मुजफ्फरनगर स्टूडेंट को थप्पड़ मारने का मामला | अधिकारी धार्मिक भेदभाव की समस्या को स्वीकार नहीं कर रहे: जनहित याचिका याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया
Shahadat
29 Nov 2024 10:05 AM IST
सीनियर एडवोकेट शादान फरासत ने गुरुवार (28 नवंबर) को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उत्तर प्रदेश आरटीई नियम, 2011 का नियम 5 बच्चों को स्कूल में धार्मिक भेदभाव से बचाने के लिए मौजूद है, लेकिन अधिकारी इस समस्या को स्वीकार नहीं कर रहे हैं और इसका समाधान नहीं कर रहे हैं।
जस्टिस अभय ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ मुजफ्फरनगर स्टूडेंट को थप्पड़ मारने के मामले और शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के कार्यान्वयन के संबंध में कार्यकर्ता तुषार गांधी द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
यह मामला उत्तर प्रदेश में एक शिक्षक द्वारा नाबालिग स्टूडेंट के साथ धार्मिक भेदभाव और शारीरिक दंड के आरोपों से जुड़ा है।
याचिकाकर्ता तुषार गांधी की ओर से पेश हुए फरासत ने कहा,
“दूसरा मुद्दा धार्मिक भेदभाव का है। एक नियम है - नियम 5, लेकिन वे वास्तव में समस्या को स्वीकार नहीं करते हैं। हमें पहले समस्या को स्वीकार करना होगा और फिर उससे निपटना होगा। इसलिए वे इसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं और फिर विशेष रूप से इससे निपट रहे हैं।”
नियम 5 में कहा गया कि स्थानीय प्राधिकरण को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि स्कूल में किसी भी बच्चे को जाति, वर्ग, धार्मिक या लैंगिक दुर्व्यवहार का सामना न करना पड़े।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के सीनियर एडवोकेट शादान फरासत ने इस बात पर प्रकाश डाला कि बच्चे के पिता को जुलाई 2024 से स्कूल में उपस्थिति के लिए प्रतिदिन 200 रुपये की यात्रा प्रतिपूर्ति नहीं मिली है। हालांकि, बच्चा स्कूल जाना जारी रखता है और अच्छा कर रहा है।
उन्होंने कहा,
“बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है; वह बहुत अच्छा कर रहा है। वह बहुत अच्छी तरह से बस गया और उसे स्कूल लाने का यह एक बहुत ही उपयोगी अभ्यास रहा है।”
फरासत ने मामले में तीन प्रमुख मुद्दों पर प्रकाश डाला। पहला, शिक्षा के अधिकार अधिनियम की धारा 12(1)(सी) का पूर्ण कार्यान्वयन, जो यह अनिवार्य करता है कि निजी गैर-सहायता प्राप्त गैर-अल्पसंख्यक स्कूल वंचित वर्गों के बच्चों के लिए प्रवेश स्तर की कम से कम 25 प्रतिशत सीटें आवंटित करें। दूसरा मुद्दा धार्मिक भेदभाव का है।
तीसरा, मामले में दायर आरोपपत्र, जिसके बारे में फरासत ने दावा किया कि वह किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम की धारा 75 (बच्चे के साथ क्रूरता के लिए दंड) के दूसरे प्रावधान को लागू नहीं करता, जैसा कि अदालत ने पहले निर्देश दिया।
जस्टिस ओक ने कहा कि तीनों मुद्दों पर विचार किया जाएगा।
अदालत ने उत्तर प्रदेश की एडिशनल एडवोकेट जनरल गरिमा प्रसाद को अगली तारीख पर उपस्थित होने और अगली सुनवाई से पहले बच्चे के पिता को यात्रा प्रतिपूर्ति जारी करना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
अदालत ने अपने आदेश में कहा,
“हम मामले को 12 दिसंबर तक स्थगित कर रहे हैं, जिससे दोपहर 3:00 बजे सूचीबद्ध किया जा सके। 25 नवंबर 2024 को बच्चे के पिता द्वारा हलफनामा दायर किया गया। उन्होंने शिकायत की है कि जुलाई 2024 से उन्हें यात्रा प्रतिपूर्ति नहीं मिली है, जिसका भुगतान पहले किया गया। हम एएजी को इस संबंध में निर्देश लेने और भुगतान जारी करना सुनिश्चित करने का निर्देश देते हैं।”
मामले की पृष्ठभूमि
यह जनहित याचिका वायरल वीडियो से उपजी है, जिसमें शिक्षिका त्रिप्ता त्यागी स्टूडेंट को सात वर्षीय मुस्लिम लड़के को थप्पड़ मारने और उसके धर्म के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने का निर्देश दे रही हैं। अगस्त 2023 में हुई इस घटना से व्यापक आक्रोश फैल गया।
पिछले साल अदालत ने शिक्षा के अधिकार अधिनियम और नियमों का पालन करने में राज्य की ओर से “प्रथम दृष्टया विफलता” का उल्लेख किया, जो स्टूडेंट के शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न और धर्म और जाति के आधार पर उनके साथ भेदभाव को प्रतिबंधित करता है।
उत्तर प्रदेश पुलिस की प्रारंभिक जांच और FIR दर्ज करने में देरी पर असंतोष व्यक्त करते हुए अदालत इस मुद्दे पर नज़र रख रही है। इसने एक सीनियर पुलिस अधिकारी को मामले की निगरानी करने का आदेश दिया और राज्य को शिक्षा के अधिकार अधिनियम और संविधान के अनुच्छेद 21ए के तहत प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
पिछली सुनवाई में अदालत ने राज्य सरकार की उसके दृष्टिकोण की आलोचना की, जिसमें केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के तहत प्राइवेट स्कूल में पीड़ित के प्रवेश की सुविधा देने में उसकी अनिच्छा भी शामिल है।
राज्य ने निजी स्कूल में प्रवेश के खिलाफ तर्क दिया, जिसमें लंबी दूरी की यात्रा और अन्य छात्रों के साथ सामाजिक-आर्थिक अंतर का हवाला दिया गया। हालांकि, अदालत ने प्रवेश का निर्देश दिया और बच्चे की शैक्षिक आवश्यकताओं के लिए अनिवार्य समर्थन दिया, जिसमें टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज जैसे विशेषज्ञ संगठनों द्वारा परामर्श शामिल है।
केस टाइटल- तुषार गांधी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य