यदि अभियुक्त को कई मामलों में जमानत दी गई और वह जमानतदार नहीं ढूंढ पा रहा है तो कई जमानतदारों की शर्त को अनुच्छेद 21 के साथ संतुलित किया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

Shahadat

22 Aug 2024 5:55 PM IST

  • यदि अभियुक्त को कई मामलों में जमानत दी गई और वह जमानतदार नहीं ढूंढ पा रहा है तो कई जमानतदारों की शर्त को अनुच्छेद 21 के साथ संतुलित किया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि कई मामलों में शामिल अभियुक्त को जमानत दी गई और वह कई जमानतदार नहीं ढूंढ पा रहा है तो न्यायालय को जमानतदारों की आवश्यकता को अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के उसके अधिकार के साथ संतुलित करना चाहिए।

    इस मामले में न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ता ने विभिन्न राज्यों में दर्ज 13 मामलों में जमानत हासिल करने के बावजूद कई जमानतदार खोजने में 'वास्तविक' कठिनाई का अनुभव किया, जिसके कारण उसे जेल में रहना पड़ा।

    इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने कहा:

    "जमानत पर रिहा हुए अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए जमानतदार आवश्यक हैं। साथ ही जहां न्यायालय के सामने ऐसी स्थिति आती है, जहां जमानत पर रिहा अभियुक्त को कई मामलों में आदेशानुसार जमानतदार नहीं मिल पाते, वहां जमानतदारों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता को भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उसके मौलिक अधिकारों के साथ संतुलित करने की भी आवश्यकता है।"

    जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की खंडपीठ संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत गिरीश गांधी द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें मांग की गई कि एक मामले में उसके द्वारा निष्पादित व्यक्तिगत बांड और जमानतें अन्य मामलों में भी मान्य होंगी।

    प्रतिवादी राज्यों, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और उत्तराखंड, जहां एफआईआर लंबित हैं, उन्होंने तर्क दिया कि प्रत्येक अपराध संख्या के लिए अलग जमानतदार की आवश्यकता होती है। किसी विशेष जमानतदार को जमानतदार द्वारा प्रस्तुत बांड की राशि से अधिक राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं बनाया जा सकता।

    न्यायालय ने प्रतिवादियों की दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि व्यक्तिगत जमानत देना अत्यधिक जमानत शर्तें लगाने के समान हो सकता है।

    इस संबंध में न्यायालय ने कहा:

    "प्राचीन काल से यह सिद्धांत रहा है कि अत्यधिक जमानत कोई जमानत नहीं है। जमानत देना और उसके बाद अत्यधिक और बोझिल शर्तें लगाना, बाएं हाथ से वह छीन लेना है, जो दाएं हाथ से दिया गया। अत्यधिक क्या है यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।"

    न्यायालय ने 'जमानत' के ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अर्थ का उल्लेख किया, जिसका अर्थ है "ऐसा व्यक्ति जो दूसरे के दायित्व की जिम्मेदारी लेता है"। न्यायालय ने पी. रामनाथ अय्यर द्वारा लिखित एडवांस्ड लॉ लेक्सिकन का भी उल्लेख किया, जिसमें 'जमानत' को "किसी आपराधिक मामले में दूसरे व्यक्ति के लिए ली जाने वाली जमानत" के रूप में परिभाषित किया गया।

    व्यक्तियों के सामने जमानतदार खोजने के लिए सीमित विकल्पों पर प्रकाश डालते हुए न्यायालय ने कहा:

    "अक्सर यह कोई करीबी रिश्तेदार या पुराना दोस्त होगा। आपराधिक कार्यवाही में दायरा और भी कम हो सकता है, क्योंकि सामान्य प्रवृत्ति यह होती है कि अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए रिश्तेदारों और दोस्तों को उक्त आपराधिक कार्यवाही के बारे में नहीं बताया जाता है। ये हमारे देश में जीवन की कठोर वास्तविकताएं हैं। न्यायालय के रूप में हम इनसे आंखें नहीं मूंद सकते। हालांकि, समाधान कानून के दायरे में ही खोजना होगा।"

    इसने टिप्पणी की कि ऐसे मामलों में जहां कई जमानतदार प्रस्तुत किए जाने हैं, न्यायालय को ऐसा आदेश देना चाहिए "जो अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्ति के मौलिक अधिकार की रक्षा करेगा और साथ ही उपस्थिति की गारंटी देगा, जो उचित और आनुपातिक होगा।"

    इसने आगे कहा:

    "ऐसा आदेश क्या होना चाहिए, यह फिर से प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।"

    इसलिए न्यायालय ने आदेश दिया कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और उत्तराखंड में लंबित एफआईआर के लिए प्रत्येक राज्य में याचिकाकर्ता 50,000 रुपये का अपना व्यक्तिगत बांड प्रस्तुत करेगा। 50,000 रुपये का मुचलका भरने के लिए दो जमानतदार पेश करने होंगे, जो 30,000 रुपये का मुचलका भरेंगे। अदालत ने कहा कि यह संबंधित राज्य में सभी एफआईआर के लिए सही होगा।

    अदालत ने कहा:

    "सभी राज्यों में जमानतदारों के एक ही समूह को जमानत के रूप में खड़े होने की अनुमति है। हमें लगता है कि यह निर्देश न्याय के उद्देश्यों को पूरा करेगा और आनुपातिक और उचित होगा।"

    केस टाइटल: गिरीश गांधी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, डब्ल्यूपी (सीआरएल) नंबर 149/2024।

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