सुप्रीम कोर्ट ने बिहार उपचुनाव टालने की प्रशांत किशोर की पार्टी की याचिका खारिज की
Praveen Mishra
11 Nov 2024 7:09 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में छठ पूजा के कारण होने वाले उपचुनाव को स्थगित करने की मांग करने वाली नवगठित पार्टी जन सुराज पार्टी की याचिका पर विचार करने से सोमवार को इनकार कर दिया।
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने कहा कि 13 नवंबर को होने वाले चुनावों में हस्तक्षेप करने में बहुत देर हो चुकी है।
याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि चुनाव आयोग ने धार्मिक त्योहारों को ध्यान में रखते हुए कुछ अन्य राज्यों में इसी अधिसूचना के अनुसार अधिसूचित उपचुनावों को स्थगित कर दिया है।
जस्टिस कान्त ने कहा, 'हम चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप करना नहीं चाहते. सारी व्यवस्था की गई है... इतने सारे रणनीतिक फैसले लिए गए,"
सिंघवी ने तर्क दिया, 'वे केरल, उत्तर प्रदेश, पंजाब के लिए ऐसा करते हैं, 1 राज्य के लिए क्यों नहीं? स्थगन कुछ भी प्रभावित नहीं करेगा ... छठ के ठीक 4 दिन बाद आने वाले चुनाव...।
हालांकि, पीठ ने अपनी अनिच्छा व्यक्त की।