बार एसोसिएशन के चुनावों पर रोक नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने फिर दोहराया; DHCBA से महिला आरक्षण के मुद्दे को अगले सप्ताह तक सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने को कहा

Praveen Mishra

12 Dec 2024 12:24 PM

  • बार एसोसिएशन के चुनावों पर रोक नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने फिर दोहराया; DHCBA से महिला आरक्षण के मुद्दे को अगले सप्ताह तक सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने को कहा

    दिल्ली बार निकायों में महिला वकीलों के लिए आरक्षण की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज दोहराया कि देश भर में बार एसोसिएशन (के चुनावों पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के संदर्भ में, अदालत ने डीएचसीबीए के अध्यक्ष मोहित माथुर से यह देखने के लिए कहा कि महिला आरक्षण का मुद्दा "तुरंत और सौहार्दपूर्ण" ढंग से हल हो जाए।

    जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की और इसे 19 दिसंबर को सूचीबद्ध करते हुए कहा,

    खंडपीठ ने कहा, ''डीएचसीबीए के अध्यक्ष और सीनियर एडवोकेट मोहित माथुर ने आश्वासन दिया कि याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व कर रहे बार के वरिष्ठ सदस्यों के समक्ष मंगलवार तक सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए विभिन्न विकल्प रखे जाएंगे। इस तरह के विकल्प, और सुझाव जो याचिकाकर्ताओं की ओर से आगे आ सकते हैं, गुरुवार को निर्धारित तारीख पर विचार किया जाएगा।

    सुनवाई के दौरान जब वकीलों ने दावा किया कि निर्धारित कार्यकाल समाप्त होने के बावजूद दिल्ली बार एसोसिएशन के चुनावों में देरी हो रही है तो पीठ ने कल पारित आदेश का जिक्र किया जिसमें स्पष्ट किया गया था कि उसने किसी बार एसोसिएशन के चुनावों पर रोक नहीं लगाई है। इस आदेश में उल्लेख किया गया है कि बार एसोसिएशन के चुनाव सख्ती से उपनियमों/नीतियों के अनुसार होने पर न्यायालय द्वारा कोई रोक नहीं लगाई गई है।

    डीएचसीबीए में महिला आरक्षण के मुद्दे पर, न्यायमूर्ति कांत ने कहा कि बार एसोसिएशन को एक रोल मॉडल के रूप में कार्य करना चाहिए, क्योंकि कई लोकतांत्रिक संस्थान इसे देख रहे हैं। न्यायाधीश की मदद करते हुए न्यायमूर्ति भुइयां ने वकीलों को बांबे बार एसोसिएशन का उदाहरण देते हुए कहा कि उसने सौहार्दपूर्ण तरीके से अपने मुद्दों को सुलझा लिया है।

    याचिकाकर्ताओं की ओर से सीनियर एडवोकेट पिंकी आनंद ने प्रार्थना की कि अदालत एक आदेश पारित करे। इस चरण में ऐसा करने से इनकार करते हुए न्यायमूर्ति कांत ने कहा, 'अगर जरूरत पड़ी तो हम ऐसा भी करेंगे। लेकिन हम बार के सदस्यों के बीच एक सुसंस्कृत संस्कृति का निर्माण करना चाहते हैं कि वे स्वयं कुछ व्यावहारिक और हितकारी कदम उठाएं। यदि यह बार की ओर से आता है, तो इससे मदद मिलेगी। अगर यह किसी अड़ियल तरह के रवैये का मामला होता, तो शायद यह एक आदेश को आमंत्रित करता। जब तक हम महसूस करते हैं और हमें विश्वास है कि कुछ सकारात्मक स्वेच्छा से आएगा, हम सांस लेने का उतना समय देंगे।

    मामले में पहले की कार्यवाही:

    अदालत ने पहले डीएचसीबीए से आगामी चुनावों में महिला वकीलों के लिए उपाध्यक्ष का पद आरक्षित करने पर विचार करने को कहा था। पीठ को यह निराशाजनक लगा कि वर्ष 1962 के बाद से बार की एक भी महिला अध्यक्ष नहीं हुई है।

    इसके बाद, न्यायालय ने आदेश दिया कि डीएचसीबीए में पदों के लिए महिलाओं का आरक्षण होना चाहिए और निर्देश दिया कि महिला सदस्यों के लिए कोषाध्यक्ष के पद को आरक्षित करने की वांछनीयता पर विचार करने के लिए डीएचसीबीए के सामान्य निकाय की एक बैठक आयोजित की जाए। कोषाध्यक्ष के पद को आरक्षित करने के अलावा, जीबी महिला सदस्यों के लिए बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों के 1 और पद को आरक्षित करने की वांछनीयता पर विचार करने के लिए स्वतंत्र था।

    इस आदेश के अनुसरण में, डीएचसीबीए ने एक प्रतिक्रिया दायर की जिसमें आग्रह किया गया कि याचिकाओं को खारिज कर दिया जाए और मामले को दिल्ली उच्च न्यायालय (जहां यह लंबित है) के समक्ष जारी रखने की अनुमति दी जाए। इसमें कहा गया कि सात अक्टूबर को जीबीएम आयोजित की गई थी जिसमें आम सभा के सदस्यों ने संकल्प लिया कि वे डीएचसीबीए की कार्यकारी समिति की सीटों में आरक्षण के पक्ष में नहीं हैं।

    मामले की पृष्ठभूमि:

    अदालत दिल्ली के वकील निकायों में महिला वकीलों के लिए आरक्षण की मांग करने वाली 3 याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है, जिनमें बार काउंसिल ऑफ दिल्ली (बीसीडी), दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन और सभी जिला बार एसोसिएशन शामिल हैं।

    इनमें से एक याचिका एडवोकेट शोभा गुप्ता ने दायर की है, जिनका कहना है कि बीसीडी और अन्य बार एसोसिएशनों में प्रभावी पदों पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम करने से उनके अधिकारों और न्याय तक पहुंच पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है और साथ ही न्याय प्रणाली की समग्र प्रभावशीलता में कमी आ सकती है।

    विशेष रूप से दिल्ली में सभी एडवोकेट बारों के आगामी बार काउंसिल चुनावों में 33% आरक्षण के लिए निर्देश देने की मांग करते हुए, गुप्ता ने शुरू में दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। लेकिन 11 सितंबर को उच्च न्यायालय ने अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया और मामले को 27 नवंबर के लिए सूचीबद्ध कर दिया।

    चूंकि दिल्ली बार चुनाव 19 अक्टूबर को होने वाले थे, और कोई अंतरिम राहत नहीं दी गई थी, इसलिए याचिकाकर्ताओं की प्रार्थना निरर्थक प्रतीत होती थी। इस पृष्ठभूमि में, वर्तमान याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर की गई थीं, जिसमें कहा गया था कि चुनाव की प्रक्रिया मतदाता सूची की घोषणा/अंतिम रूप देने के साथ शुरू हो गई है।

    याचिकाओं पर 20 सितंबर को नोटिस जारी किया गया था।

    इस साल की शुरुआत में, सुप्रीम कोर्ट ने एससीबीए चुनावों में 33% महिला आरक्षण लागू करने का निर्देश दिया।

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