मलंकारा ऑर्थोडॉक्स-जैकबाइट चर्च विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया; दोनों संप्रदायों की जनसंख्या और संपत्ति के बारे में डेटा मांगा
Shahadat
17 Dec 2024 1:32 PM IST
डेढ़ घंटे से अधिक समय तक चली लंबी सुनवाई के बाद,सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (17 दिसंबर) को मलंकारा ऑर्थोडॉक्स और जैकबाइट चर्चों के बीच विवाद में सुनवाई स्थगित की। साथ ही निर्देश दिया कि चर्चों के प्रबंधन और प्रशासन के संबंध में यथास्थिति, जैसी कि वे आज हैं, सुनवाई की अगली तारीख तक बनाए रखी जानी चाहिए।
न्यायालय ने स्पष्ट किया कि किसी भी अप्रिय घटना की स्थिति में राज्य हस्तक्षेप कर सकता है।
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुयान की खंडपीठ ने मामले की विस्तृत सुनवाई 29 और 30 जनवरी, 2025 को तय की। खंडपीठ ने केरल राज्य से ऑर्थोडॉक्स और जैकबाइट दोनों संप्रदायों की जनसंख्या (अधिमानतः उप-क्षेत्र/ग्राम पंचायत-वार) के बारे में डेटा प्रस्तुत करने के लिए भी कहा; दोनों वर्गों के पूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण में चर्चों की सूची; उन चर्चों की सूची, जहां प्रबंधन विवाद में है और उनके प्रशासनिक नियंत्रण की वर्तमान स्थिति।
खंडपीठ ने दोनों पक्षों को अपने-अपने पैरिश रजिस्टर रिकॉर्ड में रखने की स्वतंत्रता भी दी।
न्यायालय ने आदेश में कहा,
"निजी पक्षों को वर्तमान में मौजूद प्रबंधन और प्रशासनिक नियंत्रण के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया जाता है। राज्य जब भी आवश्यक हो हस्तक्षेप कर सकता है।"
सीनियर एडवोकेट चंदर उदय सिंह (मलंकरा संप्रदाय के लिए) ने न्यायालय से 3 दिसंबर को पारित आदेश (जिसमें जैकोबाइट संप्रदाय को छह चर्चों का प्रशासन मलंकरा संप्रदाय को सौंपने का निर्देश दिया गया था) को जारी रखने का निर्देश देने का अनुरोध किया तो यथास्थिति का आदेश देने के बजाय, जस्टिस कांत ने मौखिक रूप से कहा, "दोनों पक्षों ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आदेश का पालन करने में कठिनाइयां व्यक्त की हैं।"
जस्टिस कांत ने कहा,
"हम कोई अप्रिय घटना नहीं चाहते हैं। हम प्रशासन के हाथ मजबूत कर रहे हैं।"
जस्टिस कांत ने सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल (केरल राज्य के लिए) से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि प्रतिद्वंद्वी गुटों के बीच सुलह हो जाए।
हालांकि सीनियर एडवोकेट कृष्णन वेणुगोपाल (मलंकरा संप्रदाय के लिए) ने स्पष्टीकरण मांगा कि यथास्थिति आदेश वर्तमान याचिकाओं में विवादित छह चर्चों के संबंध में है, लेकिन पीठ ने इनकार कर दिया।
खंडपीठ मुख्य रूप से केरल हाईकोर्ट के उस निर्देश के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें अधिकारियों को एर्नाकुलम और पलक्कड़ जिलों में तीन-तीन चर्चों का प्रशासन जैकोबाइट समूह से अपने हाथ में लेने का निर्देश दिया गया था। 3 दिसंबर को न्यायालय ने यह देखते हुए कि जैकोबाइट सदस्य प्रथम दृष्टया अवमानना के दोषी हैं, उन्हें छह चर्चों का प्रशासन सौंपने का निर्देश दिया। न्यायालय ने मलंकरा संप्रदाय से जैकोबाइट सदस्यों को चर्च परिसर में स्थित स्कूलों और कब्रिस्तानों का उपयोग करने की अनुमति देने के लिए भी कहा।
सुनवाई में क्या हुआ?
मलंकरा ऑर्थोडॉक्स चर्च के याचिकाकर्ताओं के लिए सीनियर एडवोकेट चंदर उदय सिंह ने प्रस्तुत किया कि जैकोबाइट चर्च के सदस्यों ने चर्चों का प्रशासन सौंपने के सुप्रीम कोर्ट के 3 दिसंबर के आदेश का पालन नहीं किया है। सिंह ने आग्रह किया कि चूंकि उन्होंने न्यायालय के निर्देश का पालन नहीं किया है, इसलिए उनकी सुनवाई नहीं की जानी चाहिए।
जैकोबाइट चर्च के सदस्यों की ओर से सीनियर एडवोकेट श्याम दीवान ने न्यायालय का ध्यान मलंकारा चर्च के सर्वोच्च प्रमुख द्वारा दायर हलफनामे की ओर आकर्षित किया, जिसमें जैकोबाइट सदस्यों को कब्रिस्तानों का उपयोग करने की अनुमति देने के न्यायालय के निर्देश का पालन करने में कठिनाइयों को व्यक्त किया गया। उक्त हलफनामे के अनुसार, कब्रिस्तानों के स्वामित्व को भी सुप्रीम कोर्ट ने 2017 के निर्णय में अंतिम रूप से तय किया था।
जस्टिस कांत ने पूछा कि क्या मलंकारा चर्च न्यायालय के निर्देश से "बचना" चाहता है।
जस्टिस कांत ने मलंकारा पक्ष से पूछा,
"दफनाने के उद्देश्य से यदि वे अपने स्वयं के पुजारी लाते हैं और समारोह करते हैं तो समस्या क्या है?"
मलंकारा पक्ष के सीनियर एडवोकेट कृष्णन वेणुगोपाल ने कहा, "यह एक गंभीर समस्या है।"
उन्होंने कहा,
"जब तक वे अन्यत्र सेवाएं करते हैं, उन्हें कब्रिस्तानों में दफनाने की अनुमति दी जा सकती है।"
उन्होंने कहा कि चर्च परिसर के भीतर दूसरे संप्रदाय के अनुष्ठानों के प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने जैकोबाइट संप्रदाय को समर्थन देने के लिए कब्रिस्तानों के संबंध में 2020 में एक कानून पारित किया और तर्क दिया कि यह कानून 2017 के फैसले का उल्लंघन करता है।
जस्टिस कांत ने कहा कि 3 दिसंबर का आदेश केवल अंतरिम व्यवस्था के रूप में पारित किया गया, जिसमें पक्षों की दलीलों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाला गया।
इसके बाद वेणुगोपाल ने पीठ को केरल ईसाई (मलंकरा रूढ़िवादी-जैकबाइट) कब्रिस्तान अधिनियम, 2020 में शवों को दफनाने के अधिकार के प्रावधानों के बारे में बताया और कहा कि अधिनियम की वैधता को केरल हाईकोर्ट में चुनौती दी गई।
उन्होंने कहा,
"हम जैकबाइट चर्च के सदस्यों को मलंकरा चर्च से संबंधित कब्रिस्तानों में दफनाने में बाधा नहीं डालेंगे, जब तक कि अंतिम संस्कार सेवाएं कहीं और आयोजित की जाती हैं। यह व्यवस्था 2020 से चल रही थी।"
सुनवाई के दौरान पीठ ने दोनों गुटों की आबादी जानने की कोशिश की।
सिंह ने प्रस्तुत किया कि 1995 के फैसले में कहा गया कि 1934 का संविधान पूरे मलंकरा चर्च पर बाध्यकारी था। 1996 में इसे सही मायने में प्रतिनिधि बनाने के लिए संविधान में संशोधन किया गया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित एक आदेश में यह शर्त शामिल की गई कि मलंकारा चर्च प्रशासन में पद धारण करने वाले व्यक्ति (पुजारी, पादरी, आदि) को 1934 के संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेनी होगी। इसलिए उन्होंने कहा कि मलंकारा चर्च में कोई भी अंतिम संस्कार सेवा ऐसे पुजारी द्वारा नहीं की जा सकती, जो 1934 के संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ नहीं लेता है, जिसे उक्त संविधान के अनुसार नियुक्त नहीं किया गया।
इसके बाद जस्टिस कांत ने कहा कि मामले को शीतकालीन अवकाश के बाद विस्तृत सुनवाई के लिए रखा जा सकता है।
उन्होंने आदेश सुनाने से पहले कहा,
"एक या दो घंटे की सुनवाई के बाद ऐसा लगता है कि हमें कोई रास्ता निकालना पड़ सकता है। बेहतर होगा कि हम अवकाश के बाद ही आगे बढ़ें।"
केस टाइटल: वी वेणु और अन्य बनाम सेंट मैरी ऑर्थोडॉक्स चर्च (ओडक्कल पल्ली) | एसएलपी (सी) संख्या 26064-26069/2024