पर्यवेक्षी क्षमता में कार्यरत कर्मचारी औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत 'कर्मचारी' नहीं: सुप्रीम कोर्ट

Shahadat

26 Oct 2024 5:11 PM IST

  • पर्यवेक्षी क्षमता में कार्यरत कर्मचारी औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत कर्मचारी नहीं: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने माना कि कोई कर्मचारी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (जैसा कि 2010 में संशोधित किया गया) की धारा 2(एस) के तहत "कर्मचारी" की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि वह पर्यवेक्षी क्षमता में कार्यरत था और 10,000/- रुपये प्रति माह से अधिक वेतन प्राप्त कर रहा था।

    संक्षिप्त तथ्य

    संक्षिप्त तथ्यों के अनुसार, अंग्रेजी में समाचार पत्र प्रकाशित करने वाली संस्था मेसर्स एक्सप्रेस के कर्मचारी को शुरू में जूनियर इंजीनियर के पद पर नियुक्त किया गया। बाद में 1998 में उसके पद की पुष्टि की गई।

    इसके बाद उसे असिस्टेंस इंजीनियर के पद पर पदोन्नत किया गया और 2001 से उक्त पद पर नियमित कर दिया गया। हालांकि, उसे नोटिस के बदले एक महीने के वेतन के रूप में 6,995.65 रुपये का भुगतान करके 8 अक्टूबर, 2003 को सेवा से मुक्त कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने श्रम अधिकारियों से संपर्क किया, जिन्होंने मामले को सुलह के लिए भेज दिया। लेकिन सुलह विफल होने के बाद मामला श्रम न्यायालय के समक्ष आया, जिसने 22 सितंबर, 2010 को कर्मचारी को सेवा में बहाल करने और बकाया वेतन के बदले 75,000 रुपये का मुआवजा देने का आदेश पारित किया।

    ओडिशा हाईकोर्ट द्वारा पारित 4 अप्रैल, 2022 के आदेश के खिलाफ दो सिविल अपील दायर की गईं, जिसमें हाईकोर्ट ने श्रम न्यायालय द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने वाली मेसर्स एक्सप्रेस द्वारा दायर रिट याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया।

    हाईकोर्ट ने श्रम न्यायालय का आदेश इस सीमा तक रद्द कर दिया कि कर्मचारी को बहाल किया जाए और बकाया वेतन के बदले 75,000 रुपये का मुआवजा दिया जाए। साथ ही हाईकोर्ट ने श्रम न्यायालय के इस निष्कर्ष को बरकरार रखा कि कर्मचारी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2(एस) के तहत "कर्मचारी" की परिभाषा के अंतर्गत आता है।

    इससे व्यथित होकर दोनों पक्षकारों ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष वर्तमान अपील दायर की।

    पक्षकारों के तर्क

    कर्मचारी के अनुसार, वह औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 2(एस) में दिए गए "कर्मचारी" के अर्थ में आता है। प्रबंधन ने कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना उसे अचानक सेवा से मुक्त कर दिया और इसलिए, यह अवैध बर्खास्तगी है।

    यह तर्क दिया गया कि आई.डी. अधिनियम की धारा 2(एस) के तहत कोई कर्मचारी "कर्मचारी" है या नहीं, यह उसके कर्तव्यों और कार्यों की मुख्य प्रकृति के संदर्भ में निर्धारित किया जाना आवश्यक है; कर्मचारी का पदनाम बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, जो महत्वपूर्ण है, वह कर्मचारी द्वारा किए जा रहे कर्तव्यों की प्रकृति है।

    धारा 2(s) में कहा गया:

    “2(s) "कर्मकार" का अर्थ किसी भी उद्योग में नियोजित कोई भी व्यक्ति (ट्रेनी सहित) है, जो किराए या पारिश्रमिक के लिए कोई शारीरिक, अकुशल, कुशल, तकनीकी, परिचालन, लिपिकीय या पर्यवेक्षी कार्य करता है, चाहे रोजगार की शर्तें व्यक्त हों या निहित हों और किसी औद्योगिक विवाद के संबंध में इस अधिनियम के तहत किसी भी कार्यवाही के प्रयोजनों के लिए, इसमें ऐसा कोई व्यक्ति शामिल है, जिसे उस विवाद के संबंध में या उसके परिणामस्वरूप बर्खास्त, छुट्टी दे दी गई है या छंटनी की गई है, या जिसकी बर्खास्तगी, छुट्टी या छंटनी के कारण वह विवाद हुआ है, लेकिन इसमें ऐसा कोई व्यक्ति शामिल नहीं है - (i) जो वायुसेना अधिनियम, 1950 (1950 का 45), या सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 46) या नौसेना अधिनियम, 1957 (1957 का 62) के अधीन है; या (ii) जो पुलिस सेवा में या किसी जेल के अधिकारी या अन्य कर्मचारी के रूप में कार्यरत है; या या (iv) जो पर्यवेक्षक क्षमता में कार्यरत होते हुए प्रति माह [दस हजार रुपये]13 से अधिक वेतन प्राप्त करता है या अपने पद से जुड़े कर्तव्यों की प्रकृति के कारण या अपने में निहित शक्तियों के कारण मुख्य रूप से प्रबंधकीय प्रकृति के कार्य करता है।"

    प्रबंधन के मामले के अनुसार, कर्मचारी द्वारा किए गए कर्तव्यों और कार्यों की प्रकृति पर्यवेक्षक क्षमता में थी। वह 1,600/- रुपये से अधिक वेतन प्राप्त कर रहा था। इसलिए वह "कर्मचारी" की श्रेणी में नहीं आता।

    यह भी तर्क दिया गया कि कर्मचारी की सेवा समाप्ति के समय यानी 8 अक्टूबर 2003 को औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत किसी व्यक्ति को “कर्मचारी” के रूप में वर्गीकृत करने के लिए वैधानिक आवश्यकता 1,600 रुपये प्रति माह से अधिक का वेतन नहीं होना था। हालांकि, हाईकोर्ट ने 2010 के संशोधन अधिनियम 24 को लागू करने की कार्यवाही की, जो 15 सितंबर 2010 से प्रभावी हुआ, जिसमें पर्यवेक्षी क्षमता में नियोजित व्यक्ति को “कर्मचारी” के रूप में योग्य होने के लिए वैधानिक आवश्यकता 10,000 रुपये प्रति माह से अधिक का वेतन नहीं होना था और श्रम न्यायालय के इस निष्कर्ष को गलत तरीके से बरकरार रखा कि कर्मचारी औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 2(एस) के तहत परिभाषित “कर्मचारी” था।

    अपने-अपने दावों को साबित करने के लिए कर्मचारी और प्रबंधन के सीनियर मैनेजर की डब्ल्यूडब्ल्यू 1 और एमडब्ल्यू 1 के रूप में जांच की गई; एक्सटेंशन W1 से W5 तथा एक्सटेंशन A से D को श्रम न्यायालय के समक्ष चिन्हित किया गया।

    सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

    न्यायालय ने सबसे पहले यह निर्धारित किया कि क्या कर्मचारी औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 2(s) के तहत दी गई "कर्मचारी" की परिभाषा के अंतर्गत आता है।

    इसने कानून को संक्षेप में इस प्रकार बताया:

    "कानून अच्छी तरह से स्थापित है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 2(s) के अंतर्गत आने वाले "कर्मचारी" के लिए निर्णायक कारक प्रतिष्ठान में किसी कर्मचारी द्वारा किए जाने वाले मुख्य कर्तव्य और कार्य हैं, न कि केवल उसके पद का पदनाम। इसके अलावा, रोजगार की प्रकृति को साबित करने का दायित्व औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 2(s) की परिभाषा के अंतर्गत "कर्मचारी" होने का दावा करने वाले व्यक्ति पर है।"

    उपरोक्त प्रावधान के अनुसार, "कर्मचारी" के रूप में योग्य होने के लिए किसी व्यक्ति को शारीरिक, अकुशल, कुशल, तकनीकी, परिचालन, लिपिक या पर्यवेक्षी प्रकृति का कोई भी कार्य करना होगा।

    जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस आर. महादेवन की खंडपीठ ने ऊपर बताए गए कानून के अनुसार, पाया कि कर्मचारी द्वारा किए गए वास्तविक कार्य और कार्यों से संबंधित कोई विशिष्ट दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके अभाव में न्यायालय ने प्रबंधन द्वारा जारी रोजगार आदेशों का हवाला दिया। इन आदेशों के अनुसार, कर्मचारी को जूनियर इंजीनियर के रूप में नियुक्त किया गया था और उसे असिस्टेंट इंजीनियर के पद पर पदोन्नत किया गया।

    न्यायालय ने टिप्पणी की:

    "एम.डब्लू.1 का साक्ष्य है कि कर्मचारी अपने अधीन काम करने वाले दो जूनियर इंजीनियरों के काम की निगरानी कर रहा था, जिसे कर्मचारी ने भी डब्ल्यू.डब्लू.1 के रूप में अपनी क्रॉस एक्जामिनेशन में स्वीकार किया। कर्मचारी के अनुसार भी उसके द्वारा किए गए कर्तव्यों और कार्यों की प्रकृति पर्यवेक्षणीय थी। इस प्रकार, धारा 2(एस) के पूर्व-संशोधित प्रावधान को लागू करते हुए चूंकि कर्मचारी को 08.10.2003 को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया और वह 1,600/- रुपये से अधिक वेतन प्राप्त कर रहा था, इसलिए वह "कर्मचारी" की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है। इसलिए हम मानते हैं कि कर्मचारी धारा 2(एस) के तहत परिभाषित "कर्मचारी" नहीं है। आई.डी. अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत नहीं आता है। इसके मद्देनजर, श्रम न्यायालय के इस निष्कर्ष बरकरार रखने वाला हाईकोर्ट का आदेश कि कर्मचारी संशोधित धारा 2(एस) की परिभाषा के अंतर्गत "कर्मचारी" था, रद्द किए जाने योग्य है।"

    जहां तक बहाली का सवाल है, न्यायालय ने माना कि कर्मचारी की सेवाएं समाप्त करने में प्रबंधन की ओर से प्रक्रिया का कोई उल्लंघन नहीं हुआ, क्योंकि नियुक्ति पत्र में कहा गया कि कर्मचारी को नोटिस के बदले में 1 महीने का वेतन दिया जाना आवश्यक था, जो उसे दिया गया था। उसने बिना किसी आपत्ति के इसे स्वीकार कर लिया।

    केस टाइटल: प्रबंधन, मेसर्स एक्सप्रेस पब्लिकेशन्स (मदुरै) लिमिटेड बनाम लेनिन कुमार रे, एसएलपी (सी) 12876/2024 से उत्पन्न

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