सभी जमानत याचिकाओं में पिछले जमानत आवेदनों और आदेशों का विवरण बताएं: सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश जारी किए

Shahadat

20 Jan 2024 1:11 PM IST

  • सभी जमानत याचिकाओं में पिछले जमानत आवेदनों और आदेशों का विवरण बताएं: सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश जारी किए

    सुप्रीम कोर्ट ने (19 जनवरी को) जमानत आवेदन देने में उल्लिखित शर्तों को सूचीबद्ध किया। न्यायालय ने यह भी दर्ज किया कि ये सुझाव कार्यवाही को सुव्यवस्थित करने और विसंगतियों से बचने के लिए हैं।

    अन्य सुझावों के अलावा, न्यायालय ने प्रधाननी जानी बनाम ओडिशा राज्य 2023 लाइव लॉ (एससी) 455 में फैसले में जारी निर्देश को दोहराया कि एक ही एफआईआर में विभिन्न आरोपियों द्वारा दायर सभी जमानत याचिकाओं को उसी के समक्ष न्यायाधीश सूचीबद्ध किया जाना चाहिए।

    जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस विक्रमनाथ की खंडपीठ ने निम्नलिखित निर्देश जारी किए:

    1. सबसे पहले, याचिकाकर्ता द्वारा दायर पहले जमानत आवेदन में पारित आदेशों का विवरण और प्रतियां होनी चाहिए, जिस पर पहले ही निर्णय लिया जा चुका है।

    2. दूसरे, याचिकाकर्ता द्वारा दायर किसी भी जमानत आवेदन का विवरण, जो किसी भी अदालत में, संबंधित अदालत के नीचे या हाईकोर्ट में लंबित है, और यदि कोई भी लंबित नहीं है तो उस आशय का एक स्पष्ट बयान देना होगा। कोर्ट ने कहा, “यदि जमानत आवेदन के शीर्ष पर या किसी अन्य स्थान पर यह उल्लेख किया गया, जो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि जमानत के लिए आवेदन या तो पहला, दूसरा या तीसरा है। इसी तरह ताकि अदालत के लिए तर्कों की सराहना करना सुविधाजनक हो। यदि इस तथ्य का आदेश में उल्लेख किया गया तो यह अगले हाईकोर्ट को उस प्रकाश में तर्कों की सराहना करने में सक्षम करेगा।''

    3. तीसरा, अदालत की रजिस्ट्री को संबंधित अपराध मामले में तय या लंबित जमानत आवेदन(आवेदनों) के बारे में सिस्टम से उत्पन्न रिपोर्ट भी संलग्न करनी चाहिए। निजी शिकायतों के मामले में भी इसी प्रणाली का पालन किया जाना चाहिए, क्योंकि ट्रायल कोर्ट में दायर सभी मामलों को विशिष्ट नंबर (सीएनआर नंबर) दिए जाते हैं, भले ही कोई एफआईआर नंबर न हो।

    4. यह जांच अधिकारी/अदालत में राज्य वकील की सहायता करने वाले किसी भी अधिकारी का कर्तव्य होना चाहिए कि वह एक ही अपराध में विभिन्न जमानत आवेदनों या अन्य कार्यवाहियों के संदर्भ में अदालत द्वारा पारित आदेशों, यदि कोई हो, से उसे अवगत कराए। पक्षकारों की ओर से पेश होने वाले वकीलों को वास्तव में न्यायालय के अधिकारियों की तरह आचरण करना होगा।

    सुप्रीम कोर्ट की एक खंडपीठ ने एक जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणियां कीं।

    संक्षिप्त तथ्यात्मक पृष्ठभूमि देने के लिए दो व्यक्तियों पर नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थ अधिनियम (NDPS Act) के तहत आरोप लगाया गया। सेशन कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी। उनकी जमानत याचिकाएं हाईकोर्ट में विभिन्न न्यायाधीशों के समक्ष सूचीबद्ध की गईं।

    मान लें कि जज ए और जज बी (जैसा कि फैसले में भी दर्शाया गया है), जबकि सह-अभियुक्त की जमानत याचिका न्यायाधीश बी द्वारा अनुमति दी गई, अपीलकर्ता की जमानत याचिका न्यायाधीश ए द्वारा खारिज कर दी गई। इस पृष्ठभूमि के खिलाफ अपीलकर्ता द्वारा वर्तमान एसएलपी दायर की गई।

    इस बीच, वर्तमान एसएलपी के बारे में तथ्यों का खुलासा किए बिना हाईकोर्ट के समक्ष दूसरी जमानत याचिका दायर की गई। अब, इस न्यायालय के समक्ष मामले के लंबित रहने के दौरान, न्यायाधीश बी (जिन्होंने सह-अभियुक्त को जमानत दी थी) ने अपीलकर्ता को जमानत दे दी।

    सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि स्थायी आदेश ने रजिस्ट्री को पहले के जमानत आवेदनों में पारित सभी आदेशों को संलग्न करने का निर्देश दिया। इसके बावजूद, अपीलकर्ता के मामले में हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश (उसकी पिछली जमानत याचिका खारिज करते हुए), हाईकोर्ट के समक्ष दूसरी जमानत याचिका का हिस्सा नहीं बना। अदालत ने कहा कि केवल सह-अभियुक्तों की जमानत अर्जी की अनुमति देने वाला आदेश संलग्न था।

    इसके अलावा, अदालत ने इस बात पर प्रकाश डाला कि तारीखों और घटनाओं की सूची में भी अपीलकर्ता ने हाईकोर्ट द्वारा अपने पहले जमानत आवेदन और वर्तमान एसएलपी के निपटान का उल्लेख नहीं किया।

    कोर्ट ने आगे कहा,

    “जमानत आवेदन के मुख्य भाग में भी अपीलकर्ता हाईकोर्ट द्वारा अपने पहले के जमानत आवेदन खारिज करने और इस न्यायालय के समक्ष एसएलपी दाखिल करने के बारे में स्पष्ट रूप से चुप रहा है… हाईकोर्ट ने अपीलकर्ता को जमानत भी दे दी। हाईकोर्ट के समक्ष दायर जमानत याचिका में यह उल्लेख नहीं किया गया कि अपीलकर्ता द्वारा दायर की गई यह दूसरी जमानत याचिका थी।''

    आगे बढ़ते हुए अदालत ने यह भी देखा कि जब सह-अभियुक्त के आवेदन को हाईकोर्ट ने अनुमति दे दी तो राज्य के वकील ने उसी एफआईआर से उत्पन्न होने वाली किसी अन्य जमानत याचिका के लंबित होने का उल्लेख नहीं किया।

    अदालत ने कहा,

    "संबंधित निवेश अधिकारी को इस तथ्य के बारे में पता होना चाहिए, लेकिन उसने अदालत के समक्ष इस बारे में नहीं बताया।"

    इन तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए न्यायालय ने भविष्य में किसी भी भ्रम से बचने के लिए उपर्युक्त आवश्यकताओं को सूचीबद्ध किया।

    तदनुसार, न्यायालय ने आवेदन को निरर्थक बताते हुए खारिज कर दिया और कहा कि पक्षकारों के आचरण को देखते हुए न्यायालय के पास जमानत रद्द करने का विकल्प है। हालांकि, उसने इस आशय का कोई प्रतिकूल आदेश पारित नहीं किया। इसके बावजूद, न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया कि यदि मामले के तथ्य पक्षकारों के आचरण को देखने की मांग करते हैं तो यह न्यायालय द्वारा प्रयोग किया जाने वाला विकल्प हो सकता है।

    केस टाइटल: कुशा दुरुका बनाम ओडिशा राज्य, आपराधिक अपील नंबर 303/2024

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