जिला स्तर पर अल्पसंख्यकों की पहचान करने की याचिका: सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को जवाब दाखिल करने का आखिरी मौका दिया, केंद्र से रिपोर्ट मांगी

Shahadat

12 Jan 2024 8:06 AM GMT

  • जिला स्तर पर अल्पसंख्यकों की पहचान करने की याचिका: सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को जवाब दाखिल करने का आखिरी मौका दिया, केंद्र से रिपोर्ट मांगी

    अल्पसंख्यकों की जिलेवार पहचान से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (12 जनवरी) को पिछले अनुस्मारक के बावजूद कुछ राज्य सरकारों द्वारा हलफनामे और प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने में विफलता पर अपनी अस्वीकृति व्यक्त की।

    जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ कई जनहित याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें केंद्र सरकार को 'अल्पसंख्यक' शब्द को परिभाषित करने और जिला स्तर पर अल्पसंख्यकों की पहचान के लिए व्यापक दिशानिर्देश बनाने का निर्देश देने की मांग की गई।

    सुनवाई के दौरान, खंडपीठ ने सवाल किया कि पहले के मौकों पर याद दिलाने के बावजूद सभी राज्यों द्वारा अभी तक जवाब क्यों नहीं दिया गया।

    जस्टिस खन्ना ने टिप्पणी की कि अदालत अनुपालन में विफल रहने वाले राज्यों पर जुर्माना लगाएगी।

    उन्होंने कहा,

    "ऐसे कौन से राज्य हैं, जिन्होंने जवाब दाखिल नहीं किया या डेटा नहीं दिया? हमें अब जुर्माना लगाना होगा।"

    सख्त रुख के बावजूद, खंडपीठ ने अंततः अनुपालन न करने वाली राज्य सरकारों को छह सप्ताह के भीतर जवाब प्रस्तुत करने का एक और अवसर दिया। इसमें निर्दिष्ट समयसीमा के भीतर अनुपालन करने में विफलता के परिणामस्वरूप संबंधित राज्य सरकारों को 10,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। भारत संघ को अगली सुनवाई की तारीख से दो सप्ताह पहले स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया गया।

    खंडपीठ ने सुनवाई अप्रैल तक के लिए स्थगित करते हुए कहा,

    "अप्रैल 2024 में किसी गैर-विविध दिन पर पुनः सूचीबद्ध करें। राज्य सरकारों को आखिरी अवसर दिया जाता है कि वे या तो केंद्र सरकार को विवरण या डेटा प्रस्तुत करें या इस अदालत में हलफनामा दायर करें। यदि उपरोक्त समय के भीतर ऐसा नहीं किया जाता है तो संबंधित राज्य सरकार को 10,000 रुपये के जुर्माना का भुगतान करना होगा। भारत संघ सुनवाई की अगली तारीख से कम से कम दो सप्ताह पहले अपनी स्थिति रिपोर्ट दाखिल करेगा।''

    पिछले साल अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों की पहचान और अधिसूचना के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने का अंतिम अवसर दिया था। अदालत ने चेतावनी दी थी कि जवाब देने में विफल रहने पर यह मान लिया जाएगा कि अड़ियल राज्य सरकार के पास इस मामले पर कहने के लिए कुछ नहीं है। चेतावनी के बावजूद, कुछ राज्य अपना जवाब दाखिल करने में विफल रहे, जिसके कारण यह हालिया घटनाक्रम हुआ।

    जनवरी, 2023 में केंद्र ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के विचारों के साथ मामले में रिपोर्ट दायर की थी।

    केस टाइटल- अश्विनी कुमार उपाध्याय बनाम भारत संघ | रिट याचिका (सिविल) नंबर 836 2020

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