Domestic Violence Act | धारा 25(2) को केवल धारा 12 के आदेश पारित होने के बाद हुई परिस्थितियों में परिवर्तन के आधार पर ही लागू किया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

Shahadat

26 Sep 2024 4:51 AM GMT

  • Domestic Violence Act | धारा 25(2) को केवल धारा 12 के आदेश पारित होने के बाद हुई परिस्थितियों में परिवर्तन के आधार पर ही लागू किया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने माना कि घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम, 2005 (DV Act) की धारा 12 के तहत पारित आदेश में परिवर्तन/संशोधन/निरसन केवल आदेश पारित होने के बाद हुई परिस्थितियों में परिवर्तन के आधार पर धारा 25(2) के माध्यम से किया जा सकता है।

    अदालत ने कहा,

    "एक्ट की धारा 25(2) को लागू करने के लिए एक्ट के तहत आदेश पारित होने के बाद परिस्थितियों में परिवर्तन होना चाहिए।"

    जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ ने कहा,

    "परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण एक्ट की धारा 12 के तहत पारित आदेश में कोई भी परिवर्तन, संशोधन या निरसन केवल पूर्वव्यापी अवधि के लिए हो सकता है, अर्थात एक्ट की धारा 12 के तहत याचिका में आदेश दिए जाने की अवधि के बाद और उससे पहले की अवधि के लिए नहीं। इस प्रकार, एक्ट की धारा 25 की उप-धारा (2) के तहत दायर परिवर्तन, संशोधन या निरसन के लिए ऐसा आवेदन अधिनियम की धारा 12 के तहत आदेश पारित होने से पहले की किसी भी अवधि से संबंधित नहीं हो सकता।"

    इस मामले में 23.02.2015 को मजिस्ट्रेट ने DV Act की धारा 12 के तहत आदेश पारित किया, जिसमें पत्नी को मासिक भरण-पोषण के रूप में 10,000 रुपये और मुआवजे के रूप में 1,00,000 रुपये की अनुमति दी गई। आदेश अंतिम रूप से लागू हुआ। 2020 में पति ने एक्ट की धारा 25(2) के तहत आवेदन दायर किया परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण आदेश निरस्त/संशोधित करना। यद्यपि मजिस्ट्रेट ने आवेदन खारिज कर दिया, लेकिन सेशन कोर्ट ने मजिस्ट्रेट को इस पर विचार करने का निर्देश दिया। सेशन कोर्ट के आदेश के विरुद्ध पत्नी की पुनर्विचार याचिका हाईकोर्ट ने खारिज की और उसने सुप्रीम कोर्ट में अपील की।

    पत्नी ने तर्क दिया कि पति वास्तव में 2015 में पारित मूल आदेश निरस्त करने की मांग कर रहा था, जो धारा 25(2) के तहत स्वीकार्य नहीं है। धारा 25(2) के तहत आवेदन में पति ने 2015 में पारित आदेश निरस्त करने और पत्नी को उसके द्वारा प्राप्त पूरी राशि वापस करने का निर्देश देने की मांग की।

    न्यायालय ने पाया कि निरस्तीकरण के लिए इस तरह के आवेदन किए जाने से पहले की अवधि के लिए 23.02.2015 का आदेश निरस्त नहीं किया जा सकता।

    जस्टिस नागरत्ना ने निर्णय में लिखा,

    "जब तक कि आदेश पारित होने के बाद होने वाले परिवर्तन के कारण पहले के आदेश में परिवर्तन, संशोधन या निरस्तीकरण की आवश्यकता वाली परिस्थितियों में कोई बदलाव न हो, तब तक आवेदन स्वीकार्य नहीं है। इस प्रकार, एक्ट की धारा 25 की उपधारा (2) के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग केवल इसलिए पहले का आदेश रद्द करने के लिए नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रतिवादी उस आदेश को रद्द करने की मांग करता है, खासकर जब उक्त आदेश अपीलीय आदेश के साथ विलय करके अंतिम रूप ले चुका हो, जैसा कि इस मामले में है, जब तक कि उसके निरस्तीकरण का मामला नहीं बनता है।

    दूसरी बात, प्रतिवादी द्वारा यहां मांगी गई प्रार्थनाएं अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (2) के तहत आवेदन दायर किए जाने से पहले भुगतान की गई भरण-पोषण की पूरी राशि की वापसी के लिए हैं। आपराधिक विविध संख्या 6/2014 में पारित दिनांक 23.02.2015 का आदेश वास्तव में निरस्त किया जा रहा है। किसी पक्ष द्वारा अधिनियम की धारा 12 के तहत अन्य बातों के साथ-साथ किसी आदेश को निरस्त करने की मांग ऐसे आदेश पारित किए जाने से पहले की अवधि से संबंधित नहीं हो सकती। हम पाते हैं कि इस मामले में दूसरी प्रार्थना बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं थी।"

    इसलिए न्यायालय ने पाया कि धारा 25(2) के तहत आवेदन स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि यह मूल आदेश पारित होने की तिथि से पहले की अवधि से संबंधित था।

    इसने अपील स्वीकार करते हुए टिप्पणी की,

    "वास्तव में प्रतिवादी द्वारा मांगी गई प्रार्थनाएं एक्ट की धारा 25 की उप-धारा (2) की भावना के बिल्कुल विपरीत हैं। ऐसी प्रार्थना करते समय प्रतिवादी मूल रूप से आपराधिक विविध संख्या 6/2014 में पारित 23.02.2015 का मूल आदेश रद्द करने और उक्त आदेश के अनुसरण में अपीलकर्ता को भुगतान की गई भरण-पोषण राशि की वापसी की मांग नहीं कर सकता था।"

    केस टाइटल: एस विजिकुमारी बनाम मोवनेश्वराचारी सी

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