BCI में महिलाओं, समलैंगिक समुदाय, दिव्यांग व्यक्तियों, SC/ST/OBC के आनुपातिक प्रतिनिधित्व की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी

Shahadat

17 Sept 2024 6:32 PM IST

  • BCI में महिलाओं, समलैंगिक समुदाय, दिव्यांग व्यक्तियों, SC/ST/OBC के आनुपातिक प्रतिनिधित्व की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी

    सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका (पीआईएल) पर नोटिस जारी किया, जिसमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) और राज्य बार काउंसिल में महिलाओं, समलैंगिक समुदाय, दिव्यांगों और आरक्षित श्रेणी के व्यक्तियों के आनुपातिक प्रतिनिधित्व की मांग की गई।

    यह याचिका सुप्रीम कोर्ट के वकील और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदस्य एमजी योगमाया द्वारा दायर की गई। याचिकाकर्ता की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट पीवी दिनेश ने इस बात पर प्रकाश डाला कि वर्तमान में बार काउंसिल ऑफ इंडिया में शून्य महिला प्रतिनिधि हैं। एडवोकेट एक्ट, 1961 की धारा 3(2) का हवाला देते हुए सीनियर एडवोकेट ने तर्क दिया कि 'आनुपातिक प्रतिनिधित्व' शब्द का अर्थ "अप्रतिनिधित्व प्राप्त श्रेणियों के आनुपातिक प्रतिनिधित्व के रूप में लगाया जाना चाहिए।"

    1961 अधिनियम की धारा 3(2) में कहा गया कि "(ख) पांच हजार पंद्रह सदस्यों से अधिक निर्वाचक मंडल वाली राज्य बार काउंसिल के मामले में पांच हजार से अधिक लेकिन दस हजार से अधिक नहीं निर्वाचक मंडल वाली राज्य बार काउंसिल के मामले में बीस सदस्य, और दस हजार से अधिक निर्वाचक मंडल वाली राज्य बार काउंसिल के मामले में पच्चीस सदस्य, राज्य बार काउंसिल की मतदाता सूची में वकीलों में से एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के अनुसार चुने गए।

    चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने मामले पर विचार करने पर सहमति जताई और नोटिस जारी किया।

    सीजेआई ने यह भी कहा कि वर्तमान याचिका में मांगे गए आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रकृति आनुपातिक प्रतिनिधित्व के तरीके के समान है। राज्यसभा चुनावों में अनिवार्य है।

    याचिका में यह तर्क दिया गया कि दिल्ली, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, तमिलनाडु, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार सहित 14 राज्य बार काउंसिलों में से केवल चार राज्यों अर्थात् तमिलनाडु (1); तेलंगाना (1); बिहार (2) और मध्य प्रदेश (2) में महिलाओं का प्रतिनिधित्व है।

    याचिकाकर्ता ने कहा,

    "अपर्याप्त प्रतिनिधित्व बार काउंसिल ऑफ इंडिया और राज्य बार काउंसिल की निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। इन निकायों के अस्तित्व के बावजूद, कई बार न्यायपालिका ने शौचालयों के निर्माण, यौन उत्पीड़न के मामलों को संबोधित करने के लिए प्रभावी तंत्र, अदालत परिसर में क्रेच की स्थापना आदि की वकालत की है। यदि प्रतिनिधित्व न किए गए क्षेत्रों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व है, तो ऐसे कई मुद्दों से अधिक प्रभावी ढंग से निपटा जा सकता है, जो ऐसे प्रतिनिधि निकायों के एजेंडे में जगह पाएंगे।"

    याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई मुख्य राहतें हैं:

    घोषित करें कि एडवोकेट एक्ट, 1961 की धारा 3(2)(बी) के तहत इसमें महिलाओं, समलैंगिक समुदाय, विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों और हाशिए के समुदायों के व्यक्तियों का राज्य बार काउंसिल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया में आनुपातिक प्रतिनिधित्व शामिल है या वैकल्पिक रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व का अर्थ है।

    इस संबंध में उचित कानून बनने तक महिलाओं, समलैंगिक समुदाय, विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों और हाशिए के समुदायों के व्यक्तियों के लिए सीटें आरक्षित करने के निर्देश जारी करें।

    केस टाइटल: योगमाया एम.जी. बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य.डब्ल्यू.पी.(सी) नंबर 581/2024

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