने स्पष्टीकरण कार्यवाही में पूरी तरह से भाग लिया। इसलिए वर्तमान मामला उपरोक्त अभिव्यक्ति के अंतर्गत आएगा। परिस्थितियों में अपीलकर्ता का यह तर्क कि आर्बिट्रल पदेन हो गया। इसलिए स्पष्टीकरण जारी करने के लिए उसके पास अधिकार क्षेत्र नहीं था, स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार अस्वीकार किया जाता है।”

    तदनुसार, अपील खारिज कर दी गई।

    केस टाइटल: उत्तरी दिल्ली नगर निगम बनाम मेसर्स एस.ए. बिल्डर्स लिमिटेड।

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