PMLA में समन जारी करने की कोई प्रक्रिया नहीं, इसलिए सीआरपीसी लागू होगी : अभिषेक बनर्जी के मामले में सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया
Shahadat
1 Aug 2024 3:00 PM IST
स्कूल जॉब घोटाले के मामले में ED के समन के खिलाफ TMC सांसद अभिषेक बनर्जी की याचिका की सुनवाई के दौरान, सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने 31 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आग्रह किया कि धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA Act) किसी आरोपी को समन जारी करने की “शक्ति” प्रदान करता है, लेकिन समन जारी करने की “प्रक्रिया” निर्धारित नहीं करता है।
उन्होंने कहा,
“समन जारी करने की शक्ति तो है, लेकिन समन जारी करने की प्रक्रिया नहीं है।”
जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ के समक्ष यह मामला था, जिसने इसे 1 अगस्त के लिए फिर से सूचीबद्ध किया।
सुनवाई के दौरान, सिब्बल ने प्रस्तुत किया कि PMLA कार्यवाही पर दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधान लागू होते हैं या नहीं, यह बड़ा मुद्दा भी मामले में उठता है। यह न्यायालय की तीन जजों की पीठ के समक्ष लंबित है।
इस बात पर प्रकाश डालते हुए कि उक्त मामला 6 अगस्त को आने वाला है, उन्होंने सुझाव दिया कि पीठ तीन जजों की पीठ के मामले के परिणाम की प्रतीक्षा कर सकती है, क्योंकि यह वर्तमान मामले में उत्पन्न होने वाले मुद्दे को पूरी तरह से कवर करेगा।
बिना किसी दबाव के पीठ ने कहा कि दोनों मामलों में मुद्दा अलग-अलग था।
जस्टिस त्रिवेदी ने कहा,
"यहां, संक्षिप्त मुद्दा यह है कि क्या आपको धारा 50 के तहत सम्मन का जवाब देना आवश्यक है या नहीं।"
इस प्रकार, सिब्बल ने अपनी दलीलें पेश कीं।
PMLA Act की धारा 65 का उल्लेख करते हुए सीनियर वकील ने कहा कि यदि PMLA और सीआरपीसी प्रावधानों के बीच कोई स्पष्ट असंगति है तो PMLA का प्रभाव अधिक होता है। हालांकि, यदि PMLA किसी विषय (जैसे समन) पर चुप है तो सीआरपीसी प्रावधान लागू होंगे।
दूसरा, उन्होंने तर्क दिया कि संविधान का अनुच्छेद 21 व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है, जिसे केवल "कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया" के अनुसार ही सीमित किया जा सकता है। इस बात पर जोर देते हुए कि PMLA में समन के लिए कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं है, सिब्बल ने कहा कि ED द्वारा समन करना "कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया" के अनुसार नहीं है।
इसके बाद सिब्बल ने अदालत को PMLA के कुछ प्रावधानों, जिनमें धारा 18, 19, 50, 65, 71 और अध्याय 5 शामिल हैं, उसके माध्यम से यह तर्क दिया कि "समन करने की प्रक्रिया" कानून में अनुपस्थित थी। जब वे धारा 19 के तहत गिरफ्तारी करने की शक्ति का उल्लेख कर रहे थे तो जस्टिस त्रिवेदी ने टिप्पणी की कि वर्तमान मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।
हालांकि, सिब्बल ने जवाब दिया कि ED के अधिकारी बनर्जी को बुला रहे हैं और कह रहे हैं कि वह आरोपी हैं। सिब्बल ने यह भी आरोप लगाया कि ED परिभाषित क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में काम नहीं करता है। यदि कोलकाता में अपराध हुआ है तो यह दिल्ली में ECIR दर्ज करता है, जिससे पूरे मामले को दिल्ली में स्थानांतरित किया जा सके, उन्होंने दावा किया।
सिब्बल ने टिप्पणी की,
"यह सुंदर है... आकर्षक! उनके पास बहुत अधिक शक्ति है।"
उन्होंने कहा कि अधिनियम का पूरा उद्देश्य प्रादेशिक क्षेत्र की पहचान करना है और फिर अधिकारियों को उस क्षेत्र में जांच और जांच करने के लिए अधिसूचना के माध्यम से अधिकृत किया जा सकता है।
सीनियर वकील ने ED के इस तर्क पर भी असहमति जताई कि PMLA विशेष क़ानून है, यह कहते हुए कि यह एजेंसी को केवल अपनी मर्जी के अनुसार काम करने की अनुमति देता है।
उन्होंने आगे सवाल किया कि ED के अधिकारियों ने शुरुआत में बनर्जी से कोलकाता में पूछताछ की थी तो अब उन्हें दिल्ली बुलाने की क्या ज़रूरत थी।
सिब्बल ने प्रस्तुत किया कि हालांकि मामला कोलकाता के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में आता है, ED के अधिकारियों ने याचिकाकर्ता को नई दिल्ली तलब किया। इस संदर्भ में मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेश का संदर्भ दिया गया, जिसमें ED को कोलकाता में बनर्जी से पूछताछ करने का निर्देश दिया गया और राज्य पुलिस को सहायता सुनिश्चित करने के लिए कहा गया।
अंत में सिब्बल ने विजय मदनलाल चौधरी बनाम भारत संघ में सुप्रीम कोर्ट के निष्कर्षों के बारे में मुद्दे उठाए। अन्य बातों के अलावा, यह तर्क दिया गया कि वित्त अधिनियम, 2019 के अधिनियमन के कारण "अपराध की आय" और "धन शोधन" के बीच का अंतर समाप्त हो गया, जिसने धारा 3 (धन शोधन का अपराध) में स्पष्टीकरण जोड़ा है।
केस टाइटल: अभिषेक बनर्जी और अन्य बनाम प्रवर्तन निदेशालय, सीआरएल.ए. संख्या 2221-2222/2023 (और संबंधित मामला)