स्वीकारोक्ति बयान स्वीकार्य साक्ष्य नहीं, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों को 'तोफान सिंह' फैसले का पालन करना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

Shahadat

8 March 2024 11:11 AM IST

  • स्वीकारोक्ति बयान स्वीकार्य साक्ष्य नहीं, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों को तोफान सिंह फैसले का पालन करना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट (06 मार्च) ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों को तूफान सिंह बनाम तमिलनाडु राज्य, (2021) 4 एससीसी 1 में अपने तीन-जजों की बेंच के फैसले का पालन करने का दृढ़ता से निर्देश दिया।

    हालांकि, हम स्पष्ट करते हैं कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों/अधिकारियों को तूफ़ान सिंह बनाम तमिलनाडु राज्य मामले में इस न्यायालय के फैसले का पालन करना चाहिए।

    2020 में दिए गए इस ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट (NDPS Act) की धारा 67 के तहत दर्ज किया गया इकबालिया बयान एक्ट के तहत किसी अपराध के मुकदमे में अस्वीकार्य रहेगा। न्यायालय ने तर्क दिया कि अधिनियम के तहत नियुक्त केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के अधिकारी पुलिस अधिकारी हैं।

    वर्तमान मामला डीएचएल एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के पार्सल से 5950 ट्रामाडोल टैबलेट की जब्ती के इर्द-गिर्द घूमता है। वर्तमान अपीलकर्ता के नाम का खुलासा अन्य आरोपी व्यक्ति ने हिरासत में पूछताछ के दौरान किया।

    अपनी गिरफ्तारी की आशंका से अपीलकर्ता ने अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने दलील दी कि अभियोजन पक्ष का मामला सह-अभियुक्तों के इकबालिया बयान पर आधारित है। यह भी तर्क दिया गया कि अपीलकर्ता से कोई बरामदगी नहीं हुई। उसके परिसर की तलाशी से भी प्रतिबंधित सामग्री की कोई बरामदगी नहीं हुई।

    इसके बावजूद, हाईकोर्ट ने यह कहते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी कि अपीलकर्ता को पार्सल से जोड़ने के प्रथम दृष्टया सबूत हैं। इस प्रकार, यह देखते हुए कि अपीलकर्ता की हिरासत में पूछताछ आवश्यक है, अदालत ने अपील खारिज कर दी।

    इस पर आपत्ति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई। हालांकि, इसे दाखिल करने में 219 दिनों की देरी हुई। चूंकि कोर्ट देरी माफ़ी के लिए दिए गए स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं था, इसलिए अपील खारिज कर दी गई।

    न्यायालय ने इस तथ्य पर अपना ध्यान आकर्षित किया कि शिकायत में एक्ट की धारा 67 के तहत दर्ज किए गए बयानों को स्वीकार्य साक्ष्य के रूप में संदर्भित किया गया। इसे देखते हुए, न्यायालय ने जैसा कि पहले उल्लेख किया गया, निर्देश पारित किया।

    कोर्ट ने कहा,

    “शिकायत नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 की धारा 67 के तहत दर्ज किए गए बयानों को संदर्भित करती है। यह कहा गया कि ये स्वीकार्य साक्ष्य हैं। हालांकि, हम स्पष्ट करते हैं कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों को "तूफ़ान सिंह बनाम तमिलनाडु राज्य" मामले में इस न्यायालय के फैसले का पालन करना चाहिए।

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