क्या न्यायालय को CrPC की धारा 156(3) के तहत जांच का निर्देश देने के लिए PC Act के तहत मंजूरी की आवश्यकता है? सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा

Shahadat

24 Aug 2024 5:41 AM GMT

  • क्या न्यायालय को CrPC की धारा 156(3) के तहत जांच का निर्देश देने के लिए PC Act के तहत मंजूरी की आवश्यकता है? सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा

    सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर विचार किया कि क्या PC Act से संबंधित किसी लोक सेवक द्वारा CrPC की धारा 156(3) के तहत संज्ञेय अपराधों की जांच का निर्देश देने के लिए मजिस्ट्रेट को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (PC Act) के तहत पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होगी।

    जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ कर्नाटक हाईकोर्ट के दिनांक 07.09.2022 के आदेश के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा द्वारा दायर चुनौती पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (PC Act) के तहत रिश्वतखोरी के आरोपों के तहत उनके खिलाफ कार्यवाही बहाल की गई थी।

    मूल शिकायतकर्ता की ओर से पेश हुए वकील ने कहा कि वर्तमान मामला मूलतः इस कानूनी प्रश्न से संबंधित है - क्या CrPC की धारा 156(3) के तहत दिए गए निर्देश के लिए PC Act की धारा 17ए के तहत अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होती है। धारा 156(3) में कहा गया कि धारा 190 के तहत सशक्त कोई भी मजिस्ट्रेट किसी भी संज्ञेय अपराध की ऐसी जांच का आदेश दे सकता है।

    येदियुरप्पा की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा ने सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ दवे के साथ तर्क दिया कि PC Act की धारा 17ए का तात्पर्य है कि धारा 156(3) के तहत निर्देश पारित करना अपराध का संज्ञान लेने के बराबर होगा। उस परिदृश्य में PC Act की धारा 19 लागू होगी। धारा 17ए में प्रावधान है कि PC Act के तहत किसी लोक सेवक द्वारा किए गए अपराध में पुलिस अधिकारियों द्वारा उचित प्राधिकारी की मंजूरी के बिना कोई जांच या पूछताछ या जांच नहीं की जा सकती है।

    यह तर्क दिया गया कि यदि धारा 156(3) के तहत निर्देश को संज्ञान लेने के चरण में नहीं माना जाता है तो यह किसी भी तरह अनिल कुमार बनाम अयप्पा में निर्धारित सिद्धांत से प्रभावित होगा, जिसमें यह माना गया कि विशेष न्यायाधीश के लिए धारा 156(3) CrPC के तहत शिकायत को आगे बढ़ाने के लिए भी पूर्व मंजूरी आवश्यक थी।

    अयप्पा में निर्धारित सिद्धांत पर जस्टिस चेलमेश्वर और जस्टिस एसके कौल की दो जजों की खंडपीठ ने मंजू सुराना बनाम सुनील अरोड़ा के मामले में संदेह जताया और इसे बड़ी पीठ को संदर्भित किया। संदर्भ अब एक बड़ी पीठ के समक्ष लंबित है।

    लूथरा ने आगे कहा कि उपरोक्त प्रस्ताव की अनदेखी करने से धारा 156(3) का दुरुपयोग होगा।

    “जो कोई भी धारा 17ए की कठोरता से बचना चाहता है, वह धारा 156(3) के आदेश की मांग करेगा”

    इसके बाद जस्टिस पारदीवाला ने पूछा कि क्या याचिकाकर्ता का मामला यह है कि विशेष न्यायालय द्वारा धारा 156(3) के तहत निर्देश दिए जाने के बाद भी धारा 17ए के तहत मंजूरी की आवश्यकता होगी और किन कारकों के आधार पर मंजूरी देने वाला प्राधिकारी मंजूरी देने पर विचार करेगा।

    उन्होंने विश्लेषण किया कि जब विशेष न्यायालय द्वारा धारा 156(3) के तहत प्रभारी अधिकारी को जांच करने का निर्देश दिया जाता है तो यदि उसे PC Act की धारा 17ए के तहत बाद में मंजूरी लेने के लिए कहा जाता है तो मंजूरी देने वाले प्राधिकारी के पास मंजूरी देने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा।

    लूथरा ने उक्त प्रस्ताव का खंडन करते हुए कहा कि ऐसी स्थिति में धारा 17ए का पूरा उद्देश्य ही विफल हो जाएगा।

    राज्य के वकील ने अदालत को यह भी बताया कि केवल याचिकाकर्ता के खिलाफ कार्यवाही रोकी गई है, इसमें शामिल अन्य 7 सह-आरोपियों के खिलाफ नहीं।

    चंद्रबाबू नायडू मामले में विभाजन के बाद यह मुद्दा कि क्या धारा 17ए 2018 के संशोधन (जिसके तहत यह धारा जोड़ी गई) से पहले हुए अपराधों पर पूर्वव्यापी रूप से लागू होती है, बड़ी पीठ के समक्ष लंबित है।

    इस मामले की सुनवाई 18 अक्टूबर को होगी।

    मंजू सुराना मामले में क्या हुआ?

    जस्टिस जे चेलमेश्वर और जस्टिस एसके कौल की दो जजों वाली पीठ ने अनिल कुमार बनाम एम के अयप्पा मामले में समन्वय पीठ के 2013 के फैसले पर संदेह जताया, जिसमें कहा गया कि किसी लोक सेवक के खिलाफ शिकायत पर जांच के लिए आदेश पारित करने के लिए मजिस्ट्रेट के लिए सरकार की पूर्व मंजूरी आवश्यक है।

    इस बात से सहमत होते हुए कि मजिस्ट्रेट/विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत) धारा 156(3) CrPC के तहत आदेश पारित करते समय शिकायत का संज्ञान नहीं ले रहे थे, न्यायालय ने अनिल कुमार मामले में माना कि धारा 156(3) CrPC के तहत शक्ति के प्रयोग के लिए मंजूरी आवश्यक थी।

    यह देखते हुए कि इस मुद्दे पर आधिकारिक घोषणा की आवश्यकता है, मामले को बड़ी पीठ को भेजा गया।

    संदर्भ के लिए प्रश्न इस प्रकार तैयार किया गया था:

    "क्या दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 156(3) के तहत जांच प्रक्रिया शुरू करने से पहले किसी लोक सेवक के संबंध में भ्रष्टाचार के आरोप के लिए अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी की आवश्यकता है।"

    गौरतलब है कि अप्रैल में जस्टिस सीटी रविकुमार और जस्टिस राजेश बिंदल की खंडपीठ ने यह देखते हुए कि यह मुद्दा व्यापक रूप से प्रासंगिक है। कई मामलों में अक्सर उठता रहा है, टिप्पणी की कि "संदर्भित प्रश्न पर पहले निर्णय की आवश्यकता है।"

    केस टाइटल: बीएस येदियुरप्पा बनाम अब्राहम टीजे और अन्य। एसएलपी (सीआरएल) संख्या 8675/2022

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